त्रिपुरा वोटर आईडी कार्ड 2026: फॉर्म 6, e-EPIC और SIR का संशोधित कार्यक्रम

✓ जानकारी जांची गई: 14 अक्टूबर 2026

सीधा जवाब

त्रिपुरा में वोटर आईडी (EPIC) के लिए आवेदन भारत निर्वाचन आयोग के Voters' Service Portal (voters.eci.gov.in) या Voter Helpline ऐप से होता है; e-District पर नहीं। नया नाम फॉर्म 6 से और सुधार/पता बदलना/नया कार्ड फॉर्म 8 से होता है। त्रिपुरा में SIR टल गया है: नए कार्यक्रम में BLO का घर-घर सर्वे 6 नवंबर से 5 दिसंबर 2026, ड्राफ्ट सूची 12 दिसंबर 2026 और अंतिम सूची 15 फरवरी 2027 को है।

आवेदन
voters.eci.gov.in
नया नाम
फॉर्म 6 (18 साल; 17+ पहले से आवेदन)
हेल्पलाइन
1950
SIR
टला; घर-घर सर्वे 6 नवंबर 2026 से

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SIR की तारीख बदली: त्रिपुरा में SIR का घर-घर सर्वे अब 6 नवंबर से 5 दिसंबर 2026 तक होगा (पहले 15 सितंबर से था)। अंतिम वोटर लिस्ट 15 फरवरी 2027 को आएगी।

कौन वोटर बन सकता है

  • आप भारत के नागरिक हों।
  • जिस पते पर नाम जुड़वाना है, वहां आप आम तौर पर रहते हों (ordinary resident)। नाम उसी विधानसभा क्षेत्र में जुड़ता है जहां आप रहते हैं।
  • योग्यता तिथि (qualifying date) पर 18 साल पूरे हों। 2022 के कानूनी बदलाव के बाद साल में चार योग्यता तिथियां हैं: 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर।
  • 17 साल पूरे कर चुके युवा पहले से (advance) फॉर्म 6 भर सकते हैं; 18 साल पूरे होने वाली अगली तिथि के बाद नाम सूची में जुड़ता है।
  • आपका नाम पहले से किसी दूसरी जगह की वोटर लिस्ट में न हो। जगह बदली है तो नया फॉर्म 6 नहीं, फॉर्म 8 भरें।

कौन सा फॉर्म किस काम के लिए

फॉर्मकिस काम के लिए
फॉर्म 6पहली बार नाम जुड़वाना (नया वोटर)
फॉर्म 6Aविदेश में रहने वाले भारतीय नागरिक (Overseas Elector)
फॉर्म 6Bपहले से बने वोटर का आधार नंबर जोड़ना
फॉर्म 7किसी नाम पर आपत्ति या नाम हटाना (जैसे मृत्यु, स्थायी रूप से कहीं और चले जाना, दोहरा नाम)
फॉर्म 8पता बदलना (shifting), नाम/उम्र/फोटो जैसी गलती सुधारना, बिना सुधार के नया (replacement) कार्ड, दिव्यांग (PwD) के रूप में दर्ज कराना

फॉर्म में अपना विधानसभा क्षेत्र (Assembly Constituency) सही चुनें। सभी फॉर्म Voters' Service Portal पर ऑनलाइन भरे जा सकते हैं।

फॉर्म 6 के लिए ज़रूरी कागज़

ECI के फॉर्म 6 में दी गई सूची के अनुसार ये तैयार रखें (हर कागज़ की स्व-प्रमाणित कॉपी):

  • एक नई पासपोर्ट साइज़ रंगीन फोटो (4.5 x 3.5 सेमी, सफेद बैकग्राउंड, पूरा चेहरा सामने से)
  • जन्मतिथि का प्रमाण (कोई एक): जन्म प्रमाण पत्र, आधार, PAN कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जन्मतिथि वाला 10वीं/12वीं का प्रमाण पत्र, या भारतीय पासपोर्ट
  • पते का प्रमाण (कोई एक, आपके या माता-पिता/पति-पत्नी/बालिग संतान के नाम पर): उस पते का पानी/बिजली/गैस बिल (कम से कम 1 साल का), आधार, बैंक या डाकघर की चालू पासबुक, भारतीय पासपोर्ट, ज़मीन के राजस्व रिकॉर्ड, रजिस्टर्ड किरायानामा या रजिस्टर्ड बिक्री विलेख
  • आधार नंबर देना वैकल्पिक है; आधार नहीं है तो फॉर्म में "मेरे पास आधार नहीं है" वाला विकल्प चुन सकते हैं
  • परिवार का कोई सदस्य उसी पते पर पहले से वोटर है तो उसका नाम और EPIC नंबर लिख दें; इससे जांच आसान होती है

ऊपर की सूची में से कोई कागज़ न हो तो फॉर्म 6 में "कोई और दस्तावेज़" लिखने की जगह है, पर उसे मानना या न मानना निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) तय करता है। फॉर्म में झूठी जानकारी देना जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 के तहत अपराध है।

ऑनलाइन आवेदन: Voters' Service Portal या Voter Helpline ऐप

  1. voters.eci.gov.in खोलें (या फोन में ECI का Voter Helpline ऐप लें) और मोबाइल नंबर से OTP डालकर लॉगिन/रजिस्टर करें।
  2. नया नाम है तो फॉर्म 6 चुनें; पता बदलना या सुधार है तो फॉर्म 8।
  3. राज्य/UT में त्रिपुरा और अपना ज़िला व विधानसभा क्षेत्र चुनें।
  4. नाम, रिश्तेदार का नाम, जन्मतिथि और पूरा पता भरें; फोटो, जन्मतिथि और पते के प्रमाण अपलोड करें।
  5. जमा करने पर मिलने वाला रेफरेंस नंबर नोट करें; इसी से पोर्टल पर स्टेटस देखें।
  6. इसके बाद BLO आपके पते पर जांच कर सकता है। मंज़ूरी के बाद नाम वोटर लिस्ट में जुड़ता है और EPIC नंबर मिलता है।

ऑफलाइन आवेदन: BLO या ERO ऑफिस

ऑनलाइन न कर सकें तो फॉर्म 6/7/8 भरकर अपने इलाके के बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) को दें या अपने निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) के ऑफिस में जमा करें। फॉर्म CEO की वेबसाइट से डाउनलोड हो सकते हैं। जमा करते समय फॉर्म के नीचे वाली पावती (acknowledgement) पर नंबर ज़रूर लें।

  • अपना BLO कौन है, यह electoralsearch.eci.gov.in/pollingstation पर अपना मतदान केंद्र खोजकर देखें।
  • किसी भी सवाल के लिए वोटर हेल्पलाइन 1950 पर कॉल करें।

e-EPIC डाउनलोड और नया कार्ड

  • e-EPIC वोटर कार्ड का डिजिटल PDF है। इसे voters.eci.gov.in या Voter Helpline ऐप से डाउनलोड करें; OTP उसी मोबाइल पर आता है जो वोटर लिस्ट में आपके नाम से जुड़ा है।
  • मोबाइल नंबर वोटर रिकॉर्ड में नहीं है तो पोर्टल e-KYC (चेहरा पहचान) करवाता है, या फॉर्म 8 से मोबाइल नंबर जुड़वाएं।
  • EPIC नंबर याद न हो तो पहले नाम खोजें (नीचे देखें), फिर नंबर डालकर डाउनलोड करें।
  • कार्ड खो गया या खराब हो गया तो फॉर्म 8 में "बिना सुधार के replacement EPIC" चुनें।
  • e-EPIC को DigiLocker में भी रखा जा सकता है।

वोटर लिस्ट में नाम कैसे देखें

  1. electoralsearch.eci.gov.in खोलें।
  2. EPIC नंबर से, या नाम-रिश्तेदार का नाम-उम्र-ज़िला भरकर खोजें।
  3. नाम मिल जाए तो भाग (part) संख्या, क्रम संख्या और मतदान केंद्र नोट करें।
  4. पूरी वोटर लिस्ट (PDF) voters.eci.gov.in पर "Download Electoral Roll" में राज्य चुनकर मिलती है।

नाम नहीं मिला तो वोटर कार्ड होने के बावजूद आप वोट नहीं डाल पाएंगे। ऐसे में फॉर्म 6 भरें या BLO/ERO से संपर्क करें। चुनाव से काफी पहले नाम जांच लें, ताकि सुधार का समय मिले।

SIR: त्रिपुरा का नया कार्यक्रम

ECI के 14 मई 2026 के कार्यक्रम में त्रिपुरा में ड्राफ्ट सूची 21 अक्टूबर 2026 को आनी थी, लेकिन 28 सितंबर के ग्राम समिति (Village Committee) चुनावों के कारण ECI ने कार्यक्रम बदल दिया। आकाशवाणी (10 सितंबर 2026) पर अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी के हवाले से बताया गया नया कार्यक्रम:

चरणनई तारीख
योग्यता तिथि1 जनवरी 2027
BLO का घर-घर सर्वे6 नवंबर से 5 दिसंबर 2026
ड्राफ्ट वोटर लिस्ट12 दिसंबर 2026
अंतिम वोटर लिस्ट15 फरवरी 2027

SIR में BLO आपके घर गणना फॉर्म (Enumeration Form) लेकर आएंगे; उसे भरकर समय पर लौटाएं। तब तक नया नाम, सुधार या पता बदलना फॉर्म 6/8 से सामान्य तरीके से हो सकता है।

आवेदन अटका या खारिज हुआ: क्या करें

समस्याक्या करें
स्टेटस बहुत दिन से एक जगह अटकारेफरेंस नंबर लेकर BLO या ERO ऑफिस में पूछें, या 1950 पर कॉल करें
पते या उम्र का प्रमाण नहीं माना गयाफॉर्म 6 की सूची वाला कोई दूसरा कागज़ लगाकर दोबारा आवेदन करें
गलत नाम/उम्र/फोटो के साथ कार्ड बनाफॉर्म 8 में "Correction of Entries" चुनें
नाम कट गयाफॉर्म 6 से दोबारा नाम जुड़वाएं; ERO के फैसले से असहमत हैं तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 24 के तहत पहले ज़िला निर्वाचन अधिकारी (DEO) और फिर मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) के पास अपील हो सकती है
कोई और शिकायतvoters.eci.gov.in/home/ngsp पर शिकायत दर्ज करें

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

त्रिपुरा में SIR कब होगा?

संशोधित कार्यक्रम में योग्यता तिथि 1 जनवरी 2027 है; BLO का घर-घर सर्वे 6 नवंबर से 5 दिसंबर 2026, ड्राफ्ट सूची 12 दिसंबर 2026 और अंतिम सूची 15 फरवरी 2027 को है।

त्रिपुरा में वोटर कार्ड e-District पर बनता है?

नहीं। वोटर कार्ड भारत निर्वाचन आयोग बनाता है; आवेदन voters.eci.gov.in, Voter Helpline ऐप या BLO के ज़रिए होता है।

18 साल का होने से पहले आवेदन कर सकते हैं?

हां। 17 साल पूरे होने पर फॉर्म 6 पहले से भरा जा सकता है। साल की चार योग्यता तिथियों (1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर) में से जिस तिथि पर आप 18 के होंगे, उसके बाद नाम जुड़ता है।

पता बदल गया है, कौन सा फॉर्म भरें?

फॉर्म 8 में "Shifting of Residence" चुनें। इससे पुराने पते से नाम हटकर नए पते पर जुड़ता है और नया कार्ड बनता है। नया फॉर्म 6 न भरें, वरना दो जगह नाम हो सकता है।

वोटर कार्ड खो गया, क्या करें?

e-EPIC तुरंत voters.eci.gov.in या Voter Helpline ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। प्लास्टिक कार्ड दोबारा चाहिए तो फॉर्म 8 में replacement EPIC चुनें।

वोटर हेल्पलाइन नंबर क्या है?

राष्ट्रीय वोटर हेल्पलाइन 1950 है।

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