केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (CGHS)
सूचीबद्ध सुविधाओं के माध्यम से केंद्र सरकार के कर्मचारियों, पेंशनभोगियों, और उनके आश्रितों को व्यापक स्वास्थ्य सेवा (ओपीडी, अस्पताल में भर्ती, निदान) प्रदान करती है।
🔗 आधिकारिक लिंक
- CGHS आधिकारिक पोर्टल Visit →
📝 ऑनलाइन आवेदन करें
सेवारत कर्मचारी अपने कार्यालय/DDO के माध्यम से आवेदन करते हैं; पेंशनभोगी CGHS पोर्टल के माध्यम से CGHS कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- सेवारत कर्मचारी अपने कार्यालय के आहरण एवं संवितरण अधिकारी (DDO) के माध्यम से CGHS कार्ड आवेदन जमा करते हैं।
- पेंशनभोगी पेंशन दस्तावेज़ों के साथ CGHS पोर्टल के माध्यम से सीधे ऑनलाइन आवेदन करते हैं।
- लागू सदस्यता का भुगतान करें और सूचीबद्ध अस्पतालों/वेलनेस केंद्रों में उपयोग के लिए एक प्लास्टिक CGHS कार्ड प्राप्त करें।
☎️ हेल्पलाइन
-
CGHS हेल्पलाइन1800-11-8797
📋 ज़रूरी दस्तावेज़
- कर्मचारी/पेंशन पहचान प्रमाण
- वेतन पर्ची या पेंशन भुगतान आदेश (PPO)
- परिवार के सदस्यों की पासपोर्ट साइज़ फोटो
✅ पात्रता
- CGHS-कवर किए गए शहरों में केंद्र सरकार के कर्मचारी, पेंशनभोगी, और निर्दिष्ट श्रेणियां (कुछ स्वायत्त निकाय कर्मचारी, सांसद आदि)।
💵 शुल्क
| मासिक/वार्षिक सदस्यता | वेतन स्तर/पेंशन राशि के अनुसार भिन्न |
⏱️ समयसीमा
- CGHS कार्ड आमतौर पर आवेदन जमा करने और भुगतान के कुछ सप्ताह के भीतर जारी हो जाता है।
❓ सामान्य प्रश्न (FAQs)
क्या CGHS लाभार्थी निजी अस्पतालों का उपयोग कर सकते हैं? ⌄
हां, CGHS वेलनेस केंद्रों और सरकारी अस्पतालों के अलावा, CGHS-सूचीबद्ध निजी अस्पतालों और डायग्नोस्टिक केंद्रों में CGHS-अनुमोदित दरों पर उपचार उपलब्ध है।
💬 Questions & Comments
This is a public discussion for this service — not official support. For account-specific help, use the helpline above.
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