आधार-पैन लिंकिंग
वित्तीय लेनदेन और कर फाइलिंग के लिए अपने पैन को सक्रिय रखने हेतु अपने आधार नंबर को पैन कार्ड से जोड़ना अनिवार्य है।
🔗 आधिकारिक लिंक
- आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल — आधार लिंक करें Visit →
📝 ऑनलाइन आवेदन करें
पैन और आधार नंबरों का उपयोग करके ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन लिंक करें; अधिसूचित समय सीमा के बाद लिंक करने पर एक छोटा शुल्क लागू होता है।
- ई-फाइलिंग पोर्टल पर 'आधार लिंक करें' सेक्शन पर जाएं (इस चरण के लिए लॉगिन आवश्यक नहीं)।
- कार्ड पर छपे अनुसार पैन और आधार नंबर दर्ज करें।
- यदि नियत तारीख के बाद लिंक कर रहे हैं तो ई-पे टैक्स के माध्यम से लागू विलंब शुल्क का भुगतान करें।
- अनुरोध जमा करें; लिंकिंग स्थिति आमतौर पर कुछ दिनों के भीतर अपडेट हो जाती है।
📍 स्थिति ट्रैक करें
☎️ हेल्पलाइन
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आयकर / पैन हेल्पलाइन1800-103-0025
📋 ज़रूरी दस्तावेज़
- पैन कार्ड
- आधार कार्ड
✅ पात्रता
- आधार प्राप्त करने के लिए पात्र सभी पैन धारक, कुछ छूट प्राप्त श्रेणियों को छोड़कर (जैसे असम, मेघालय, जम्मू-कश्मीर के निवासी, एनआरआई, और कुछ अधिसूचनाओं में एक निश्चित आयु से अधिक)।
💵 शुल्क
| विलंबित लिंकिंग शुल्क | ₹1,000 (यदि अधिसूचित समय सीमा के बाद लिंक किया जाए) |
⏱️ समयसीमा
- सफल भुगतान और जमा करने के कुछ दिनों के भीतर स्थिति आमतौर पर अपडेट हो जाती है।
❓ सामान्य प्रश्न (FAQs)
यदि मैं आधार को पैन से लिंक नहीं करता तो क्या होगा? ⌄
बिना लिंक किया गया पैन निष्क्रिय हो जाता है, जो लिंक होने तक ITR फाइलिंग, टीडीएस क्रेडिट, और विभिन्न वित्तीय लेनदेन को रोक सकता है।
💬 Questions & Comments
This is a public discussion for this service — not official support. For account-specific help, use the helpline above.
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