पुदुचेरी निवास (Residence) प्रमाण पत्र 2026: e-District पर मुफ्त आवेदन और कागज़

✓ जानकारी जांची गई: 14 अक्टूबर 2026

सीधा जवाब

पुदुचेरी में डोमिसाइल के लिए Residence Certificate (निवास प्रमाण पत्र) बनता है, और दाखिले/नौकरी के लिए Nativity Certificate भी। आवेदन edistrict.py.gov.in पर होता है और राजस्व विभाग के अनुसार Residence Certificate के लिए कोई फीस नहीं है। जांच गांव के VAO और राजस्व निरीक्षक (RI) करते हैं, और प्रमाण पत्र तहसीलदार / डिप्टी तहसीलदार देते हैं।

ऑनलाइन
edistrict.py.gov.in
फीस
कोई फीस नहीं (राजस्व विभाग)
जारी करते हैं
तहसीलदार / डिप्टी तहसीलदार
शिकायत
डिप्टी कलेक्टर (राजस्व)

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Residence और Nativity Certificate

राजस्व विभाग के पिछले नागरिक चार्टर में Residence और Nativity Certificate को शिक्षण संस्थानों में दाखिले और नियुक्ति के लिए बताया गया है, जो पुदुचेरी के निवासियों और मूल निवासियों को मिलता है।

दाखिले या भर्ती के फॉर्म में देखें कि Residence मांगा है या Nativity। जाति का सबूत अलग है: पुदुचेरी जाति प्रमाण पत्र।

अपलोड के लिए कागज़

राजस्व विभाग की Residence Certificate प्रक्रिया (EODB) में यह सूची दी गई है:

  • आवेदक की फोटो
  • माता-पिता के पिछले पते का ब्योरा और सबूत
  • जन्म प्रमाण पत्र (वैकल्पिक; आवेदक, पिता और दादा की उम्र का प्रमाण)
  • आधार (वैकल्पिक), राशन कार्ड (वैकल्पिक), स्कूल का TC (वैकल्पिक), वोटर ID / EPIC (वैकल्पिक)
  • सूची में पुराना जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण (वेतन पर्ची / Form 16) भी लिखे हैं
  • दूसरे सहायक कागज़ (वैकल्पिक)

पिछले चार्टर के अनुसार निवास के सबूत के लिए मतदाता सूची (Electoral Roll) की कॉपी और स्कूल रिकॉर्ड सबसे काम के कागज़ हैं। लंबे समय के निवास के पुराने कागज़ जितने ज़्यादा हों, उतना अच्छा।

e-District पर आवेदन

  1. edistrict.py.gov.in खोलें। पहली बार हैं तो नया यूज़रनेम और पासवर्ड बनाकर रजिस्टर करें, फिर लॉगिन करें।
  2. विभागों की सूची में Department of Revenue and Disaster Management चुनें।
  3. प्रमाण पत्र के प्रकार में Residence Certificate चुनें।
  4. सभी ज़रूरी खाने भरें और कागज़ अपलोड करें।
  5. Save और Submit करके पावती (acknowledgement) ले लें। कोई फीस नहीं देनी है।

जांच कैसे होती है

  1. आपके राजस्व गांव के VAO (ग्राम प्रशासनिक अधिकारी) आपके कागज़ जांचते हैं; कोई कागज़ कम हो तो मांग सकते हैं।
  2. VAO अपनी रिपोर्ट राजस्व निरीक्षक (RI) को भेजते हैं; RI ज़रूरत हो तो आपको फोन करके जानकारी लेते हैं।
  3. डिप्टी तहसीलदार / तहसीलदार रिपोर्ट देखकर आवेदन मंज़ूर या खारिज करते हैं।
  4. मंज़ूरी का मैसेज आने पर दोबारा लॉगिन करके प्रमाण पत्र डाउनलोड करें।

स्टेटस: लॉगिन करके Track application में आवेदन संख्या डालें।

समय सीमा और शिकायत

राजस्व विभाग का नागरिक चार्टर अभी संशोधित हो रहा है। पिछले चार्टर में Residence और Nativity Certificate के लिए 20 दिन का समय और देर होने पर डिप्टी कलेक्टर (राजस्व) के पास शिकायत लिखी है। नया चार्टर आने पर समय बदल सकता है।

आवेदन क्यों अटकता है, और क्या करें

वजहहल
निवास का पुराना सबूत नहींमतदाता सूची की कॉपी, स्कूल रिकॉर्ड या माता-पिता के पुराने पते के कागज़ जोड़ें
VAO ने कागज़ मांगा पर जमा नहीं हुआजल्दी मांगा गया कागज़ जमा करें
गलत विभाग या प्रमाण पत्र चुनाRevenue and Disaster Management में Residence Certificate ही चुनें
तय समय में फैसला नहींडिप्टी कलेक्टर (राजस्व) के पास शिकायत करें

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

पुदुचेरी में निवास प्रमाण पत्र कहां बनता है?

edistrict.py.gov.in पर Department of Revenue and Disaster Management में Residence Certificate चुनकर। प्रमाण पत्र तहसीलदार / डिप्टी तहसीलदार देते हैं।

क्या कोई फीस लगती है?

राजस्व विभाग की प्रक्रिया के अनुसार Residence Certificate के लिए कोई फीस नहीं है।

कितने दिन में मिलता है?

पिछले नागरिक चार्टर में 20 दिन लिखा है। चार्टर अभी संशोधित हो रहा है।

कौन से कागज़ सबसे ज़रूरी हैं?

फोटो और माता-पिता के पिछले पते का सबूत। मतदाता सूची की कॉपी, स्कूल रिकॉर्ड, राशन कार्ड, TC और जन्म प्रमाण पत्र भी लगा सकते हैं।

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