चंडीगढ़ निवास (Residence / Permanent Residence) प्रमाण पत्र 2026: आवेदन, समय सीमा और अपील

✓ जानकारी जांची गई: 14 अक्टूबर 2026

सीधा जवाब

चंडीगढ़ प्रशासन की सेवा का अधिकार अधिसूचना में निवास के दो प्रमाण पत्र हैं: Residence Certificate (तहसीलदार राजस्व, 45 दिन) और Permanent Residence Certificate (SDM ऑफिस की सर्टिफिकेट ब्रांच, 40 दिन)। ज़िला प्रशासन की वेबसाइट पर Residence Certificate का आवेदन e-District पोर्टल chdservices.gov.in से जोड़ा गया है।

Residence Certificate
तहसीलदार (राजस्व), 45 दिन
Permanent Residence
SDM ऑफिस, 40 दिन
जांच
पटवारी / तहसीलदार (राजस्व)

🏪 निवास प्रमाण पत्र फॉर्म खुद न भर पाएं तो नज़दीकी CSC (जन सेवा केंद्र) पर भरवाएं: चंडीगढ़ के CSC सेंटर · अपने पास का CSC

सही प्रमाण पत्र चुनें: जिस भर्ती, दाखिले या योजना के लिए चाहिए, उसके नियम में देखें कि "Residence" मांगा है या "Permanent Residence"। चंडीगढ़ में कितने साल रहने पर कौन सा प्रमाण पत्र बनता है, यह शर्त हमें किसी खुलने वाले सरकारी पेज पर नहीं मिली; आवेदन से पहले संपर्क केंद्र या SDM ऑफिस से पूछ लें।

दो प्रमाण पत्र: कौन देता है, कितने दिन में

चंडीगढ़ प्रशासन की 13.09.2019 की सेवा का अधिकार अधिसूचना (पंजाब सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 जैसा चंडीगढ़ पर लागू) के अनुसार:

Residence CertificatePermanent Residence Certificate
दफ्तरडिप्टी कमिश्नर ऑफिसSDM ऑफिस की सर्टिफिकेट ब्रांच
फैसला करने वाले अधिकारीतहसीलदार (राजस्व)क्षेत्र के SDA (सब डिवीज़नल असिस्टेंट)
समय सीमा45 दिन40 दिन
पहली अपीलअतिरिक्त डिप्टी कमिश्नरक्षेत्र के SDM
दूसरी अपीलडिप्टी कमिश्नरडिप्टी कमिश्नर

Permanent Residence Certificate में पहले 5 दिन में क्षेत्र के पटवारी/तहसीलदार (राजस्व) को जांच के लिए पत्र जाता है, 30 दिन में जांच रिपोर्ट आती है और फिर 5 दिन में प्रमाण पत्र जारी होता है।

क्या-क्या तैयार रखें

चंडीगढ़ प्रशासन की आधिकारिक कागज़-सूची हमें नहीं मिली। फॉर्म में जो मांगा जाए वही लगाएं; आम तौर पर ये पास रखें:

  • फोटो और आधार कार्ड
  • चंडीगढ़ के पते का सबूत: बिजली/पानी का बिल, किरायानामा या मकान के कागज़
  • लंबे निवास के पुराने सबूत: पुराना राशन कार्ड, वोटर लिस्ट में नाम, स्कूल के प्रमाण पत्र
  • जन्म प्रमाण पत्र और शपथ-पत्र, अगर मांगा जाए

आवेदन कैसे करें

  1. ज़िला प्रशासन के Residence Certificate पेज पर Click here to Register से e-District पोर्टल (chdservices.gov.in) पर रजिस्टर करें।
  2. Click here to Apply से लॉगिन करके निवास प्रमाण पत्र का फॉर्म भरें और कागज़ अपलोड करें।
  3. आवेदन संख्या नोट करें। पटवारी/तहसीलदार (राजस्व) की जांच के समय कागज़ मांगे जाएं तो तुरंत दें।
  4. खुद ऑनलाइन न कर पाएं तो नज़दीकी संपर्क (Sampark) केंद्र पर मूल कागज़ लेकर जाएं और रसीद लें।

समय पर न मिले तो अपील

तय दिनों (45 या 40) में प्रमाण पत्र न मिले या बिना ठोस वजह आवेदन खारिज हो, तो सेवा का अधिकार कानून के तहत पहली अपील करें: Residence Certificate में अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर के पास, Permanent Residence में क्षेत्र के SDM के पास। उसके बाद दूसरी अपील डिप्टी कमिश्नर के पास होती है। अधिसूचना ज़िला वेबसाइट के Right to Service पेज पर है।

आवेदन क्यों अटकता है, और क्या करें

वजहहल
पते का सबूत किसी और के नाम परकिरायानामा या मकान मालिक की NOC लगाएं
लंबे निवास का पुराना सबूत नहींपुराना राशन कार्ड, पुरानी वोटर लिस्ट या स्कूल रिकॉर्ड लगाएं
पटवारी/तहसीलदार की जांच में घर पर नहीं मिलेआवेदन संख्या के साथ तहसील/SDM ऑफिस में संपर्क करें
गलत प्रमाण पत्र के लिए आवेदनभर्ती/दाखिले के नियम देखकर सही प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करें

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

चंडीगढ़ में निवास प्रमाण पत्र कौन जारी करता है?

सेवा का अधिकार अधिसूचना के अनुसार Residence Certificate तहसीलदार (राजस्व) देते हैं, और Permanent Residence Certificate SDM ऑफिस की सर्टिफिकेट ब्रांच से क्षेत्र के SDA जारी करते हैं।

कितने दिन में बनता है?

Residence Certificate 45 दिन और Permanent Residence Certificate 40 दिन में (सेवा का अधिकार के तहत तय समय)।

ऑनलाइन आवेदन कहां होता है?

ज़िला प्रशासन की वेबसाइट के Residence Certificate पेज पर e-District पोर्टल chdservices.gov.in के रजिस्टर और आवेदन लिंक दिए गए हैं। संपर्क केंद्र से भी मदद ले सकते हैं।

फीस कितनी है?

हमें शुल्क की राशि किसी आधिकारिक पेज पर नहीं मिली। आवेदन के समय पोर्टल या संपर्क केंद्र पर पूछ लें।

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