उत्तराखंड स्थाई निवास (डोमिसाइल) प्रमाण पत्र 2026: अपुणि सरकार पर आवेदन, कागज़ और फीस

✓ जानकारी जांची गई: 14 अक्टूबर 2026

सीधा जवाब

उत्तराखंड में स्थाई निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate) राजस्व विभाग की सेवा है और इसका आवेदन अपुणि सरकार पोर्टल (eservices.uk.gov.in) पर होता है। पोर्टल पर 15 साल के निवास का सबूत अनिवार्य कागज़ के रूप में मांगा जाता है। सेवा शुल्क ₹40 है और सेवा का अधिकार के तहत समय सीमा 15 दिन है; प्रमाण पत्र उप-ज़िलाधिकारी (SDM) जारी करते हैं।

पोर्टल
eservices.uk.gov.in
निवास का सबूत
15 साल
शुल्क / समय
₹40 / 15 दिन
जारी करते हैं
उप-ज़िलाधिकारी (SDM)

🏪 निवास प्रमाण पत्र फॉर्म खुद न भर पाएं तो नज़दीकी CSC (जन सेवा केंद्र) पर भरवाएं: उत्तराखंड के CSC सेंटर · अपने पास का CSC

सबसे ज़रूरी कागज़: पोर्टल पर भूमि रजिस्ट्री या निवास से जुड़ा ऐसा दस्तावेज़ अनिवार्य है जिससे 15 साल का निवास साबित हो। साथ में आधार, शिक्षा के प्रमाण पत्र और बिजली या पानी का नया बिल भी अनिवार्य है।

स्थाई निवास प्रमाण पत्र कहां काम आता है

यह इस बात का सबूत है कि आप उत्तराखंड के स्थाई निवासी हैं। आम तौर पर इसकी ज़रूरत पड़ती है:

  • उत्तराखंड की सरकारी भर्तियों में राज्य के निवासी होने का दावा करने के लिए
  • दाखिले और काउंसलिंग में राज्य कोटे के लिए
  • राज्य की उन योजनाओं में जहां स्थाई निवासी होना शर्त है

यह प्रमाण पत्र सभी वर्गों के लिए है। आरक्षण के लिए जाति प्रमाण पत्र अलग बनता है: उत्तराखंड जाति प्रमाण पत्र गाइड।

ज़रूरी कागज़ (पोर्टल की सूची के अनुसार)

ये कागज़ अनिवार्य हैं:

  • आवेदक की फोटो
  • भूमि रजिस्ट्री या निवास से जुड़ा ऐसा दस्तावेज़ जिससे 15 साल का निवास साबित हो
  • आधार कार्ड
  • शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र
  • बिजली या पानी का नया बिल

15 साल के निवास के लिए पुराने कागज़ सबसे ज़्यादा काम आते हैं: पुरानी खतौनी/रजिस्ट्री, पुराना हाउस टैक्स, स्कूल के पुराने प्रमाण पत्र। स्कैन छोटा करने के लिए Document Compressor।

इनमें से जो हों वे अतिरिक्त कागज़ के रूप में लगा सकते हैं:

  • खतौनी, हाउस टैक्स या नगर निगम का मूल्यांकन
  • बैंक पासबुक, गैस कनेक्शन
  • मतदाता पहचान पत्र (Voter ID)
  • राशन कार्ड / परिवार रजिस्टर, परिवार के रिश्तों के मिलान के लिए

अपुणि सरकार पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन

  1. eservices.uk.gov.in खोलें। पहली बार हैं तो Citizen Login में "Signup" से अकाउंट बनाएं, फिर लॉगिन करें।
  2. राजस्व विभाग (Revenue Department) → राजस्व प्रमाण पत्र → स्थाई निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate) चुनें।
  3. फॉर्म में नाम, माता-पिता का नाम, पूरा पता और उत्तराखंड में रहने की जानकारी सही भरें।
  4. ऊपर बताए अनिवार्य कागज़ साफ स्कैन करके अपलोड करें।
  5. ऑनलाइन भुगतान करें (कार्ड, UPI या नेट बैंकिंग) और आवेदन संख्या नोट कर लें। हर चरण पर SMS आता है।
  6. मंज़ूरी के बाद लॉगिन करके प्रमाण पत्र डाउनलोड करें।

CSC / जन सेवा केंद्र से आवेदन

अपुणि सरकार पोर्टल पर CSC ऑपरेटरों का अलग लॉगिन है। नज़दीकी CSC पर मूल कागज़ लेकर जाएं; ऑपरेटर ऑनलाइन आवेदन कर देगा। आवेदन संख्या की पर्ची ज़रूर लें और केंद्र का अतिरिक्त शुल्क पहले पूछ लें।

फीस, समय सीमा और जांच

क्याजानकारी
सेवा शुल्कपोर्टल की सेवा सूची में ₹40
पोर्टल शुल्कपोर्टल के FAQ के अनुसार विभागीय शुल्क के अलावा ₹30; भुगतान से पहले कुल राशि देख लें
समय सीमा15 दिन (सेवा का अधिकार के तहत अधिसूचित)
जांचSDM → पटवारी (स्थानीय जांच) → तहसीलदार → SDM (मंज़ूरी)

15 दिन में फैसला न हो या बिना ठोस वजह आवेदन खारिज हो, तो सेवा का अधिकार कानून के तहत अपील कर सकते हैं। पोर्टल के Grievances सेक्शन में शिकायत करें या 1905 पर कॉल करें।

स्टेटस, डाउनलोड और जांच

  • स्टेटस: पोर्टल के मुख्य पेज पर Application Status में आवेदन संख्या डालें।
  • असली है या नहीं: मुख्य पेज पर Verify Certificate से जांचें।
  • डाउनलोड: अपने लॉगिन से जितनी बार चाहें डाउनलोड करें।

फोन में रखना हो तो: DigiLocker में निवास प्रमाण पत्र।

आवेदन क्यों अटकता या खारिज होता है, और क्या करें

वजहहल
15 साल के निवास का कागज़ नहींपुरानी खतौनी/रजिस्ट्री, पुराना हाउस टैक्स या स्कूल रिकॉर्ड लगाएं
बिजली/पानी का बिल पुरानानया बिल लगाएं; पोर्टल पर "नवीनतम" बिल मांगा गया है
नाम/पता कागज़ों में अलगआधार, स्कूल सर्टिफिकेट और परिवार रजिस्टर में एक जैसा नाम कराएं
पटवारी की जांच में देरआवेदन संख्या के साथ तहसील में संपर्क करें या 1905 पर शिकायत करें

हेल्पलाइन

  • 1905: अपुणि सरकार की सेवाओं के लिए विकल्प 4; सोमवार से शनिवार, सुबह 10 से शाम 5 बजे तक।
  • ईमेल: e-helpdesk@uk.gov.in

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

उत्तराखंड स्थाई निवास प्रमाण पत्र के लिए कितने साल का निवास चाहिए?

अपुणि सरकार पोर्टल पर अनिवार्य कागज़ के रूप में ऐसा दस्तावेज़ मांगा गया है जिससे 15 साल का निवास साबित हो।

उत्तराखंड डोमिसाइल की फीस कितनी है?

पोर्टल की सेवा सूची में ₹40 दर्ज है। पोर्टल के FAQ के अनुसार ₹30 पोर्टल शुल्क अलग से लगता है; भुगतान से पहले स्क्रीन पर कुल राशि देख लें।

प्रमाण पत्र कितने दिन में बनता है?

पोर्टल के अनुसार यह सेवा का अधिकार के तहत अधिसूचित सेवा है और समय सीमा 15 दिन है।

प्रमाण पत्र कौन जारी करता है?

पोर्टल के अनुसार आवेदन SDM के पास जाता है, पटवारी जांच करते हैं, तहसीलदार रिपोर्ट आगे भेजते हैं और SDM मंज़ूरी देते हैं।

अपुणि सरकार की हेल्पलाइन क्या है?

1905 पर कॉल करें और विकल्प 4 चुनें (सोमवार-शनिवार, 10 से 5 बजे), या e-helpdesk@uk.gov.in पर ईमेल करें।

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