ओडिशा निवास (Resident) प्रमाण पत्र 2026: शर्त, कागज़, ऑनलाइन आवेदन और वैधता

✓ जानकारी जांची गई: 14 अक्टूबर 2026

सीधा जवाब

ओडिशा में निवास प्रमाण पत्र (Resident Certificate) तहसीलदार या अतिरिक्त तहसीलदार देते हैं। यह उस व्यक्ति को मिलता है जो उस तहसील में कम से कम 1 साल से लगातार रह रहा हो, या वहां के रिहायशी प्लॉट का RoR (खतियान) दिखा सके। आवेदन e-District Odisha पोर्टल या CSC से होता है, कोई सरकारी शुल्क नहीं है और प्रमाण पत्र जारी होने से 1 साल तक मान्य रहता है।

पोर्टल
edistrict.odisha.gov.in
शर्त
तहसील में 1 साल लगातार निवास या RoR
समय सीमा
10 कार्य दिवस (ORTPSA)
वैधता
जारी होने से 1 साल

🏪 निवास प्रमाण पत्र फॉर्म खुद न भर पाएं तो नज़दीकी CSC (जन सेवा केंद्र) पर भरवाएं: ओडिशा के CSC सेंटर · अपने पास का CSC

ध्यान दें: ओडिशा का निवास प्रमाण पत्र सिर्फ 1 साल मान्य है (ओडिशा विविध प्रमाण पत्र नियम, 2017)। दाखिले या भर्ती के फॉर्म से पहले देख लें कि आपका प्रमाण पत्र पुराना तो नहीं हो गया।

निवास प्रमाण पत्र क्या है

यह प्रमाण पत्र बताता है कि आप या आपका परिवार किस गांव/शहर, थाना, तहसील और ज़िले में किस महीने-साल से रह रहे हैं। इसमें यह भी लिखा जाता है कि आप मूल रूप से ओडिशा के किस ज़िले के हैं, या मूल रूप से किसी दूसरे राज्य के हैं। प्रमाण पत्र में उस काम (purpose) का नाम भी लिखा जाता है जिसके लिए यह बना है।

यह प्रमाण पत्र सभी वर्गों के लिए है। SC/ST/SEBC का प्रमाण पत्र अलग से बनता है: ओडिशा जाति प्रमाण पत्र गाइड।

कौन आवेदन कर सकता है (शर्त)

  • आप उस तहसील के गांव या शहर में कम से कम 1 साल से लगातार रह रहे हों, या
  • आप जिस रिहायशी प्लॉट पर रहते हैं उसका RoR (Record of Rights) आपके, माता-पिता या पूर्वजों के नाम हो।
  • e-District पोर्टल के अनुसार 1 साल की शर्त में तबादले पर आए सरकारी कर्मचारियों और पिछले 1 साल में शादी होकर आई महिलाओं को छूट दी जा सकती है।

ज़रूरी कागज़

पोर्टल पर इनमें से कम से कम एक कागज़ अपलोड करना ज़रूरी है (जितने हों, उतने लगाना बेहतर):

  • RoR (खतियान) की कॉपी
  • वोटर कार्ड (EPIC) या ताज़ा वोटर लिस्ट का अंश
  • आधार कार्ड या राशन कार्ड
  • बिजली, पानी या लैंडलाइन टेलीफोन का बिल, होल्डिंग टैक्स की रसीद
  • मकान मालिक के साथ किराया/लीज़ एग्रीमेंट
  • बैंक पासबुक का पहला पेज, NREGA जॉब कार्ड, या नियोक्ता (employer) का प्रमाण पत्र

फॉर्म में यह ज़रूर लिखना होता है कि आप किस महीने और साल से उस पते पर रह रहे हैं। कागज़ छोटे करने के लिए Document Compressor इस्तेमाल करें।

e-District Odisha पर ऑनलाइन आवेदन

  1. edistrict.odisha.gov.in खोलें और Register Yourself से अकाउंट बनाएं (ईमेल और मोबाइल पर OTP आता है)।
  2. लॉगिन करके Revenue & Disaster Management Department → Issuance of Residence Certificate चुनें।
  3. फॉर्म में स्थायी और मौजूदा पता, उद्देश्य (purpose) और निवास कब से है, यह भरें।
  4. ऊपर दी गई सूची में से कम से कम एक कागज़ Annexure में जोड़ें और आवेदन जमा करें।
  5. पावती (Acknowledgement) इनबॉक्स से डाउनलोड करें। आवेदन संदर्भ संख्या SMS से भी आती है।

खुद आवेदन न कर पाएं तो नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) से आवेदन कराएं। CSC का सेवा शुल्क पहले पूछ लें।

समय सीमा, फीस और अपील

बातजानकारी
जारी करते हैंतहसीलदार / अतिरिक्त तहसीलदार
समय सीमाe-District पर ORTPSA के तहत 10 कार्य दिवस (नियम 2017 में 15 दिन)
सरकारी शुल्कपोर्टल के अनुसार कोई सरकारी शुल्क नहीं
वैधताजारी होने की तारीख से 1 साल
अपीलआदेश के 30 दिन के भीतर उप-जिलाधिकारी (Sub-Collector/SDO) के पास

प्रमाण पत्र में लिपिकीय गलती (नाम, पता की टाइपिंग) हो तो जारी करने वाले राजस्व अधिकारी उसे सुधारकर नया प्रमाण पत्र दे सकते हैं।

स्टेटस, डाउनलोड और मदद

  • स्टेटस: पोर्टल पर Check Your Application Status में संदर्भ संख्या डालें।
  • डाउनलोड: मंज़ूरी का SMS आने पर Track Application Status से प्रमाण पत्र डाउनलोड करें।
  • मदद: e-District टोल फ्री 1800-121-8242 या संजोग हेल्पलाइन 155335।

आवेदन क्यों खारिज होता है, और क्या करें

वजहहल
1 साल का निवास साबित नहीं हुआपुराना बिजली बिल, किराया एग्रीमेंट या वोटर लिस्ट जैसे साल भर पुराने कागज़ लगाएं
गलत तहसील में आवेदनजिस तहसील में आप रहते हैं, उसी में आवेदन करें
कोई कागज़ अपलोड नहींसूची में से कम से कम एक कागज़ ज़रूर जोड़ें
"कब से रह रहे हैं" का कॉलम खाली या कागज़ों से अलगमहीना-साल वही लिखें जो आपके कागज़ों से मेल खाए

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

ओडिशा में निवास प्रमाण पत्र के लिए कितने साल रहना ज़रूरी है?

उस तहसील में कम से कम 1 साल लगातार। या फिर आप जिस रिहायशी प्लॉट पर रहते हैं उसका RoR आपके, माता-पिता या पूर्वजों के नाम हो।

ओडिशा निवास प्रमाण पत्र की फीस कितनी है?

e-District पोर्टल के अनुसार कोई सरकारी शुल्क नहीं है। CSC अपना सेवा शुल्क ले सकता है।

कितने दिन में बनता है?

ORTPSA के तहत 10 कार्य दिवस में।

निवास प्रमाण पत्र कितने समय तक मान्य है?

जारी होने की तारीख से 1 साल।

आवेदन खारिज हो जाए तो?

आदेश के 30 दिन के भीतर उप-जिलाधिकारी के पास अपील कर सकते हैं, या कमी दूर करके दोबारा आवेदन करें।

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