🆔 पहचान दस्तावेज़

अधिवास / निवास प्रमाण पत्र

राज्य द्वारा जारी एक दस्तावेज़ जो प्रमाणित करता है कि व्यक्ति उस राज्य का स्थायी निवासी है, आमतौर पर शिक्षा प्रवेश, राज्य सरकार की नौकरियों और छात्रवृत्तियों के लिए आवश्यक होता है।

🔗 आधिकारिक लिंक

📝 ऑनलाइन आवेदन करें

  1. अपने राज्य के ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जाएं और रजिस्टर/लॉगिन करें।
  2. अधिवास/निवास प्रमाण पत्र सेवा चुनें और निवास इतिहास के साथ आवेदन भरें।
  3. निरंतर निवास साबित करने वाले सहायक दस्तावेज़ अपलोड करें।
  4. प्रमाण पत्र जारी करने से पहले तहसीलदार/राजस्व अधिकारी द्वारा आवेदन सत्यापित किया जाता है।
आवेदन शुरू करें

📄 फॉर्म डाउनलोड करें

📍 स्थिति ट्रैक करें

स्थिति जांचें

☎️ हेल्पलाइन

  • अपने स्थानीय तहसील / राजस्व कार्यालय से संपर्क करें
    N/A

📋 ज़रूरी दस्तावेज़

  • आवश्यक अवधि (कई वर्षों) के लिए निवास प्रमाण
  • आधार कार्ड
  • स्व-घोषणा शपथ पत्र

पात्रता

  • राज्य द्वारा निर्धारित न्यूनतम अवधि (आमतौर पर 3–15 वर्ष) से उस राज्य का निवासी

💵 शुल्क

आवेदन शुल्कलगभग ₹10 – ₹50 (राज्य अनुसार)

⏱️ समयसीमा

  • राजस्व अधिकारियों द्वारा सत्यापन के अधीन, आमतौर पर 15-30 दिनों के भीतर जारी होता है।

सामान्य प्रश्न (FAQs)

डोमिसाइल प्रमाण पत्र कितने समय तक वैध है?
यह आमतौर पर समाप्त नहीं होता, लेकिन कुछ संस्थान नए आवेदनों के लिए पिछले 6–12 महीनों में जारी प्रमाण पत्र मांगते हैं।
डोमिसाइल प्रमाण पत्र की ज़रूरत क्यों है?
यह आमतौर पर राज्य कोटे के कॉलेज प्रवेश, राज्य सरकार की नौकरी आवेदनों, और कुछ राज्य कल्याण योजनाओं के लिए ज़रूरी होता है।
जारी होने में कितना समय लगता है?
सत्यापन के बाद आमतौर पर 15–30 दिन, हालांकि यह राज्य और स्थानीय राजस्व अधिकारियों की फील्ड जांच की गति पर निर्भर करता है।

💬 Questions & Comments

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