नागालैंड डोमिसाइल प्रमाण पत्र 2026: Unified Services Portal पर आवेदन
सीधा जवाब
नागालैंड में डोमिसाइल प्रमाण पत्र (Domicile Certificate) गृह विभाग (Home Department) की सेवा है, जिसका आवेदन राज्य के Unified Services Portal (services.nagaland.gov.in) पर होता है। पोर्टल पर अभी इस सेवा की पात्रता और कागज़ों की सूची नहीं लिखी है, इसलिए आवेदन से पहले अपने ज़िले के उपायुक्त (DC) कार्यालय से पूछ लें। नागालैंड की जनजातियों के लिए अलग Indigenous Inhabitant Certificate भी होता है।
- ऑनलाइन
- services.nagaland.gov.in
- विभाग
- गृह विभाग (Home Department)
- अलग प्रमाण पत्र
- Indigenous Inhabitant Certificate
- पोर्टल मदद
- support@usp.gov.in
🏪 निवास प्रमाण पत्र फॉर्म खुद न भर पाएं तो नज़दीकी CSC (जन सेवा केंद्र) पर भरवाएं: नागालैंड के CSC सेंटर · अपने पास का CSC
डोमिसाइल और Indigenous Inhabitant Certificate में फर्क
| प्रमाण पत्र | किसके लिए |
|---|---|
| Domicile Certificate | नागालैंड का निवासी होने का सबूत; दाखिले, भर्ती और योजनाओं में मांगा जाता है |
| Indigenous Inhabitant Certificate | पोर्टल के अनुसार सिर्फ नागालैंड की पहचानी गई मूल जनजातियों के लोगों के लिए; पोर्टल पर इसकी दोबारा जारी (Re-Issue) सेवा है, जिसमें गांव और प्रशासनिक सर्कल का सत्यापन ज़रूरी है |
कई भर्तियों में डोमिसाइल के साथ Indigenous Inhabitant Certificate और ST प्रमाण पत्र अलग से मांगे जाते हैं। ST प्रमाण पत्र के लिए: नागालैंड ST/BT प्रमाण पत्र।
Unified Services Portal पर आवेदन
- services.nagaland.gov.in खोलें और Register से अकाउंट बनाएं, फिर Sign In करें।
- Services में Domicile Certificate (Home Department) ढूंढें और Apply दबाएं। यह पोर्टल के अंदर ही भरी जाने वाली (Internal) सेवा है।
- फॉर्म भरें और पोर्टल जो कागज़ मांगे, उन्हें अपलोड करें।
- आवेदन जमा करें और आवेदन संख्या नोट करें; बाद में Track Application से स्थिति देखें।
पोर्टल पर पात्रता, फीस और समय सीमा अभी नहीं लिखी है (14 अक्टूबर 2026 को जांचा)। ऑनलाइन में दिक्कत हो तो पोर्टल की USP सहायता ईमेल support@usp.gov.in पर लिखें, या अपने ज़िले के DC कार्यालय से संपर्क करें।
कागज़ पहले से तैयार रखें
आधिकारिक सूची नहीं मिली। निवास साबित करने के लिए आम तौर पर ये कागज़ काम आते हैं:
- आधार कार्ड, वोटर ID और पासपोर्ट साइज़ फोटो
- जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल का प्रमाण पत्र
- लंबे निवास के पुराने कागज़: स्कूल रिकॉर्ड, ज़मीन/मकान के कागज़, पुराना राशन कार्ड
- गांव परिषद / गांव बूढ़ा या वार्ड अधिकारी का निवास प्रमाण, अगर मांगा जाए
यह सूची आधिकारिक नहीं है, सिर्फ तैयारी के लिए है। निवास की न्यूनतम अवधि भी किसी आधिकारिक पेज पर हमें नहीं मिली। पोर्टल या DC कार्यालय जो मांगे, वही मान्य है।
आवेदन क्यों अटकता है, और क्या करें
| वजह | हल |
|---|---|
| Domicile की जगह Indigenous Inhabitant चाहिए था | भर्ती/दाखिले के फॉर्म में मांगा गया प्रमाण पत्र देखकर सही सेवा चुनें |
| निवास का पुराना सबूत नहीं | स्कूल रिकॉर्ड, ज़मीन या किराये के पुराने कागज़ जोड़ें |
| नाम/पता कागज़ों में अलग-अलग | आधार, वोटर ID और राशन कार्ड में एक जैसी जानकारी कराएं |
Official links
ये सरकारी वेबसाइट/नंबर हैं। आवेदन और भुगतान सिर्फ इन्हीं पर करें। आखिरी जांच: 14 अक्टूबर 2026
एक क्लिक में रिपोर्ट: हमारी पेड सेवाएं
SarkariSewa India एक निजी वेबसाइट है, किसी सरकारी विभाग से जुड़ी नहीं। ऊपर की राशि हमारी सेवा का शुल्क है, कोई सरकारी फीस नहीं; यही जानकारी official पोर्टल पर फ्री भी मिलती है। रिफंड और सेवा शर्तें
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
नागालैंड डोमिसाइल ऑनलाइन कहां बनता है?
Unified Services Portal (services.nagaland.gov.in) पर, जहां यह गृह विभाग की Domicile Certificate सेवा है।
डोमिसाइल के लिए कितने साल रहना ज़रूरी है?
यह शर्त किसी आधिकारिक पेज पर हमें नहीं मिली; पोर्टल पर भी पात्रता अभी नहीं लिखी है। अपने ज़िले के DC कार्यालय से पूछें।
Indigenous Inhabitant Certificate क्या है?
पोर्टल के अनुसार यह सिर्फ नागालैंड की पहचानी गई मूल जनजातियों के लोगों के लिए है। इसके दोबारा जारी होने में गांव और प्रशासनिक सर्कल का सत्यापन होता है।
फीस कितनी है?
पोर्टल पर अभी फीस नहीं लिखी है। आवेदन के समय जो शुल्क दिखे वही मान्य है।
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