गुजरात रेंट एग्रीमेंट: स्टाम्प ड्यूटी (2025 संशोधन) और रजिस्ट्रेशन

✓ जानकारी जांची गई: 4 अक्टूबर 2026

सीधा जवाब

गुजरात में रेंट एग्रीमेंट गुजरात स्टाम्प अधिनियम 1958 की अनुसूची-I के आर्टिकल 30 (Lease and Leave and License) में आता है। गुजरात स्टाम्प (संशोधन) अधिनियम 2025 (गुजरात अधिनियम 8, 2025) ने इसकी दरें बदलीं: 1 साल से कम अवधि के लिए रिहायशी जगह पर ₹500 और कमर्शियल जगह पर ₹1,000 की तय ड्यूटी। 1 से 5 साल की लीज़ पर औसत वार्षिक किराए का 1% (रिहायशी न्यूनतम ₹1,000, कमर्शियल न्यूनतम ₹5,000) लगता है। 1 साल से ज़्यादा अवधि वाले एग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 17 के तहत अनिवार्य है।

1 साल से कम (रिहायशी)
₹500
1 साल से कम (कमर्शियल)
₹1,000
1 से 5 साल
औसत वार्षिक किराए का 1% (न्यूनतम ₹1,000 / ₹5,000)
रजिस्ट्रेशन
1 साल से ज़्यादा पर अनिवार्य

यह पेज आम जानकारी के लिए है, कानूनी सलाह नहीं। स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन के नियम राज्य सरकारें बदलती रहती हैं; एग्रीमेंट साइन करने से पहले अपने राज्य के official पोर्टल या सब-रजिस्ट्रार ऑफिस से ताज़ा दर और प्रक्रिया पक्की करें, और ज़रूरत हो तो वकील से सलाह लें।

आर्टिकल 30(a): अवधि के हिसाब से स्टाम्प ड्यूटी

यह टेबल गुजरात सरकार के राजपत्र (2 अप्रैल 2025) में छपे संशोधित आर्टिकल 30 के clause (a) से है। "औसत वार्षिक किराया" का मतलब है पूरी अवधि का कुल किराया ÷ सालों की संख्या।

लीज़ की अवधिस्टाम्प ड्यूटी (आर्टिकल 30(a))
(i) 1 साल से कमरिहायशी: ₹500
कमर्शियल: ₹1,000
(ii) 1 साल या ज़्यादा, 5 साल तकऔसत वार्षिक किराए के हर ₹100 या उसके हिस्से पर ₹1 (यानी 1%)
न्यूनतम: रिहायशी ₹1,000, कमर्शियल ₹5,000
(iii) 5 साल से ज़्यादा, 15 साल तकऔसत वार्षिक किराए के हर ₹100 या हिस्से पर ₹2 (2%), न्यूनतम ₹10,000
(iv) 15 साल से ज़्यादा, 30 साल तकऔसत वार्षिक किराए के हर ₹100 या हिस्से पर ₹3 (3%), न्यूनतम ₹20,000
(v) 30 साल से ज़्यादा, 99 साल तकconsideration या संपत्ति के बाज़ार मूल्य, जो ज़्यादा हो, का 2.5%
(vi) 99 साल से ज़्यादाबाज़ार मूल्य या consideration (जो ज़्यादा हो) पर conveyance (आर्टिकल 20) जितनी ड्यूटी

Explanation II (2025): items (v) और (vi) के लिए "consideration" में डिपॉज़िट, प्रीमियम, एडवांस किराया या औसत वार्षिक किराए जैसी राशि शामिल है। संशोधन अधिनियम ने अलग आर्टिकल 30A भी हटा दिया है।

उदाहरण: आपके एग्रीमेंट पर कितनी ड्यूटी

ऊपर के फॉर्मूले से गणना (केवल समझने के लिए; अंतिम राशि official सिस्टम से मिलाएं):

स्थितिगणनाड्यूटी
11 महीने, फ्लैट (रिहायशी), किराया ₹15,000/माहअवधि 1 साल से कम → item (i)₹500
11 महीने, दुकान (कमर्शियल), किराया ₹40,000/माहअवधि 1 साल से कम → item (i)₹1,000
2 साल, रिहायशी, किराया ₹20,000/माहऔसत वार्षिक किराया ₹2,40,000 × 1% = ₹2,400 (न्यूनतम ₹1,000 से ज़्यादा)₹2,400
3 साल, रिहायशी, किराया ₹5,000/माह₹60,000 × 1% = ₹600, पर न्यूनतम ₹1,000₹1,000
3 साल, कमर्शियल, किराया ₹30,000/माह₹3,60,000 × 1% = ₹3,600, पर न्यूनतम ₹5,000₹5,000

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रजिस्ट्रेशन: कब ज़रूरी, कहां

  • 1 साल से ज़्यादा या साल-दर-साल: रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17(1)(d) के तहत अनिवार्य।
  • 1 साल तक (जैसे 11 महीने): धारा 18(c) के तहत वैकल्पिक; स्टाम्प ड्यूटी (₹500/₹1,000) फिर भी देनी है।
  • समय-सीमा: साइन होने के 4 महीने के अंदर सब-रजिस्ट्रार के सामने पेश करें (धारा 23)।
  • ऑनलाइन: गुजरात राजस्व विभाग की साइट दस्तावेज़ रजिस्ट्रेशन और जंत्री दर के लिए garvi.gujarat.gov.in पर भेजती है; स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन विभाग की साइट stampsregistration.gujarat.gov.in है। रजिस्ट्रेशन फीस और अपॉइंटमेंट वहीं देखें।

Leave and License और लीज़ में फर्क (गुजरात में)

गुजरात के स्टाम्प कानून में आर्टिकल 30 का नाम ही "Lease and Leave and License" है, इसलिए स्टाम्प ड्यूटी के लिए दोनों पर एक ही टेबल लागू है। दोनों के कानूनी अधिकार अलग हो सकते हैं; कौन-सा दस्तावेज़ बनाना है, यह तय करने में ज़रूरत हो तो वकील की सलाह लें।

  • किराए पर रहने के लिए दोनों तरह के दस्तावेज़ इस्तेमाल होते हैं
  • रजिस्ट्रेशन का नियम (1 साल से ज़्यादा पर) लीज़ पर साफ लागू है; लाइसेंस के मामले में वकील से पूछें
  • कमर्शियल जगह की दर अलग है, इसलिए एग्रीमेंट में इस्तेमाल (रहने/व्यवसाय) साफ लिखें

गुजरात में एग्रीमेंट से पहले चेकलिस्ट

  • अवधि तय करें: 1 साल से एक दिन भी ज़्यादा हुआ तो item (ii) की दर और रजिस्ट्रेशन दोनों लागू
  • रिहायशी या कमर्शियल, साफ लिखें; दर इसी से बदलती है
  • मासिक किराया और कुल अवधि से औसत वार्षिक किराया निकालें
  • डिपॉज़िट/प्रीमियम की राशि लिखें; 30 साल से लंबी लीज़ में यह consideration में गिनी जाती है
  • स्टाम्प की राशि official सिस्टम से मिलाकर ही भुगतान करें
  • फॉर्मेट के लिए देखें रेंट एग्रीमेंट फॉर्मेट

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

गुजरात में 11 महीने के रेंट एग्रीमेंट पर कितनी स्टाम्प ड्यूटी है?

गुजरात स्टाम्प (संशोधन) अधिनियम 2025 के अनुसार 1 साल से कम अवधि की लीज़ पर रिहायशी जगह के लिए ₹500 और कमर्शियल जगह के लिए ₹1,000 तय ड्यूटी है, किराया चाहे जितना हो।

1 साल का रेंट एग्रीमेंट हो तो?

आर्टिकल 30(a)(ii) "1 साल या उससे ज़्यादा, 5 साल तक" पर लागू है। इसमें औसत वार्षिक किराए का 1% लगता है, रिहायशी पर न्यूनतम ₹1,000 और कमर्शियल पर न्यूनतम ₹5,000। ठीक 12 महीने का एग्रीमेंट इसी में आएगा, 11 महीने का item (i) में।

गुजरात में 3 साल के रिहायशी एग्रीमेंट पर ड्यूटी कैसे निकालें?

कुल 3 साल का किराया जोड़कर 3 से भाग दें, यह औसत वार्षिक किराया है। उसका 1% ड्यूटी है; अगर यह ₹1,000 से कम आए तो ₹1,000 देने होंगे। साथ में रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य है क्योंकि अवधि 1 साल से ज़्यादा है।

क्या Leave and License पर भी यही दर है?

हां। गुजरात स्टाम्प अधिनियम में आर्टिकल 30 का शीर्षक "Lease and Leave and License" है, इसलिए स्टाम्प ड्यूटी की यही टेबल दोनों पर लागू है।

क्या 11 महीने के एग्रीमेंट का गुजरात में रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है?

केंद्रीय रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 18(c) के तहत 1 साल तक की लीज़ का रजिस्ट्रेशन वैकल्पिक है। 1 साल से ज़्यादा या साल-दर-साल लीज़ का रजिस्ट्रेशन धारा 17(1)(d) के तहत अनिवार्य है।

30 साल से लंबी लीज़ पर क्या नियम है?

30 से 99 साल की लीज़ पर consideration या बाज़ार मूल्य (जो ज़्यादा हो) का 2.5%, और 99 साल से ज़्यादा पर conveyance जितनी ड्यूटी। consideration में डिपॉज़िट, प्रीमियम, एडवांस किराया आदि गिने जाते हैं।

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