HRA छूट कैलकुलेटर 2026: किराये पर कितना HRA टैक्स-फ्री

सीधा जवाब

HRA छूट तीन रकमों में से सबसे कम होती है: मिला HRA, किराया घटा (बेसिक + DA) का 10%, और (बेसिक + DA) का 50% या 40%। वित्त वर्ष 2026-27 से 50% की सीमा 8 शहरों में है: दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद। यह छूट सिर्फ पुरानी टैक्स व्यवस्था में मिलती है।

🏠 HRA छूट निकालें

कैसे इस्तेमाल करें

  1. वित्त वर्ष और शहर चुनें।
  2. सैलरी स्लिप से महीने का बेसिक, DA और HRA डालें, फिर महीने का किराया।
  3. साल के बीच नौकरी या घर बदला हो तो 'कितने महीने' में उतने महीने डालें। नतीजा तुरंत नीचे दिखेगा।

नियम और फॉर्मूला

  • छूट = तीन में सबसे कम: (1) मिला HRA, (2) किराया − वेतन का 10%, (3) वेतन का 50% (8 शहर) या 40% (बाकी)। वेतन = बेसिक + DA (जो रिटायरमेंट लाभ में गिना जाता है)।
  • 2026-27 में बदलाव: 1 अप्रैल 2026 से नया आयकर कानून, 2025 और आयकर नियम, 2026 लागू हैं। इनमें 50% वाले शहरों में बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद जोड़े गए। 2025-26 के लिए ये 40% में ही गिने जाएंगे।
  • सिर्फ पुरानी व्यवस्था: नई टैक्स व्यवस्था (जो अब डिफॉल्ट है) में HRA छूट नहीं मिलती।
  • सबूत: किराये की रसीद, किरायानामा, और साल का किराया ₹1 लाख से ज़्यादा हो तो मकान मालिक का PAN।

ध्यान दें

  • 8 शहरों वाला बदलाव आयकर नियम, 2026 की खबरों और टैक्स विशेषज्ञों के विश्लेषण पर आधारित है; आधिकारिक नियम हमने खुद नहीं पढ़ा। अपनी कंपनी या incometax.gov.in से पुष्टि करें।
  • अपने ही घर में रहते हुए या बिना किराया दिए HRA छूट न लें; जांच में पकड़े जाने पर टैक्स और जुर्माना लग सकता है।
  • यह टूल अनुमान देता है, टैक्स सलाह नहीं। पूरा टैक्स देखने के लिए इनकम टैक्स कैलकुलेटर देखें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

HRA छूट कैसे निकलती है?

तीन रकमों में से जो सबसे कम हो, उतना HRA टैक्स-फ्री है: (1) मिला हुआ HRA, (2) दिया गया किराया घटा वेतन का 10%, (3) वेतन का 50% (बड़े 8 शहरों में) या 40% (बाकी जगह)। यहां वेतन = बेसिक + DA।

2026-27 में 50% वाले शहर कौन-से हैं?

वित्त वर्ष 2026-27 से नए आयकर नियमों के अनुसार दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई के साथ बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद में भी 50% की सीमा है। 2025-26 तक सिर्फ पहले चार शहर थे।

क्या नई टैक्स व्यवस्था में HRA छूट मिलती है?

नहीं। HRA छूट सिर्फ पुरानी टैक्स व्यवस्था (old regime) में मिलती है। नई व्यवस्था में पूरा HRA टैक्स वाली आय में जुड़ता है। दोनों में कौन-सी सस्ती है, यह इनकम टैक्स कैलकुलेटर से देखें।

मकान मालिक का PAN कब देना होता है?

आम तौर पर जब साल का किराया ₹1 लाख से ज़्यादा हो, तो कंपनी को HRA छूट के लिए मकान मालिक का PAN देना होता है। किराये की रसीद और किरायानामा भी संभाल कर रखें।

माता-पिता को किराया देकर HRA ले सकते हैं?

हां, अगर घर उनके नाम है और आप सच में किराया (बैंक से) देते हैं। माता-पिता को वह किराया अपनी आय में दिखाना होगा। पति/पत्नी को किराया देकर छूट लेना आम तौर पर मान्य नहीं माना जाता।

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