दिल्ली डोमिसाइल प्रमाण पत्र 2026: 3 साल की शर्त, कागज़ और e-District पर आवेदन

✓ जानकारी जांची गई: 14 अक्टूबर 2026

सीधा जवाब

दिल्ली में डोमिसाइल (निवास) प्रमाण पत्र राजस्व विभाग देता है। ज़िला प्रशासन के अनुसार यह उस भारतीय नागरिक को मिलता है जो पिछले 3 साल से लगातार दिल्ली (NCT) में रह रहा है। आवेदन e-District Delhi पर ऑनलाइन या अपने इलाके के SDM कार्यालय से होता है, और राजस्व विभाग के अनुसार कोई फीस नहीं है।

शर्त
पिछले 3 साल से लगातार दिल्ली में निवास
पोर्टल
edistrict.delhi.gov.in
फीस
कोई फीस नहीं (राजस्व विभाग)
दफ्तर
इलाके का SDM कार्यालय

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ऑनलाइन आवेदन के बाद भी दफ्तर जाना होता है: राजस्व विभाग के अनुसार ऑनलाइन आवेदन के बाद 7 दिन के अंदर किसी भी कामकाजी दिन सुबह 10 से दोपहर 1 बजे के बीच अपने सब-डिवीज़न के सर्टिफिकेट काउंटर पर मूल कागज़ दिखाने होते हैं। स्व-घोषणा पत्र की मूल प्रति भी SDM/तहसीलदार/CSC में जमा होती है।

कौन आवेदन कर सकता है

  • आवेदक भारत का नागरिक हो, और
  • वह पिछले 3 साल से लगातार दिल्ली (NCT) में रह रहा हो
  • नाबालिग के लिए माता-पिता के पहचान और निवास के कागज़ लगते हैं; 5 साल से छोटे बच्चे के लिए जन्म प्रमाण पत्र लगाया जा सकता है

ज़रूरी कागज़

  • फोटो (ऑनलाइन आवेदन में लाभार्थी की फोटो अपलोड करनी होती है)
  • पहचान पत्र: आधार, PAN, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, फोटो वाला राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या कोई सरकारी पहचान पत्र
  • पिछले 3 साल के लगातार निवास का सबूत: राशन कार्ड, बिजली बिल, पानी बिल, हाउस टैक्स, स्कूल/शिक्षा का प्रमाण पत्र आदि
  • स्व-घोषणा पत्र (Self-Declaration): स्कैन ऑनलाइन, मूल प्रति दफ्तर में

राजस्व विभाग के अनुसार सिर्फ लगातार तीन साल के शिक्षा प्रमाण पत्र के आधार पर डोमिसाइल नहीं बनता; साथ में बिजली/पानी बिल, राशन कार्ड जैसे निवास के सबूत भी लगाएं। राजस्व विभाग के पुराने FAQ में फॉर्म को किसी प्रथम श्रेणी (Class-I) अधिकारी से सत्यापित कराने की बात है; पोर्टल का फॉर्म जो मांगे वही करें।

e-District Delhi पर ऑनलाइन आवेदन

  1. edistrict.delhi.gov.in खोलें और आधार या e-District रजिस्ट्रेशन से लॉगिन करें।
  2. राजस्व विभाग की सेवाओं में Domicile Certificate चुनें।
  3. फॉर्म में नाम, पता और दिल्ली में रहने की अवधि भरें।
  4. कागज़ PDF या JPG में अपलोड करें; हर फाइल ज़्यादा से ज़्यादा 200 KB की हो।
  5. आवेदन जमा करके पावती/आवेदन नंबर नोट करें।
  6. 7 दिन के अंदर मूल कागज़ और स्व-घोषणा की मूल प्रति लेकर अपने सब-डिवीज़न (SDM) के सर्टिफिकेट काउंटर पर जाएं (सुबह 10 से दोपहर 1 बजे)।
  7. मंज़ूरी के बाद प्रमाण पत्र e-District पोर्टल से डाउनलोड करें।

फाइल 200 KB से छोटी करने के लिए: Document Compressor। ऑफलाइन मदद के लिए अपने इलाके का SDM कार्यालय या CSC: CSC लोकेटर।

स्टेटस और डाउनलोड

  • e-District Delhi पर लॉगिन करके आवेदन की स्थिति देखें।
  • मूल कागज़ों की जांच के बाद ही आवेदन आगे बढ़ता है; 7 दिन में काउंटर पर न जाने से आवेदन अटक सकता है।
  • प्रमाण पत्र में नाम, पिता का नाम और पता जांच लें।

फोन में रखना हो तो: DigiLocker में निवास प्रमाण पत्र।

आवेदन क्यों अटकता या खारिज होता है

वजहहल
3 साल का लगातार निवास साबित नहींहर साल के बिजली/पानी बिल, राशन कार्ड या हाउस टैक्स की रसीदें लगाएं
सिर्फ स्कूल के प्रमाण पत्र लगाएसाथ में निवास के दूसरे सबूत भी लगाएं
7 दिन में मूल कागज़ नहीं दिखाएSDM कार्यालय से संपर्क करें; ज़रूरत हो तो दोबारा आवेदन करें
फाइल 200 KB से बड़ी या धुंधलीफाइल छोटी करें, पर पढ़ने लायक रखें

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

दिल्ली डोमिसाइल के लिए कितने साल रहना ज़रूरी है?

ज़िला प्रशासन के अनुसार आवेदक भारत का नागरिक हो और पिछले 3 साल से लगातार दिल्ली (NCT) में रह रहा हो।

दिल्ली डोमिसाइल की फीस कितनी है?

राजस्व विभाग के अनुसार कोई फीस नहीं लगती।

क्या ऑनलाइन आवेदन के बाद दफ्तर जाना पड़ता है?

हां। राजस्व विभाग के अनुसार 7 दिन के अंदर सुबह 10 से 1 बजे के बीच अपने सब-डिवीज़न के सर्टिफिकेट काउंटर पर मूल कागज़ दिखाने होते हैं।

किराये पर रहते हैं, क्या डोमिसाइल बनेगा?

शर्त 3 साल के लगातार निवास की है, मकान का मालिक होना नहीं। किराये के घर के बिजली/पानी बिल, राशन कार्ड या दूसरे सबूत से 3 साल का निवास दिखाएं।

बच्चे का डोमिसाइल कैसे बनेगा?

नाबालिग के लिए माता-पिता के पहचान और निवास के कागज़ लगते हैं; 5 साल से छोटे बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र लगाया जा सकता है।

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