NFSA राशन कार्ड 2026: PHH और AAY में फर्क, आपका परिवार किसमें आता है

✓ जानकारी जांची गई: 16 अक्टूबर 2026

सीधा जवाब

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) 2013 के तहत दो तरह के राशन कार्ड हैं: अंत्योदय (AAY), जिसमें परिवार को हर महीने 35 किलो अनाज मिलता है, और प्राथमिकता परिवार (PHH), जिसमें हर सदस्य को 5 किलो। 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2028 तक यह अनाज मुफ्त है। कौन सा परिवार किस श्रेणी में आएगा, यह राज्य सरकार केंद्र के दिशानिर्देश और अपने आय/संपत्ति नियमों से तय करती है।

AAY
35 किलो अनाज प्रति परिवार प्रति माह
PHH
5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति प्रति माह
कीमत
मुफ्त (1.1.2024 से 31.12.2028)
शिकायत
राज्य की खाद्य हेल्पलाइन (ज़्यादातर 1967)

🏪 NFSA पात्रता फॉर्म खुद न भर पाएं तो नज़दीकी CSC (जन सेवा केंद्र) पर भरवाएं: CSC सेंटर देखें

PHH और AAY में फर्क

बातअंत्योदय (AAY)प्राथमिकता परिवार (PHH)
किसके लिएसबसे गरीब परिवारNFSA में शामिल बाकी पात्र परिवार
अनाज35 किलो प्रति परिवार, सदस्य कितने भी हों5 किलो प्रति सदस्य (कार्ड में दर्ज हर व्यक्ति)
कीमतमुफ्तमुफ्त
और क्यारियायती दर पर चीनीराज्य की योजना के अनुसार
कौन तय करता हैराज्य, केंद्र के AAY मानदंड सेराज्य, अपने आय/संपत्ति नियमों से

छोटे परिवार (1-6 सदस्य) के लिए AAY में ज़्यादा अनाज मिलता है; 7 या ज़्यादा सदस्य हों तो PHH में कुल अनाज 35 किलो या ज़्यादा हो जाता है।

AAY में किन परिवारों को रखा जाता है

केंद्र सरकार के दिशानिर्देश (लोकसभा उत्तर, जुलाई 2024) के अनुसार राज्य इन परिवारों को AAY के लिए चुनते हैं:

  • भूमिहीन खेतिहर मज़दूर, सीमांत किसान, ग्रामीण कारीगर, और गांव-शहर के दिहाड़ी मज़दूर (जैसे कुली, रिक्शा चालक)
  • जिन परिवारों की मुखिया विधवा, गंभीर रूप से बीमार, दिव्यांग या 60 साल से ऊपर का व्यक्ति हो और कमाई का पक्का साधन न हो
  • अकेले रहने वाले महिला/पुरुष जिनका कोई सहारा न हो
  • सभी आदिम जनजाति (PVTG) परिवार
  • HIV पॉज़िटिव व्यक्तियों के पात्र गरीब परिवार

पूरे देश में AAY परिवारों की संख्या की सीमा (लगभग 2.5 करोड़) तय है। इसलिए पात्र होने पर भी AAY में नाम तभी जुड़ता है जब राज्य के कोटे में जगह हो।

PHH (प्राथमिकता परिवार) की पात्रता

PHH के नियम हर राज्य अलग रखता है। आम तौर पर ये परिवार बाहर रखे जाते हैं:

  • परिवार में कोई सरकारी/स्थायी नौकरी वाला या आयकर देने वाला सदस्य
  • चारपहिया वाहन, पक्का बड़ा मकान या राज्य की सीमा से ज़्यादा ज़मीन
  • राज्य की तय आय सीमा से ज़्यादा आय
  • जिसका देश में कहीं और राशन कार्ड बना हो
अपने राज्य के नियम और ऑनलाइन आवेदन: राज्यवार सेवाएं में अपना राज्य चुनें।

ज़रूरी दस्तावेज़

  • परिवार के सभी सदस्यों का आधार
  • पते का प्रमाण (बिजली बिल, किरायानामा, वोटर ID आदि)
  • आय प्रमाण पत्र (जहां राज्य मांगे); AAY के लिए विधवा/दिव्यांग/बीमारी का प्रमाण काम आता है
  • मुखिया (परिवार की सबसे बड़ी 18+ उम्र की महिला) की फोटो और बैंक खाते का विवरण
  • पुराने कार्ड से नाम कटवाया हो तो उसका प्रमाण

वन नेशन वन राशन कार्ड: दूसरे राज्य में राशन

  • NFSA कार्ड (AAY या PHH) वाले देश की किसी भी सरकारी राशन दुकान से अपने हिस्से का अनाज ले सकते हैं; नया कार्ड नहीं बनवाना पड़ता।
  • दुकान पर राशन कार्ड नंबर या आधार बताएं और ePoS मशीन पर अंगूठा लगाएं।
  • परिवार बंटा हो तो एक सदस्य शहर में और बाकी गांव में अपने-अपने हिस्से का राशन ले सकते हैं।
  • "Mera Ration" ऐप में अपना हक और पिछली बार का राशन देखें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

PHH से AAY कार्ड में कैसे बदलें?

अपने ब्लॉक/तहसील के खाद्य आपूर्ति कार्यालय में आवेदन दें और AAY मानदंड का प्रमाण (जैसे विधवा, दिव्यांग, गंभीर बीमारी) लगाएं। AAY का कोटा सीमित है, इसलिए बदलाव राज्य में जगह होने पर ही होता है।

क्या एक परिवार के दो राशन कार्ड हो सकते हैं?

नहीं। एक परिवार का एक ही राशन कार्ड होता है; दूसरे राज्य में जाने पर ONORC से वहीं राशन लें या पुराने कार्ड से नाम कटवाकर नया बनवाएं।

क्या राशन के पैसे देने पड़ते हैं?

नहीं। NFSA का अनाज 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2028 तक मुफ्त है। पैसे मांगे जाएं तो 1967 या राज्य हेल्पलाइन पर शिकायत करें।

आय सीमा कितनी है?

NFSA में आय सीमा केंद्र तय नहीं करता; हर राज्य अपने नियम बनाता है। अपने राज्य का राशन कार्ड पेज या खाद्य विभाग का पोर्टल देखें।

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