अरुणाचल प्रदेश PRC (स्थायी निवास प्रमाण पत्र) 2026: कागज़, ऑनलाइन आवेदन और समय सीमा

✓ जानकारी जांची गई: 14 अक्टूबर 2026

सीधा जवाब

अरुणाचल प्रदेश में निवास के सबूत के लिए Permanent Residence Certificate (PRC) बनता है, जिसे डोमिसाइल की जगह इस्तेमाल किया जाता है। आवेदन eservice.arunachal.gov.in (ServicePlus) पर या CSC / जन सुविधा काउंटर से होता है और प्रमाण पत्र ज़िले का DC कार्यालय जारी करता है। मुख्य कागज़ हैं: गांव बूढ़ा (GB/HGB) और प्रशासनिक अधिकारी का सत्यापन, पिता की ज़मीन का कागज़ (LPC या Land Allotment Passbook) और पिता का PRC।

प्रमाण पत्र
PRC (Permanent Residence Certificate)
ऑनलाइन
eservice.arunachal.gov.in
जारी करते हैं
ज़िले का DC कार्यालय (EAC / CO)
हेल्पलाइन
155250 (ServicePlus)

🏪 निवास प्रमाण पत्र फॉर्म खुद न भर पाएं तो नज़दीकी CSC (जन सेवा केंद्र) पर भरवाएं: अरुणाचल प्रदेश के CSC सेंटर · अपने पास का CSC

ध्यान दें: PRC के लिए पिता का PRC और पिता के नाम ज़मीन का कागज़ मांगा जाता है। जो लोग बाहर से आकर नौकरी या कारोबार के लिए रह रहे हैं, उनके लिए पोर्टल पर अलग Temporary Residence Certificate (TRC) सेवा है।

PRC क्या है और कहां काम आता है

PRC यह बताता है कि आपका स्थायी घर अरुणाचल प्रदेश में है। राज्य के कोटे वाले दाखिले, भर्ती और कई योजनाओं में स्थायी निवास का सबूत मांगा जाता है।

ST (जनजाति) होने का सबूत अलग है: अरुणाचल ST प्रमाण पत्र। PRC सिर्फ निवास बताता है।

PRC के लिए ज़रूरी कागज़

पोर्टल की सूची के अनुसार (मूल कागज़ों की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होती है):

  • ज़रूरी: GB/HGB (गांव बूढ़ा / हेड गांव बूढ़ा) और प्रशासनिक अधिकारी का सत्यापन पत्र
  • ज़रूरी: स्थायी पते से जुड़ा पिता/अभिभावक का Land Allotment Passbook (शहर) या Land Possession Certificate (LPC) (गांव), सत्यापित कॉपी
  • ज़रूरी: पिता के PRC की सत्यापित कॉपी
  • ज़रूरी: पासपोर्ट साइज़ रंगीन फोटो
  • वैकल्पिक: जन्म प्रमाण पत्र, आवेदक का Tribe Resident Certificate
  • पता बदलने पर नया PRC लेते समय पुराना PRC जमा करना होता है

कुछ ज़िलों के चार्टर में पिता का ST प्रमाण पत्र और 2 फोटो भी लिखे हैं (जैसे दिबांग वैली, अनिनी)। आवेदन से पहले अपने DC कार्यालय के जन सुविधा काउंटर से सूची मिला लें।

बाहर से आए लोगों के लिए TRC

पोर्टल पर Temporary Residence Certificate (TRC) की अलग सेवा है। इसकी छह श्रेणियां हैं:

श्रेणीमुख्य कागज़
APST, सरकारी नौकरीनियुक्ति/तबादला आदेश या सरकारी पहचान पत्र, ST प्रमाण पत्र
APST, कारोबारट्रेडिंग लाइसेंस, ST प्रमाण पत्र
APST, सामान्यअभिभावक का सरकारी पहचान पत्र / LPC / Passbook / ट्रेडिंग लाइसेंस, ST प्रमाण पत्र
गैर-APST, सरकारी नौकरीनियुक्ति/तबादला आदेश या सरकारी पहचान पत्र, Inner Line Permit
गैर-APST, कारोबारट्रेडिंग लाइसेंस, Inner Line Permit
गैर-APST, सामान्यअभिभावक का सरकारी पहचान पत्र / ट्रेडिंग लाइसेंस, Inner Line Permit

ऑनलाइन आवेदन

  1. eservice.arunachal.gov.in खोलें और पहली बार हैं तो रजिस्टर करें।
  2. लॉगिन करके Permanent Residence Certificate (PRC) सेवा और अपना ज़िला चुनें।
  3. फॉर्म भरें और GB/HGB सत्यापन, ज़मीन का कागज़, पिता का PRC और फोटो की स्कैन कॉपी अपलोड करें।
  4. पोर्टल पर कोई शुल्क दिखे तो डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से भरें और Submit करें।
  5. पावती में लिखी आवेदन संदर्भ संख्या संभाल कर रखें; SMS भी आता है।

खुद नहीं भर सकते तो CSC या DC कार्यालय के जन सुविधा काउंटर पर कागज़ लेकर जाएं। वहां ऑपरेटर ऑनलाइन आवेदन कर देगा।

समय सीमा और अपील

समय सीमा अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत ज़िले के नागरिक चार्टर में लिखी होती है और ज़िलों में अलग है:

स्तरअधिकारीसमय
PRC देना (दिबांग वैली)उपायुक्त (DC)15 दिन
PRC देना (पापुम पारे)EAC / सर्किल ऑफिसर3 दिन
पहली अपीलसंबंधित विभाग के सचिव / आयुक्त15 दिन
दूसरी अपीलमुख्य सचिव15 दिन

फीस: PRC की फीस किसी आधिकारिक पेज पर हमें नहीं मिली। आवेदन के समय पोर्टल पर दिखी रकम ही मान्य है।

स्टेटस, डाउनलोड और सत्यापन

  • होमपेज पर Track Application में संदर्भ संख्या डालकर स्थिति देखें।
  • डिजिटल हस्ताक्षर वाला प्रमाण पत्र आपके ServicePlus अकाउंट में आता है; वहीं से प्रिंट करें, या CSC पर पावती दिखाकर प्रिंट लें।
  • होमपेज के Verify Certificate से प्रमाण पत्र असली है या नहीं, जांचा जा सकता है।
  • मदद: ServicePlus हेल्पलाइन 155250, ईमेल serviceplus-arn@nic.in।

आवेदन क्यों अटकता है, और क्या करें

वजहहल
GB/HGB का सत्यापन नहीं लगागांव बूढ़ा और प्रशासनिक अधिकारी से सत्यापन पत्र लेकर अपलोड करें
ज़मीन का कागज़ स्थायी पते से मेल नहीं खाताउसी पते का LPC या Land Allotment Passbook लगाएं
पिता का PRC नहीं हैDC कार्यालय से पूछें कि आपके मामले में कौन सा दूसरा सबूत चलेगा
पता बदला पर पुराना PRC जमा नहीं कियापुराना PRC जमा करके नया आवेदन करें
तय समय में फैसला नहींविभाग के सचिव/आयुक्त के पास पहली अपील करें

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

अरुणाचल प्रदेश में डोमिसाइल प्रमाण पत्र कैसे बनता है?

यहां डोमिसाइल की जगह Permanent Residence Certificate (PRC) बनता है। आवेदन eservice.arunachal.gov.in पर या CSC/जन सुविधा काउंटर से करें।

PRC के लिए कौन से कागज़ ज़रूरी हैं?

GB/HGB और प्रशासनिक अधिकारी का सत्यापन, पिता के नाम का LPC (गांव) या Land Allotment Passbook (शहर), पिता का PRC और रंगीन फोटो। जन्म प्रमाण पत्र और Tribe Resident Certificate वैकल्पिक हैं।

PRC कितने दिन में बनता है?

ज़िले के चार्टर पर निर्भर है। दिबांग वैली में 15 दिन और पापुम पारे में 3 दिन लिखे हैं। देर हो तो विभाग के सचिव/आयुक्त के पास अपील कर सकते हैं।

बाहर के राज्य का व्यक्ति अरुणाचल में नौकरी करता है, उसे क्या मिलेगा?

पोर्टल पर Temporary Residence Certificate (TRC) की सेवा है। गैर-APST लोगों को इसमें Inner Line Permit और नौकरी/कारोबार का सबूत लगाना होता है।

पता बदल गया तो क्या करें?

नया PRC बनवाएं और पुराना PRC जमा करें; पोर्टल की सूची में यह लिखा है।

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