💰 वित्त और कर

आधार-पैन लिंकिंग

वित्तीय लेनदेन और कर फाइलिंग के लिए अपने पैन को सक्रिय रखने हेतु अपने आधार नंबर को पैन कार्ड से जोड़ना अनिवार्य है।

🔗 आधिकारिक लिंक

📝 ऑनलाइन आवेदन करें

पैन और आधार नंबरों का उपयोग करके ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन लिंक करें; अधिसूचित समय सीमा के बाद लिंक करने पर एक छोटा शुल्क लागू होता है।

  1. ई-फाइलिंग पोर्टल पर 'आधार लिंक करें' सेक्शन पर जाएं (इस चरण के लिए लॉगिन आवश्यक नहीं)।
  2. कार्ड पर छपे अनुसार पैन और आधार नंबर दर्ज करें।
  3. यदि नियत तारीख के बाद लिंक कर रहे हैं तो ई-पे टैक्स के माध्यम से लागू विलंब शुल्क का भुगतान करें।
  4. अनुरोध जमा करें; लिंकिंग स्थिति आमतौर पर कुछ दिनों के भीतर अपडेट हो जाती है।
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☎️ हेल्पलाइन

  • आयकर / पैन हेल्पलाइन
    1800-103-0025

📋 ज़रूरी दस्तावेज़

  • पैन कार्ड
  • आधार कार्ड

पात्रता

  • आधार प्राप्त करने के लिए पात्र सभी पैन धारक, कुछ छूट प्राप्त श्रेणियों को छोड़कर (जैसे असम, मेघालय, जम्मू-कश्मीर के निवासी, एनआरआई, और कुछ अधिसूचनाओं में एक निश्चित आयु से अधिक)।

💵 शुल्क

विलंबित लिंकिंग शुल्क₹1,000 (यदि अधिसूचित समय सीमा के बाद लिंक किया जाए)

⏱️ समयसीमा

  • सफल भुगतान और जमा करने के कुछ दिनों के भीतर स्थिति आमतौर पर अपडेट हो जाती है।

सामान्य प्रश्न (FAQs)

यदि मैं आधार को पैन से लिंक नहीं करता तो क्या होगा?
बिना लिंक किया गया पैन निष्क्रिय हो जाता है, जो लिंक होने तक ITR फाइलिंग, टीडीएस क्रेडिट, और विभिन्न वित्तीय लेनदेन को रोक सकता है।

💬 Questions & Comments

This is a public discussion for this service — not official support. For account-specific help, use the helpline above.

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