हिमाचल प्रदेश आय प्रमाण पत्र 2026: HimSeva पर आवेदन, शपथ-पत्र, शुल्क और स्टेटस

✓ जानकारी जांची गई: 13 अक्टूबर 2026

सीधा जवाब

हिमाचल प्रदेश में आय प्रमाण पत्र राजस्व विभाग की ऑनलाइन सेवा है। आवेदन HimSeva (Himachal Online Seva / e-District) पोर्टल पर खुद या लोक मित्र केंद्र (LMK) से होता है; पटवारी जांच करते हैं और तहसीलदार प्रमाण पत्र देते हैं। साथ में निवास का प्रमाण और परिवार की सभी ज्ञात स्रोतों से आय का शपथ-पत्र लगता है।

पोर्टल
himseva.hp.gov.in
जारी करते हैं
तहसीलदार (जांच: पटवारी)
शुल्क
₹20 फीस + ₹23.60 प्रोसेसिंग (LMK से कुल ₹68.60)
कागज़
निवास प्रमाण + आय का शपथ-पत्र

🏪 आय प्रमाण पत्र फॉर्म खुद न भर पाएं तो नज़दीकी CSC (जन सेवा केंद्र) पर भरवाएं: हिमाचल प्रदेश के CSC सेंटर · अपने पास का CSC

ऑफलाइन आवेदन नहीं: सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के नोटिस के अनुसार e-District सेवाओं के आवेदन सिर्फ ऑनलाइन लिए जाते हैं। फोन/कंप्यूटर न हो तो लोक मित्र केंद्र से ऑनलाइन आवेदन करवाएं।

आय प्रमाण पत्र किस काम आता है, और कौन सा चाहिए

आय प्रमाण पत्र परिवार की सालाना आय का सरकारी प्रमाण है, जो छात्रवृत्ति, फीस माफी और आय पर आधारित योजनाओं में मांगा जाता है। HimSeva पर आय से जुड़ी ये सेवाएं अलग हैं:

सेवा (पोर्टल पर नाम)कब चाहिए
Income Certificateयोजना, छात्रवृत्ति या दाखिले में जहां "आय प्रमाण पत्र" मांगा गया हो
Economically Weaker Section CertificateEWS आरक्षण (नौकरी/दाखिला); यह अलग सेवा है
BPL Certificateजहां गरीबी रेखा से नीचे (BPL) होने का प्रमाण मांगा गया हो

OBC आरक्षण के लिए नॉन-क्रीमी लेयर वाला OBC प्रमाण पत्र चाहिए, सिर्फ आय प्रमाण पत्र नहीं। देखें: हिमाचल जाति प्रमाण पत्र गाइड।

ज़रूरी कागज़

विभाग की चेकलिस्ट में ये दो चीज़ें मांगी गई हैं:

  • निवास का प्रमाण (जैसे परिवार रजिस्टर की नकल या बोनाफाइड हिमाचली प्रमाण पत्र)।
  • शपथ-पत्र (affidavit), जिसमें परिवार की सभी ज्ञात स्रोतों से आय लिखी हो (नौकरी, खेती-बागवानी, मज़दूरी, व्यापार आदि)।
  • इसके साथ पहचान पत्र, फोटो और आय का कोई सबूत (वेतन पर्ची, पेंशन, ITR) हो तो लगा दें; इससे पटवारी की जांच जल्दी होती है।

शपथ-पत्र में आय कम या गलत न लिखें: पटवारी आपकी बताई आय की जांच करके रिपोर्ट देते हैं। स्व-घोषणा के नियम: आय का एफिडेविट / स्व-घोषणा। शपथ-पत्र का नमूना himachalforms.nic.in पर देखें।

ऑनलाइन आवेदन (स्टेप बाय स्टेप)

  1. himseva.hp.gov.in खोलें और Citizen Login में मोबाइल नंबर से रजिस्टर/लॉगिन करें।
  2. राजस्व विभाग की सेवाओं में Income Certificate चुनें।
  3. फॉर्म भरें, निवास प्रमाण और शपथ-पत्र अपलोड करें।
  4. डेबिट/क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से शुल्क दें; भुगतान के बाद मिली पावती की आवेदन संख्या संभालकर रखें।
  5. पटवारी जांच रिपोर्ट अपलोड करते हैं, तहसील के डीलिंग असिस्टेंट फाइल आगे भेजते हैं और तहसीलदार मंज़ूरी देते हैं, खारिज करते हैं या सुधार के लिए लौटाते हैं।
  6. मंज़ूरी के बाद प्रमाण पत्र पोर्टल से डाउनलोड करें।

लोक मित्र केंद्र या CSC से भी ऑनलाइन आवेदन हो जाता है। नज़दीकी केंद्र: CSC लोकेटर। अपलोड के लिए फाइल छोटी करें: Document Compressor।

शुल्क, समय सीमा और अपील

मदराशि
सरकारी फीस₹20
प्रोसेसिंग शुल्क₹23.60
LMK/CSC शुल्क (केंद्र से आवेदन पर)₹25
LMK से कुल₹68.60

अपील: आवेदन खारिज हो या तय समय में प्रमाण पत्र न मिले तो 30 दिन के अंदर प्रथम अपील अधिकारी के पास अपील करें। अपील 30 दिन में (ज़्यादा से ज़्यादा 45 दिन) निपटानी होती है; उसके बाद दूसरी अपील का रास्ता है। देखें: onlinepsg.hp.gov.in (हेल्पलाइन 0177-2880400)।

ये दरें HimSeva पोर्टल की Rate List of LMK Charges for G2C Services से हैं। भुगतान से पहले स्क्रीन पर दिखी राशि देख लें।

समय सीमा: आय प्रमाण पत्र हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 के तहत अधिसूचित सेवा है और दिनों की गिनती उसी अधिसूचना में तय है। हम आधिकारिक पेज पर इसकी संख्या पक्की नहीं कर पाए, इसलिए यहां नहीं लिख रहे।

स्टेटस, डाउनलोड और सत्यापन

  • स्टेटस: HimSeva होमपेज पर Track Application में आवेदन संख्या डालें।
  • डाउनलोड: मंज़ूरी के बाद Citizen Login से।
  • सत्यापन: होमपेज के Verify Certificate से।

DigiLocker में प्रमाण पत्र कैसे देखें: DigiLocker में आय प्रमाण पत्र।

वैधता: नया कब बनवाएं

HimSeva की चेकलिस्ट में आय प्रमाण पत्र की कोई वैधता अवधि नहीं लिखी है। आय हर साल बदलती है, इसलिए छात्रवृत्ति, योजना या दाखिले का विज्ञापन जितना नया (उदाहरण के लिए चालू वित्तीय वर्ष का) प्रमाण पत्र मांगे, वैसा ही लगाएं। शक हो तो जिस दफ्तर में जमा करना है, वहां पूछ लें।

आवेदन क्यों लौटता है, और क्या करें

वजहहल
शपथ-पत्र नहीं लगाया या अधूरापरिवार की सभी स्रोतों की आय वाला शपथ-पत्र लगाएं
निवास का प्रमाण नहींपरिवार रजिस्टर की नकल या बोनाफाइड हिमाचली प्रमाण पत्र लगाएं
पटवारी की जांच में आय अलग निकलीसही आय लिखकर दोबारा आवेदन करें
EWS के लिए साधारण आय प्रमाण पत्र बनवा लियाEWS की अलग सेवा में आवेदन करें

मदद कहां मिलेगी

HimSeva पोर्टल पर नागरिक हेल्पलाइन 0177-3525111 और हेल्प पेज पर टोल फ्री 1800-180-8076 दिए गए हैं। पोर्टल के Feedback / Grievance लिंक से शिकायत भी दर्ज होती है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

हिमाचल में आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन कैसे बनवाएं?

himseva.hp.gov.in पर रजिस्टर/लॉगिन करें, राजस्व विभाग में Income Certificate चुनें, निवास प्रमाण और आय का शपथ-पत्र अपलोड करें, शुल्क दें और पावती रखें। पटवारी की जांच के बाद तहसीलदार प्रमाण पत्र जारी करते हैं।

हिमाचल आय प्रमाण पत्र की फीस कितनी है?

पोर्टल की रेट-लिस्ट के अनुसार सरकारी फीस ₹20 और प्रोसेसिंग शुल्क ₹23.60 है। लोक मित्र केंद्र से आवेदन पर ₹25 और लगते हैं, यानी कुल ₹68.60।

आय प्रमाण पत्र में कौन से कागज़ लगते हैं?

विभाग की चेकलिस्ट के अनुसार निवास का प्रमाण और परिवार की सभी ज्ञात स्रोतों से आय बताने वाला शपथ-पत्र।

आय प्रमाण पत्र कितने दिन में बनता है?

यह लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के तहत अधिसूचित सेवा है और समय सीमा उसी में तय है। तय समय में न बने तो 30 दिन के अंदर प्रथम अपील कर सकते हैं।

क्या EWS के लिए यही प्रमाण पत्र चलेगा?

नहीं। HimSeva पर Economically Weaker Section Certificate अलग सेवा है; EWS आरक्षण के लिए वही बनवाएं।

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