लक्षद्वीप आय प्रमाण पत्र 2026: Individual या Family, serviceonline.gov.in पर आवेदन और स्टेटस

✓ जानकारी जांची गई: 13 अक्टूबर 2026

सीधा जवाब

लक्षद्वीप में आय प्रमाण पत्र प्रशासन का राजस्व विभाग देता है। विभाग के अनुसार Income Certificate (Individual) और Income Certificate (Family) दोनों का आवेदन राष्ट्रीय सेवा पोर्टल serviceonline.gov.in (ServicePlus) पर होता है। ऑनलाइन में दिक्कत हो तो अपने द्वीप के राजस्व उप-मंडल में डिप्टी कलेक्टर/BDO कार्यालय से मदद लें।

पोर्टल
serviceonline.gov.in
प्रकार
Individual (व्यक्तिगत) और Family (परिवार)
द्वीप पर
डिप्टी कलेक्टर / BDO (राजस्व उप-मंडल)
संपर्क
04896-262384, 04896-263440

🏪 आय प्रमाण पत्र फॉर्म खुद न भर पाएं तो नज़दीकी CSC (जन सेवा केंद्र) पर भरवाएं: लक्षद्वीप के CSC सेंटर · अपने पास का CSC

Individual या Family: कौन सा आय प्रमाण पत्र चाहिए

सेवाकब चुनें
Income Certificate (Individual)जब सिर्फ आवेदक की अपनी आय का प्रमाण मांगा गया हो
Income Certificate (Family)जब परिवार की कुल आय मांगी गई हो, जैसे ज़्यादातर छात्रवृत्ति और कल्याण योजनाओं में

फॉर्म या विज्ञापन में साफ लिखा होता है कि आवेदक की आय चाहिए या परिवार की। उसी के हिसाब से सेवा चुनें; गलत प्रकार का प्रमाण पत्र लौटाया जा सकता है। EWS आरक्षण के लिए साधारण आय प्रमाण पत्र नहीं, तय प्रारूप वाला Income & Asset Certificate चाहिए; इसके लिए राजस्व कार्यालय से पूछें।

serviceonline.gov.in पर आवेदन

  1. serviceonline.gov.in खोलें। लक्षद्वीप प्रशासन की वेबसाइट पर राजस्व सेवाओं के सामने यही लिंक दिया गया है।
  2. पहली बार हैं तो Registration से अकाउंट बनाएं, फिर Login ID और पासवर्ड से लॉगिन करें।
  3. लक्षद्वीप की Income Certificate (Individual) या Income Certificate (Family) सेवा चुनें।
  4. फॉर्म भरें, आय का ब्योरा दें और पोर्टल पर मांगे गए कागज़ अपलोड करें; फीस दिखे तो भरें।
  5. आवेदन जमा करके पावती/आवेदन संख्या संभाल कर रखें।

ServicePlus पर कई राज्यों की सेवाएं हैं। सही सेवा चुनते समय ध्यान रखें कि वह लक्षद्वीप की हो।

आम तौर पर कौन से कागज़ तैयार रखें

कागज़ों की आधिकारिक सूची पोर्टल पर आवेदन फॉर्म में ही दिखती है। आम तौर पर ये चीज़ें काम आती हैं:

  • आवेदक की फोटो और पहचान पत्र (जैसे आधार), और Resident ID Card अगर हो।
  • राशन कार्ड (Family प्रमाण पत्र में परिवार के सदस्यों के लिए)।
  • आय का सबूत: नौकरी वालों के लिए वेतन पर्ची/वेतन प्रमाण पत्र, दूसरों के लिए आयकर रिटर्न या आय बताने वाला शपथ-पत्र, अगर पोर्टल मांगे।

यह सूची आधिकारिक नहीं है, सिर्फ तैयारी के लिए है। पोर्टल या द्वीप का राजस्व कार्यालय जो कागज़ मांगे, वही मान्य है। शपथ-पत्र के बारे में: आय का एफिडेविट।

द्वीप पर राजस्व कार्यालय से मदद

राजस्व विभाग के अनुसार प्रमाण पत्र ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह दिए जाते हैं। हर द्वीप के राजस्व उप-मंडल में डिप्टी कलेक्टर / खंड विकास अधिकारी (BDO) तैनात हैं; ऑनलाइन फॉर्म में दिक्कत हो तो वहीं संपर्क करें।

फीस, समय सीमा, वैधता और स्टेटस

  • स्टेटस: serviceonline.gov.in के होमपेज पर Track Application से, या लॉगिन करके अपने आवेदन देखें।
  • फीस और समय सीमा: राजस्व विभाग के पेज पर इनका ब्योरा नहीं है। पोर्टल पर आवेदन के समय फीस दिखेगी; समय सीमा अपने राजस्व कार्यालय से पूछें।
  • वैधता: विभाग के पेज पर वैधता अवधि नहीं लिखी। आय हर साल बदल सकती है, इसलिए छात्रवृत्ति या योजना के फॉर्म में जितना नया प्रमाण पत्र मांगा जाए, उसी हिसाब से नया बनवाएं।

आवेदन क्यों अटकता है, और क्या करें

वजहहल
Individual की जगह Family (या उल्टा) चुनाफॉर्म/विज्ञापन में जो मांगा है वही प्रकार चुनें
आय का सबूत नहींवेतन पर्ची, ITR या पोर्टल पर मांगा गया शपथ-पत्र लगाएं
गलत राज्य की सेवा चुनीServicePlus पर लक्षद्वीप की सेवा ही चुनें

मदद कहां मिलेगी

पहले अपने द्वीप के डिप्टी कलेक्टर/BDO कार्यालय से संपर्क करें। मुख्यालय: कलेक्ट्रेट, राजस्व भवन, कवरत्ती 682555; फोन 04896-262384, 04896-263440; ईमेल addl.dm-lk[at]nic[dot]in (ये संपर्क राजस्व विभाग के आधिकारिक पेज पर दिए हैं)।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

लक्षद्वीप में आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन कहां बनता है?

लक्षद्वीप राजस्व विभाग के अनुसार Income Certificate (Individual) और (Family) का आवेदन राष्ट्रीय सेवा पोर्टल serviceonline.gov.in पर होता है।

Individual और Family आय प्रमाण पत्र में क्या फर्क है?

Individual में सिर्फ आवेदक की आय लिखी जाती है, Family में परिवार की कुल आय। छात्रवृत्ति और योजनाओं में आम तौर पर परिवार की आय मांगी जाती है; फॉर्म में लिखी शर्त देखें।

आय प्रमाण पत्र की फीस और समय सीमा क्या है?

राजस्व विभाग के पेज पर फीस और समय सीमा नहीं लिखी है। पोर्टल पर आवेदन के समय फीस दिखेगी; समय सीमा अपने द्वीप के राजस्व कार्यालय से पूछें।

आवेदन का स्टेटस कैसे देखें?

serviceonline.gov.in के होमपेज पर Track Application से, या लॉगिन करके।

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