हिमाचल प्रदेश बोनाफाइड हिमाचली / डोमिसाइल प्रमाण पत्र 2026: शर्तें, फीस और HimSeva पर आवेदन

✓ जानकारी जांची गई: 14 अक्टूबर 2026

सीधा जवाब

हिमाचल प्रदेश में निवास साबित करने के लिए HimSeva पोर्टल पर दो अलग सेवाएं हैं: Bonafide Himachali Certificate और Domicile Certificate। राज्य की सरकारी भर्तियों में आम तौर पर बोनाफाइड हिमाचली प्रमाण पत्र मांगा जाता है। कार्मिक विभाग की 2021 की अधिसूचना के अनुसार यह उन्हें मिलता है जिनका हिमाचल में स्थायी घर है या जो 20 साल या ज़्यादा से हिमाचल में रह रहे हैं; इसे SDO (सिविल), तहसीलदार या नायब तहसीलदार जारी करते हैं।

पोर्टल
himseva.hp.gov.in
बोनाफाइड हिमाचली
स्थायी घर या 20+ साल निवास
शुल्क
₹20 + ₹23.60 (LMK से कुल ₹68.60)
जारी करते हैं
SDO (सिविल) / तहसीलदार / नायब तहसीलदार

🏪 निवास प्रमाण पत्र फॉर्म खुद न भर पाएं तो नज़दीकी CSC (जन सेवा केंद्र) पर भरवाएं: हिमाचल प्रदेश के CSC सेंटर · अपने पास का CSC

सही सेवा चुनें: जिस भर्ती, दाखिले या योजना के लिए प्रमाण पत्र चाहिए, उसके विज्ञापन/नियम में देखें कि "Bonafide Himachali" मांगा है या "Domicile"। HimSeva पर दोनों के लिए अलग आवेदन होता है। हिमाचल लोक सेवा आयोग (HPPSC) के विज्ञापनों में आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों से बोनाफाइड हिमाचली प्रमाण पत्र मांगा जाता है।

बोनाफाइड हिमाचली प्रमाण पत्र किसे मिलता है

कार्मिक विभाग की अधिसूचना (15 फरवरी 2021) के अनुसार:

  • आवेदक भारत का नागरिक हो, और
  • उसका हिमाचल प्रदेश में स्थायी घर हो, या
  • वह 20 साल या उससे ज़्यादा समय से हिमाचल में रह रहा हो, या
  • हिमाचल में स्थायी घर हो लेकिन नौकरी/काम की वजह से राज्य से बाहर रहता हो

पुराने नियमों और कई निजी वेबसाइटों में 15 साल लिखा मिलता है। 2021 की अधिसूचना में 20 साल लिखा है, जो पुराने निर्देशों की जगह लेती है। अलग "Domicile Certificate" सेवा की शर्तें हमें किसी खुलने वाले सरकारी पेज पर नहीं मिलीं; उसके लिए तहसील कार्यालय से पुष्टि करें।

क्या-क्या तैयार रखें

पोर्टल पर फॉर्म भरते समय जो कागज़ मांगे जाएं वही अपलोड करें। आम तौर पर ये पास रखें:

  • फोटो और आधार कार्ड
  • हिमाचल में स्थायी घर या 20 साल निवास का सबूत: जमाबंदी/ज़मीन के कागज़, पुराना राशन कार्ड, वोटर लिस्ट में नाम, स्कूल रिकॉर्ड
  • ग्राम पंचायत प्रधान या शहरी क्षेत्र में नगर निकाय की रिपोर्ट/प्रमाण पत्र, अगर मांगा जाए
  • शपथ-पत्र, अगर फॉर्म में मांगा जाए (नमूना फॉर्म himachalforms.nic.in पर)

HimSeva पर ऑनलाइन आवेदन

  1. himseva.hp.gov.in खोलें और Citizen Login में रजिस्टर/लॉगिन करें।
  2. राजस्व विभाग की सेवाओं में Bonafide Himachali Certificate या Domicile Certificate चुनें (जो आपको चाहिए)।
  3. फॉर्म में नाम, माता-पिता का नाम, स्थायी पता और हिमाचल में रहने की अवधि सही भरें।
  4. कागज़ अपलोड करें और ऑनलाइन भुगतान करें।
  5. आवेदन संख्या नोट करें। पटवारी/स्थानीय रिपोर्ट के बाद अधिकारी फैसला करते हैं; मंज़ूरी के बाद प्रमाण पत्र पोर्टल से डाउनलोड करें।

राज्य सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के नोटिस (2022) के अनुसार e-District सेवाओं के आवेदन सिर्फ ऑनलाइन लिए जाते हैं। खुद न कर पाएं तो लोक मित्र केंद्र (LMK) या CSC से ऑनलाइन आवेदन कराएं: CSC लोकेटर।

फीस, समय सीमा और अपील

क्याराशि / जानकारी
सरकारी फीस₹20
प्रोसेसिंग शुल्क₹23.60
LMK/CSC शुल्क (केंद्र से आवेदन पर)₹25
LMK से कुल₹68.60

अपील: आवेदन खारिज हो या समय पर फैसला न हो तो 30 दिन के अंदर प्रथम अपील करें। देखें: onlinepsg.hp.gov.in (हेल्पलाइन 0177-2880400)।

ये दरें HimSeva पोर्टल की Rate List of LMK Charges for G2C Services से हैं और बोनाफाइड हिमाचली व डोमिसाइल दोनों पर एक जैसी हैं। सेवा की समय सीमा हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 की अधिसूचना में तय होती है; दिनों की संख्या हम आधिकारिक पेज पर पक्की नहीं कर पाए।

स्टेटस, डाउनलोड और जांच

  • HimSeva के होम पेज पर Track Application में आवेदन संख्या डालें।
  • प्रमाण पत्र असली है या नहीं, यह Verify Certificate से जांचें।
  • नाम, पिता का नाम और पता जांच लें; गलती हो तो तहसील से संपर्क करें।

फोन में रखना हो तो: DigiLocker में निवास प्रमाण पत्र।

आवेदन क्यों अटकता है, और क्या करें

वजहहल
20 साल निवास या स्थायी घर का सबूत नहींजमाबंदी, पुराना राशन कार्ड, पुरानी वोटर लिस्ट या स्कूल रिकॉर्ड लगाएं
गलत सेवा चुनी (Domicile बनाम Bonafide)भर्ती/दाखिले के नियम देखकर सही सेवा में नया आवेदन करें
पंचायत/पटवारी रिपोर्ट नहीं लगीप्रधान या पटवारी से रिपोर्ट लेकर लगाएं
नाम/पता कागज़ों में अलगआधार, राशन कार्ड और ज़मीन के रिकॉर्ड में एक जैसी जानकारी कराएं

हेल्पलाइन

HimSeva पोर्टल पर नागरिक हेल्पलाइन 0177-3525111 और टोल फ्री 1800-180-8076 दिए गए हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

हिमाचल में बोनाफाइड हिमाचली प्रमाण पत्र के लिए कितने साल का निवास चाहिए?

कार्मिक विभाग की 15 फरवरी 2021 की अधिसूचना के अनुसार हिमाचल में स्थायी घर हो, या 20 साल या उससे ज़्यादा समय से हिमाचल में रह रहे हों; साथ में भारत का नागरिक होना ज़रूरी है।

बोनाफाइड हिमाचली और डोमिसाइल प्रमाण पत्र में क्या फर्क है?

HimSeva पर दोनों अलग सेवाएं हैं। राज्य की भर्तियों में आम तौर पर बोनाफाइड हिमाचली मांगा जाता है। जिस काम के लिए चाहिए, उसके नियम में जो नाम लिखा हो वही बनवाएं।

फीस कितनी है?

HimSeva की रेट लिस्ट के अनुसार सरकारी फीस ₹20 और प्रोसेसिंग ₹23.60 है। लोक मित्र केंद्र से आवेदन पर ₹25 और लगते हैं, कुल ₹68.60।

प्रमाण पत्र कौन जारी करता है?

2021 की अधिसूचना के अनुसार SDO (सिविल), तहसीलदार या नायब तहसीलदार, पंचायत प्रधान/पटवारी या नगर निकाय की रिपोर्ट के आधार पर।

क्या तहसील में कागज़ी फॉर्म जमा हो सकता है?

राज्य IT विभाग के नोटिस के अनुसार e-District सेवाओं के आवेदन सिर्फ ऑनलाइन लिए जाते हैं। खुद न कर पाएं तो लोक मित्र केंद्र से ऑनलाइन आवेदन कराएं।

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