लक्षद्वीप डोमिसाइल (निवास) प्रमाण पत्र 2026: ऑनलाइन आवेदन और मदद

✓ जानकारी जांची गई: 14 अक्टूबर 2026

सीधा जवाब

लक्षद्वीप में Domicile/Residence Certificate (निवास प्रमाण पत्र) और Nativity Certificate (मूल निवासी प्रमाण पत्र) प्रशासन का राजस्व विभाग देता है। विभाग के अनुसार दोनों का आवेदन राष्ट्रीय सेवा पोर्टल serviceonline.gov.in (ServicePlus) पर होता है। ऑनलाइन में दिक्कत हो तो अपने द्वीप के राजस्व उप-मंडल में डिप्टी कलेक्टर/BDO कार्यालय से मदद लें।

प्रमाण पत्र
Domicile/Residence, Nativity
ऑनलाइन
serviceonline.gov.in
विभाग
राजस्व विभाग, कवरत्ती
द्वीप पर
डिप्टी कलेक्टर / BDO (राजस्व उप-मंडल)

🏪 निवास प्रमाण पत्र फॉर्म खुद न भर पाएं तो नज़दीकी CSC (जन सेवा केंद्र) पर भरवाएं: लक्षद्वीप के CSC सेंटर · अपने पास का CSC

कौन सा प्रमाण पत्र चाहिए

  • Domicile/Residence Certificate: यह बताता है कि आप लक्षद्वीप के निवासी हैं। दाखिले, भर्ती और योजनाओं में निवास के सबूत के लिए मांगा जाता है।
  • Nativity Certificate: यह मूल निवासी (native) होने का प्रमाण है। कुछ भर्तियां और योजनाएं यही मांगती हैं।
  • Resident ID Card: राजस्व विभाग की सूची में यह भी एक अलग सेवा है।

भर्ती या दाखिले के फॉर्म में साफ देखें कि Domicile मांगा है या Nativity। ST होने का सबूत अलग है: लक्षद्वीप ST प्रमाण पत्र।

serviceonline.gov.in पर आवेदन

  1. serviceonline.gov.in खोलें। लक्षद्वीप प्रशासन की वेबसाइट पर राजस्व सेवाओं के सामने यही लिंक दिया गया है।
  2. पहली बार हैं तो Registration से अकाउंट बनाएं, फिर लॉगिन करें।
  3. लक्षद्वीप की Domicile/Residence Certificate या Nativity Certificate सेवा चुनें।
  4. फॉर्म भरें और पोर्टल पर मांगे गए कागज़ अपलोड करें; फीस दिखे तो भरें।
  5. आवेदन जमा करके आवेदन संख्या संभाल कर रखें और Track Application से स्थिति देखें।

ServicePlus पर कई राज्यों की सेवाएं हैं। सेवा चुनते समय ध्यान रखें कि वह लक्षद्वीप की हो।

कागज़ पहले से तैयार रखें

आधिकारिक सूची हमें किसी खुले पेज पर नहीं मिली; पोर्टल पर सेवा चुनने के बाद सूची दिखती है। आम तौर पर ये कागज़ काम आते हैं:

  • आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज़ फोटो
  • जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं का प्रमाण पत्र (जन्मतिथि के लिए)
  • राशन कार्ड या दूसरा पते का सबूत
  • माता-पिता के निवास/नेटिविटी के कागज़, अगर हों

यह सूची आधिकारिक नहीं है, सिर्फ तैयारी के लिए है। पोर्टल या डिप्टी कलेक्टर/BDO कार्यालय जो मांगे, वही मान्य है।

द्वीप पर कार्यालय और संपर्क

राजस्व विभाग के अनुसार प्रमाण पत्र ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह दिए जाते हैं। हर द्वीप के राजस्व उप-मंडल में डिप्टी कलेक्टर / खंड विकास अधिकारी (BDO) तैनात हैं।

  • मुख्यालय: कलेक्ट्रेट, राजस्व भवन, कवरत्ती 682555
  • फोन: 04896-262384, 04896-263440
  • ईमेल: addl.dm-lk[at]nic[dot]in
  • फीस, समय सीमा, निवास की अवधि और वैधता किसी आधिकारिक पेज पर हमें नहीं मिली; आवेदन से पहले कार्यालय से पूछ लें।

आवेदन क्यों अटकता है, और क्या करें

वजहहल
गलत राज्य की सेवा चुनीserviceonline.gov.in पर लक्षद्वीप की सेवा ही चुनें
Domicile की जगह Nativity (या उल्टा) चाहिए थाफॉर्म/विज्ञापन में मांगा गया प्रमाण पत्र देखकर सही सेवा में आवेदन करें
कागज़ धुंधले या अधूरेसाफ स्कैन कॉपी दोबारा अपलोड करें
नाम/जन्मतिथि कागज़ों में अलगआधार, जन्म प्रमाण और राशन कार्ड में एक जैसी जानकारी कराएं

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

लक्षद्वीप डोमिसाइल प्रमाण पत्र कहां बनता है?

राजस्व विभाग के अनुसार serviceonline.gov.in पर Domicile/Residence Certificate सेवा में आवेदन होता है। ऑफलाइन मदद के लिए अपने द्वीप के डिप्टी कलेक्टर/BDO कार्यालय जाएं।

Domicile और Nativity Certificate में क्या फर्क है?

Domicile/Residence निवास बताता है, Nativity मूल निवासी होना। दोनों अलग सेवाएं हैं; जिस काम के लिए चाहिए उसके फॉर्म में लिखा प्रमाण पत्र ही बनवाएं।

फीस और समय सीमा कितनी है?

किसी आधिकारिक पेज पर हमें इनका ब्योरा नहीं मिला। आवेदन करते समय पोर्टल पर जो शुल्क दिखे वही मान्य है; समय के लिए कार्यालय से पूछें।

मदद के लिए किससे संपर्क करें?

कलेक्ट्रेट, राजस्व भवन, कवरत्ती: फोन 04896-262384, 04896-263440।

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