लक्षद्वीप वोटर आईडी कार्ड 2026: फॉर्म 6, e-EPIC और SIR की वोटर लिस्ट
सीधा जवाब
लक्षद्वीप में वोटर आईडी (EPIC) के लिए आवेदन भारत निर्वाचन आयोग के Voters' Service Portal (voters.eci.gov.in) या Voter Helpline ऐप से होता है; कोई अलग UT ई-पोर्टल नहीं लगता। नया नाम फॉर्म 6 से और सुधार/पता बदलना/नया कार्ड फॉर्म 8 से होता है। लक्षद्वीप में SIR पूरा हो चुका है; अंतिम वोटर लिस्ट 14 फरवरी 2026 को छपी।
- आवेदन
- voters.eci.gov.in
- नया नाम
- फॉर्म 6 (18 साल; 17+ पहले से आवेदन)
- हेल्पलाइन
- 1950
- SIR
- पूरा (अंतिम सूची 14 फरवरी 2026)
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ध्यान दें: 18 साल पूरे करने वाले युवा हर तिमाही की योग्यता तिथि के हिसाब से नाम जुड़वा सकते हैं। लक्षद्वीप में नए नाम पूरक सूची (supplement) में दिखते हैं।
कौन वोटर बन सकता है
- आप भारत के नागरिक हों।
- जिस पते पर नाम जुड़वाना है, वहां आप आम तौर पर रहते हों (ordinary resident)। नाम उसी द्वीप/मतदान केंद्र की सूची में जुड़ता है जहां आप रहते हैं।
- योग्यता तिथि (qualifying date) पर 18 साल पूरे हों। 2022 के कानूनी बदलाव के बाद साल में चार योग्यता तिथियां हैं: 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर।
- 17 साल पूरे कर चुके युवा पहले से (advance) फॉर्म 6 भर सकते हैं; 18 साल पूरे होने वाली अगली तिथि के बाद नाम सूची में जुड़ता है।
- आपका नाम पहले से किसी दूसरी जगह की वोटर लिस्ट में न हो। जगह बदली है तो नया फॉर्म 6 नहीं, फॉर्म 8 भरें।
कौन सा फॉर्म किस काम के लिए
| फॉर्म | किस काम के लिए |
|---|---|
| फॉर्म 6 | पहली बार नाम जुड़वाना (नया वोटर) |
| फॉर्म 6A | विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिक (Overseas Elector) |
| फॉर्म 6B | पहले से बने वोटर का आधार नंबर जोड़ना |
| फॉर्म 7 | किसी नाम पर आपत्ति या नाम हटाना (जैसे मृत्यु, स्थायी रूप से कहीं और चले जाना, दोहरा नाम) |
| फॉर्म 8 | पता बदलना (shifting), नाम/उम्र/फोटो जैसी गलती सुधारना, बिना सुधार के नया (replacement) कार्ड, दिव्यांग (PwD) के रूप में दर्ज कराना |
यह UT बिना विधानसभा वाला है, इसलिए फॉर्म में विधानसभा क्षेत्र की जगह संसदीय क्षेत्र (Parliamentary Constituency) लिखा जाता है (फॉर्म 6 में यही नियम लिखा है)।
फॉर्म 6 के लिए ज़रूरी कागज़
ECI के फॉर्म 6 में दी गई सूची के अनुसार ये तैयार रखें (हर कागज़ की स्व-प्रमाणित कॉपी):
- एक नई पासपोर्ट साइज़ रंगीन फोटो (4.5 x 3.5 सेमी, सफेद बैकग्राउंड, पूरा चेहरा सामने से)
- जन्मतिथि का प्रमाण (कोई एक): जन्म प्रमाण पत्र, आधार, PAN कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जन्मतिथि वाला 10वीं/12वीं का प्रमाण पत्र, या भारतीय पासपोर्ट
- पते का प्रमाण (कोई एक, आपके या माता-पिता/पति-पत्नी/बालिग संतान के नाम पर): उस पते का पानी/बिजली/गैस बिल (कम से कम 1 साल का), आधार, बैंक या डाकघर की चालू पासबुक, भारतीय पासपोर्ट, ज़मीन के राजस्व रिकॉर्ड, रजिस्टर्ड किरायानामा या रजिस्टर्ड बिक्री विलेख
- आधार नंबर देना वैकल्पिक है; आधार नहीं है तो फॉर्म में "मेरे पास आधार नहीं है" वाला विकल्प चुन सकते हैं
- परिवार का कोई सदस्य उसी पते पर पहले से वोटर है तो उसका नाम और EPIC नंबर लिख दें; इससे जांच आसान होती है
ऊपर की सूची में से कोई कागज़ न हो तो फॉर्म 6 में "कोई और दस्तावेज़" लिखने की जगह है, पर उसे मानना या न मानना निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) तय करता है। फॉर्म में झूठी जानकारी देना जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 के तहत अपराध है।
ऑनलाइन आवेदन: Voters' Service Portal या Voter Helpline ऐप
- voters.eci.gov.in खोलें (या फोन में ECI का Voter Helpline ऐप लें) और मोबाइल नंबर से OTP डालकर लॉगिन/रजिस्टर करें।
- नया नाम है तो फॉर्म 6 चुनें; पता बदलना या सुधार है तो फॉर्म 8।
- राज्य/UT में लक्षद्वीप और अपना ज़िला व संसदीय क्षेत्र (लक्षद्वीप) चुनें।
- नाम, रिश्तेदार का नाम, जन्मतिथि और पूरा पता भरें; फोटो, जन्मतिथि और पते के प्रमाण अपलोड करें।
- जमा करने पर मिलने वाला रेफरेंस नंबर नोट करें; इसी से पोर्टल पर स्टेटस देखें।
- इसके बाद BLO आपके पते पर जांच कर सकता है। मंज़ूरी के बाद नाम वोटर लिस्ट में जुड़ता है और EPIC नंबर मिलता है।
ऑफलाइन आवेदन: BLO या ERO ऑफिस
ऑनलाइन न कर सकें तो फॉर्म 6/7/8 भरकर अपने इलाके के बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) को दें या निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) के ऑफिस में जमा करें। फॉर्म CEO की वेबसाइट से डाउनलोड हो सकते हैं। जमा करते समय फॉर्म के नीचे वाली पावती (acknowledgement) पर नंबर ज़रूर लें।
- अपना BLO कौन है, यह electoralsearch.eci.gov.in/pollingstation पर अपना मतदान केंद्र खोजकर देखें, या CEO की वेबसाइट ceolakshadweep.gov.in देखें।
- किसी भी सवाल के लिए वोटर हेल्पलाइन 1950 पर कॉल करें।
e-EPIC डाउनलोड और नया कार्ड
- e-EPIC वोटर कार्ड का डिजिटल PDF है। इसे voters.eci.gov.in या Voter Helpline ऐप से डाउनलोड करें; OTP उसी मोबाइल पर आता है जो वोटर लिस्ट में आपके नाम से जुड़ा है।
- मोबाइल नंबर वोटर रिकॉर्ड में नहीं है तो पोर्टल e-KYC (चेहरा पहचान) करवाता है, या फॉर्म 8 से मोबाइल नंबर जुड़वाएं।
- EPIC नंबर याद न हो तो पहले नाम खोजें (नीचे देखें), फिर नंबर डालकर डाउनलोड करें।
- कार्ड खो गया या खराब हो गया तो फॉर्म 8 में "बिना सुधार के replacement EPIC" चुनें।
- e-EPIC को DigiLocker में भी रखा जा सकता है।
वोटर लिस्ट में नाम कैसे देखें
- electoralsearch.eci.gov.in खोलें।
- EPIC नंबर से, या नाम-रिश्तेदार का नाम-उम्र-ज़िला भरकर खोजें।
- नाम मिल जाए तो भाग (part) संख्या, क्रम संख्या और मतदान केंद्र नोट करें।
- SIR की अंतिम वोटर लिस्ट और उसके बाद की पूरक (supplement) सूचियां ceolakshadweep.gov.in पर मिलती हैं।
नाम नहीं मिला तो वोटर कार्ड होने के बावजूद आप वोट नहीं डाल पाएंगे। ऐसे में फॉर्म 6 भरें या BLO/ERO से संपर्क करें। चुनाव से काफी पहले नाम जांच लें, ताकि सुधार का समय मिले।
SIR: लक्षद्वीप में क्या हुआ
ECI ने अक्टूबर 2025 में SIR के दूसरे चरण में लक्षद्वीप को शामिल किया था। CEO लक्षद्वीप के पोर्टल के अनुसार:
- ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 16 दिसंबर 2025 को छपी।
- SIR अंतिम वोटर लिस्ट 2026 14 फरवरी 2026 को प्रकाशित हुई।
- इसके बाद 10 अप्रैल 2026 को दूसरी तिमाही (Quarter 2) की पूरक सूची भी छपी; यानी नए नाम हर तिमाही जुड़ रहे हैं।
SIR पूरा है। नाम जोड़ना, हटाना और सुधार अब फॉर्म 6, 7 और 8 से सामान्य तरीके से होता है।
आवेदन अटका या खारिज हुआ: क्या करें
| समस्या | क्या करें |
|---|---|
| स्टेटस बहुत दिन से एक जगह अटका | रेफरेंस नंबर लेकर BLO या ERO ऑफिस में पूछें, या 1950 पर कॉल करें |
| पते या उम्र का प्रमाण नहीं माना गया | फॉर्म 6 की सूची वाला कोई दूसरा कागज़ लगाकर दोबारा आवेदन करें |
| गलत नाम/उम्र/फोटो के साथ कार्ड बना | फॉर्म 8 में "Correction of Entries" चुनें |
| नाम कट गया | फॉर्म 6 से दोबारा नाम जुड़वाएं; ERO के फैसले से असहमत हैं तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 24 के तहत पहले ज़िला निर्वाचन अधिकारी (DEO) और फिर मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) के पास अपील हो सकती है |
| कोई और शिकायत | voters.eci.gov.in/home/ngsp पर शिकायत दर्ज करें |
Official links
ये सरकारी वेबसाइट/नंबर हैं। आवेदन और भुगतान सिर्फ इन्हीं पर करें। आखिरी जांच: 14 अक्टूबर 2026
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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
लक्षद्वीप में वोटर कार्ड कहां से बनता है?
voters.eci.gov.in या Voter Helpline ऐप पर फॉर्म 6 भरकर, या अपने BLO/ERO के पास फॉर्म जमा करके।
लक्षद्वीप में SIR के बाद मेरा नाम कट गया, अब क्या करूं?
SIR की अंतिम सूची 14 फरवरी 2026 को आ चुकी है। अब नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 6 भरें (ऑनलाइन voters.eci.gov.in पर या BLO के ज़रिए)। ERO के फैसले से असहमत हैं तो पहले ज़िला निर्वाचन अधिकारी (DEO) और फिर CEO के पास अपील हो सकती है।
18 साल का होने से पहले आवेदन कर सकते हैं?
हां। 17 साल पूरे होने पर फॉर्म 6 पहले से भरा जा सकता है। साल की चार योग्यता तिथियों (1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर) में से जिस तिथि पर आप 18 के होंगे, उसके बाद नाम जुड़ता है।
पता बदल गया है, कौन सा फॉर्म भरें?
फॉर्म 8 में "Shifting of Residence" चुनें। इससे पुराने पते से नाम हटकर नए पते पर जुड़ता है और नया कार्ड बनता है। नया फॉर्म 6 न भरें, वरना दो जगह नाम हो सकता है।
वोटर कार्ड खो गया, क्या करें?
e-EPIC तुरंत voters.eci.gov.in या Voter Helpline ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। प्लास्टिक कार्ड दोबारा चाहिए तो फॉर्म 8 में replacement EPIC चुनें।
वोटर हेल्पलाइन नंबर क्या है?
राष्ट्रीय वोटर हेल्पलाइन 1950 है।
दूसरे राज्यों में वोटर आईडी कार्ड
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