🏥 स्वास्थ्य

केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (CGHS)

सूचीबद्ध सुविधाओं के माध्यम से केंद्र सरकार के कर्मचारियों, पेंशनभोगियों, और उनके आश्रितों को व्यापक स्वास्थ्य सेवा (ओपीडी, अस्पताल में भर्ती, निदान) प्रदान करती है।

🔗 आधिकारिक लिंक

📝 ऑनलाइन आवेदन करें

सेवारत कर्मचारी अपने कार्यालय/DDO के माध्यम से आवेदन करते हैं; पेंशनभोगी CGHS पोर्टल के माध्यम से CGHS कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

  1. सेवारत कर्मचारी अपने कार्यालय के आहरण एवं संवितरण अधिकारी (DDO) के माध्यम से CGHS कार्ड आवेदन जमा करते हैं।
  2. पेंशनभोगी पेंशन दस्तावेज़ों के साथ CGHS पोर्टल के माध्यम से सीधे ऑनलाइन आवेदन करते हैं।
  3. लागू सदस्यता का भुगतान करें और सूचीबद्ध अस्पतालों/वेलनेस केंद्रों में उपयोग के लिए एक प्लास्टिक CGHS कार्ड प्राप्त करें।
आवेदन शुरू करें

☎️ हेल्पलाइन

  • CGHS हेल्पलाइन
    1800-11-8797

📋 ज़रूरी दस्तावेज़

  • कर्मचारी/पेंशन पहचान प्रमाण
  • वेतन पर्ची या पेंशन भुगतान आदेश (PPO)
  • परिवार के सदस्यों की पासपोर्ट साइज़ फोटो

पात्रता

  • CGHS-कवर किए गए शहरों में केंद्र सरकार के कर्मचारी, पेंशनभोगी, और निर्दिष्ट श्रेणियां (कुछ स्वायत्त निकाय कर्मचारी, सांसद आदि)।

💵 शुल्क

मासिक/वार्षिक सदस्यतावेतन स्तर/पेंशन राशि के अनुसार भिन्न

⏱️ समयसीमा

  • CGHS कार्ड आमतौर पर आवेदन जमा करने और भुगतान के कुछ सप्ताह के भीतर जारी हो जाता है।

सामान्य प्रश्न (FAQs)

क्या CGHS लाभार्थी निजी अस्पतालों का उपयोग कर सकते हैं?
हां, CGHS वेलनेस केंद्रों और सरकारी अस्पतालों के अलावा, CGHS-सूचीबद्ध निजी अस्पतालों और डायग्नोस्टिक केंद्रों में CGHS-अनुमोदित दरों पर उपचार उपलब्ध है।

💬 Questions & Comments

This is a public discussion for this service — not official support. For account-specific help, use the helpline above.

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