आयुष्मान वय वंदना कार्ड: 70+ बुजुर्गों को ₹5 लाख तक मुफ्त इलाज, कार्ड कैसे बनवाएं
सीधा जवाब
70 साल या उससे ज़्यादा उम्र के हर भारतीय नागरिक को, आय चाहे जितनी हो, आयुष्मान भारत PM-JAY के तहत साल में ₹5 लाख तक का मुफ्त (कैशलेस) इलाज मिलता है। इसके लिए आयुष्मान वय वंदना कार्ड बनवाना होता है, जो Ayushman App, beneficiary.nha.gov.in पोर्टल या नज़दीकी सूचीबद्ध अस्पताल/CSC पर आधार e-KYC से बन जाता है।
- कौन पात्र
- 70 साल और उससे ऊपर के सभी नागरिक (कोई आय सीमा नहीं)
- इलाज कवर
- ₹5 लाख प्रति वर्ष तक, परिवार के आधार पर
- ज़रूरी कागज़
- आधार कार्ड (उम्र आधार से तय होती है)
- हेल्पलाइन
- 14555 (टोल-फ्री)
🏪 आयुष्मान वय वंदना कार्ड फॉर्म खुद न भर पाएं तो नज़दीकी CSC (जन सेवा केंद्र) पर भरवाएं: CSC सेंटर देखें
वय वंदना कार्ड क्या है
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 सितंबर 2024 को आयुष्मान भारत PM-JAY को 70 साल और उससे ऊपर के सभी बुजुर्गों तक बढ़ाने की मंज़ूरी दी। प्रधानमंत्री ने 29 अक्टूबर 2024 को आयुष्मान वय वंदना कार्ड शुरू किया। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार दिसंबर 2025 तक 94 लाख से ज़्यादा बुजुर्ग यह कार्ड बनवा चुके थे।
- कोई आय सीमा नहीं: गरीब, मध्यम वर्ग या अमीर, 70+ उम्र का हर नागरिक पात्र है।
- कैशलेस इलाज: PM-JAY से जुड़े सरकारी और निजी अस्पतालों में भर्ती होकर इलाज, दवाएं, जांच और ऑपरेशन।
- पुरानी बीमारी भी कवर: PM-JAY में पहले से मौजूद बीमारियां पहले दिन से कवर होती हैं।
कितना कवर मिलेगा
| आपकी स्थिति | कवर |
|---|---|
| परिवार पहले से PM-JAY में है | 70+ सदस्यों के लिए अलग से ₹5 लाख सालाना तक का टॉप-अप; यह 70 से कम उम्र के परिवार वालों के साथ साझा नहीं होता |
| परिवार PM-JAY में नहीं है | 70+ सदस्यों को ₹5 लाख सालाना तक, परिवार के आधार पर (घर में दो 70+ बुजुर्ग हों तो यही राशि दोनों के लिए) |
| CGHS, ECHS या CAPF योजना के लाभार्थी | अपनी पुरानी योजना या PM-JAY में से कोई एक चुनना होगा |
| निजी स्वास्थ्य बीमा या ESIC वाले | ये भी वय वंदना कार्ड के पात्र हैं |
वय वंदना कार्ड कैसे बनवाएं
- मोबाइल पर Ayushman App (Google Play Store) डाउनलोड करें या beneficiary.nha.gov.in खोलें।
- मोबाइल नंबर और OTP से लॉगिन करें और 70+ (वय वंदना) एनरोलमेंट का विकल्प चुनें।
- राज्य और आधार नंबर डालें। आधार OTP, फेस ऑथेंटिकेशन, फिंगरप्रिंट या आइरिस से e-KYC करें।
- ज़रूरत हो तो ताज़ा फोटो लें, मोबाइल नंबर और परिवार की जानकारी भरें। CGHS/ECHS/CAPF के लाभार्थी हैं तो वह भी बताएं।
- सबमिट करें। मंज़ूरी के बाद कार्ड उसी ऐप/पोर्टल से डाउनलोड करें।
फोन चलाना मुश्किल हो तो आधार लेकर नज़दीकी PM-JAY सूचीबद्ध अस्पताल के आयुष्मान मित्र या CSC केंद्र पर जाएं; वहां भी कार्ड बनता है।
इलाज कैसे लें
- PM-JAY से जुड़े (empanelled) अस्पताल में जाएं। नज़दीकी अस्पताल 14555 पर फोन करके या Ayushman App में पता करें।
- अस्पताल के आयुष्मान मित्र / हेल्प डेस्क पर वय वंदना कार्ड या आधार दिखाएं।
- पहचान की पुष्टि के बाद भर्ती और इलाज कैशलेस होता है; पैकेज में शामिल खर्च के लिए पैसे नहीं देने होते।
PM-JAY में मुख्य रूप से अस्पताल में भर्ती वाले इलाज कवर होते हैं। सामान्य OPD (बिना भर्ती) का खर्च आम तौर पर इसमें नहीं आता। कोई अस्पताल कार्ड होते हुए पैसे मांगे तो 14555 पर शिकायत करें।
मदद और शिकायत
- टोल-फ्री हेल्पलाइन: 14555 (पात्रता, नज़दीकी अस्पताल और CSC की जानकारी)।
- बुजुर्गों की हेल्पलाइन: Elderline 14567।
- राज्य स्तर: हर राज्य की State Health Agency (SHA) PM-JAY चलाती है; ज़िले में ज़िला आयुष्मान समन्वयक से मिल सकते हैं।
Official links
ये सरकारी वेबसाइट/नंबर हैं। आवेदन और भुगतान सिर्फ इन्हीं पर करें। आखिरी जांच: 15 अक्टूबर 2026
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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
वय वंदना कार्ड के लिए कौन पात्र है?
70 साल या उससे ज़्यादा उम्र का हर भारतीय नागरिक। कोई आय सीमा नहीं है। उम्र आधार कार्ड के अनुसार मानी जाती है।
क्या वय वंदना कार्ड के लिए पैसे लगते हैं?
योजना में कार्ड बनवाने का कोई सरकारी शुल्क नहीं है। ऐप या पोर्टल से खुद बना सकते हैं। CSC पर बनवाने पर वहां से पूछ लें।
परिवार पहले से आयुष्मान कार्ड में है, तो क्या बुजुर्ग को अलग से फायदा मिलेगा?
हां। 70+ सदस्यों को अलग से ₹5 लाख सालाना तक का टॉप-अप मिलता है, जो परिवार के 70 से कम उम्र के सदस्यों के साथ साझा नहीं होता।
मैं CGHS पेंशनभोगी हूं, क्या मुझे दोनों लाभ मिलेंगे?
नहीं। CGHS, ECHS या CAPF योजना वाले 70+ बुजुर्गों को अपनी पुरानी योजना या PM-JAY में से एक चुनना होता है।
मेरे पास निजी मेडिक्लेम/ESIC है, क्या मैं वय वंदना कार्ड बनवा सकता हूं?
हां। निजी स्वास्थ्य बीमा या ESIC वाले 70+ बुजुर्ग भी इस योजना के पात्र हैं।
शिकायत या जानकारी के लिए कहां फोन करें?
टोल-फ्री हेल्पलाइन 14555 पर।
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