पश्चिम बंगाल स्थायी निवास (डोमिसाइल) प्रमाण पत्र 2026: कौन देता है और कैसे बनवाएं
सीधा जवाब
पश्चिम बंगाल में निवास का प्रमाण पत्र Permanent Residence Certificate कहलाता है। गृह एवं पर्वतीय मामले विभाग के 24 दिसंबर 2025 के पत्र के अनुसार इसे ज़िलाधिकारी (DM), अतिरिक्त ज़िलाधिकारी (सामान्य) और SDO जारी करते हैं; कोलकाता में कलेक्टर, कोलकाता। आवेदन e-District पोर्टल पर ऑनलाइन या जारी करने वाले अधिकारी के दफ्तर में ऑफलाइन होता है।
- पोर्टल
- edistrict.wb.gov.in
- जारी करते हैं
- DM / ADM (सामान्य) / SDO
- कोलकाता में
- कलेक्टर, कोलकाता
- आवेदन
- ऑनलाइन (e-District) या ऑफलाइन
🏪 निवास प्रमाण पत्र फॉर्म खुद न भर पाएं तो नज़दीकी CSC (जन सेवा केंद्र) पर भरवाएं: पश्चिम बंगाल के CSC सेंटर · अपने पास का CSC
मतदाता सूची (SIR) के लिए: ऑल इंडिया रेडियो (फरवरी 2026) के अनुसार चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में SIR के दौरान स्थायी निवास प्रमाण पत्र को मान्य दस्तावेज़ माना है, लेकिन सिर्फ वही प्रमाण पत्र जो तय (designated) अधिकारी ने जारी किया हो। इसलिए प्रमाण पत्र DM, ADM (सामान्य), SDO या कोलकाता में कलेक्टर से ही बनवाएं।
कौन जारी करता है
| इलाका | जारी करने वाले अधिकारी |
|---|---|
| कोलकाता को छोड़कर पूरा राज्य | ज़िलाधिकारी (DM), अतिरिक्त ज़िलाधिकारी (सामान्य), सब-डिवीज़नल ऑफिसर (SDO) |
| कोलकाता | कलेक्टर, कोलकाता |
दक्षिण 24 परगना के एक ब्लॉक पेज के अनुसार निवास प्रमाण पत्र का आवेदन e-District पोर्टल से होता है और संबंधित SDO मंज़ूरी देते हैं। आम तौर पर आप अपने सब-डिवीज़न के SDO दफ्तर में आवेदन करेंगे।
क्या-क्या तैयार रखें
आधिकारिक कागज़-सूची हमें खुलने वाले पेज पर नहीं मिली; पोर्टल या दफ्तर जो मांगे वही दें। आम तौर पर ये पास रखें:
- फोटो और आधार / वोटर कार्ड
- उम्र का सबूत: जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल का प्रमाण पत्र
- निवास का सबूत: ज़मीन/मकान के कागज़ (दलील, खतियान), बिजली बिल, राशन कार्ड, पुरानी वोटर लिस्ट में नाम
- लंबे समय से रहने के पुराने कागज़, जितने हों
e-District पर ऑनलाइन आवेदन
- edistrict.wb.gov.in पर रजिस्टर करें और लॉगिन करें।
- निवास (Residence) प्रमाण पत्र की सेवा चुनें और फॉर्म भरें।
- कागज़ अपलोड करें, आवेदन जमा करें और आवेदन नंबर नोट करें।
- जांच के बाद SDO/DM कार्यालय से मंज़ूरी मिलने पर प्रमाण पत्र पोर्टल से या दफ्तर से लें।
खुद ऑनलाइन न कर पाएं तो बांग्ला सहायता केंद्र (BSK) या नज़दीकी CSC से मदद लें: CSC लोकेटर। या सीधे SDO/DM दफ्तर में ऑफलाइन आवेदन करें।
आवेदन क्यों अटकता है, और क्या करें
| वजह | हल |
|---|---|
| निवास का पुराना सबूत नहीं | खतियान/दलील, पुरानी वोटर लिस्ट, पुराना राशन कार्ड या स्कूल रिकॉर्ड लगाएं |
| नाम/पता कागज़ों में अलग | आधार, वोटर कार्ड और राशन कार्ड में एक जैसी जानकारी कराएं |
| गलत दफ्तर/अधिकारी से प्रमाण पत्र बना | DM, ADM (सामान्य), SDO या कोलकाता में कलेक्टर से ही बनवाएं |
| जांच में देर | आवेदन नंबर लेकर SDO दफ्तर में संपर्क करें |
Official links
ये सरकारी वेबसाइट/नंबर हैं। आवेदन और भुगतान सिर्फ इन्हीं पर करें। आखिरी जांच: 15 अक्टूबर 2026
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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
पश्चिम बंगाल में स्थायी निवास प्रमाण पत्र कौन देता है?
गृह एवं पर्वतीय मामले विभाग के 24.12.2025 के पत्र के अनुसार DM, ADM (सामान्य) और SDO; कोलकाता में कलेक्टर, कोलकाता।
क्या ऑनलाइन आवेदन हो सकता है?
हां। उसी पत्र के अनुसार आवेदन पश्चिम बंगाल e-District पोर्टल पर ऑनलाइन या जारी करने वाले अधिकारी के दफ्तर में ऑफलाइन हो सकता है।
क्या यह प्रमाण पत्र SIR (मतदाता सूची) में चलेगा?
ऑल इंडिया रेडियो (फरवरी 2026) के अनुसार चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में SIR के लिए इसे मान्य दस्तावेज़ माना है, अगर यह तय अधिकारी ने जारी किया हो।
फीस और समय कितना है?
हमें शुल्क और समय सीमा किसी खुलने वाले आधिकारिक पेज पर नहीं मिली। आवेदन के समय पोर्टल या SDO दफ्तर से पूछ लें।
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