जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पत्र 2026 (SC/ST/OBC)
सीधा जवाब
SC, ST या OBC जाति प्रमाण पत्र राज्य सरकार का राजस्व विभाग बनाता है: आम तौर पर तहसीलदार, SDM या ज़िला अधिकारी जांच के बाद। आवेदन ज़्यादातर राज्यों में e-District पोर्टल, CSC या तहसील से होता है। केंद्र की नौकरी या दाखिले के लिए OBC प्रमाण पत्र में नॉन-क्रीमी लेयर लिखा होना चाहिए; इसकी आय सीमा DoPT के 2017 के आदेश से ₹8 लाख सालाना है।
- किसे दें
- तहसीलदार / SDM (राज्य द्वारा तय सक्षम अधिकारी)
- कहां से
- e-District पोर्टल, CSC या तहसील
- OBC-NCL आय सीमा
- ₹8 लाख/साल (DoPT, 2017)
- जांच
- लेखपाल/पटवारी रिपोर्ट; बाद में स्क्रूटिनी कमेटी जांच कर सकती है
जाति प्रमाण पत्र का फॉर्म, सक्षम अधिकारी, फीस और समय सीमा हर राज्य में अलग है। OBC-NCL प्रमाण पत्र की वैधता भी संस्था और राज्य के हिसाब से अलग मानी जाती है; नौकरी/दाखिले की अधिसूचना पढ़ें।
अपना जाति प्रमाण पत्र आवेदन बनाएं
नीचे जानकारी भरें, पत्र अपने आप तैयार हो जाएगा। आपकी जानकारी सिर्फ आपके फोन/कंप्यूटर में रहती है, हमारे सर्वर पर नहीं जाती।
यह पत्र कब काम आता है
- स्कूल-कॉलेज दाखिले या छात्रवृत्ति में आरक्षण का लाभ लेना है
- सरकारी नौकरी के फॉर्म में SC/ST/OBC प्रमाण पत्र मांगा गया है
- केंद्र की नौकरी/दाखिले के लिए OBC नॉन-क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र चाहिए
- किसी योजना (आवास, ऋण, छात्रवृत्ति) में जाति का प्रमाण ज़रूरी है
किसे लिखें: अपने निवास की तहसील के तहसीलदार या राज्य द्वारा तय सक्षम अधिकारी (SDM/उप-ज़िलाधिकारी/अंचल अधिकारी) को। जाति प्रमाण पत्र आम तौर पर उसी राज्य से बनता है जहां परिवार मूल रूप से रहता है।
साथ में क्या लगाएं
- आधार कार्ड और निवास का प्रमाण
- पिता, भाई-बहन या किसी करीबी रिश्तेदार का जाति प्रमाण पत्र (सबसे मज़बूत सबूत)
- पुराना राजस्व रिकॉर्ड, स्कूल रिकॉर्ड जिसमें जाति लिखी हो
- OBC नॉन-क्रीमी लेयर के लिए माता-पिता की आय और पद का विवरण
- स्व-घोषणा या शपथ पत्र (राज्य के फॉर्मेट में)
कैसे और कहां जमा करें
- अपने राज्य के e-District / सेवा पोर्टल पर देखें; ज़्यादातर राज्यों में जाति प्रमाण पत्र का ऑनलाइन आवेदन होता है।
- ऑनलाइन न कर पाएं तो CSC या तहसील में पत्र और कागज़ जमा करें और आवेदन नंबर वाली रसीद लें।
- लेखपाल/पटवारी/राजस्व निरीक्षक जांच करते हैं; पड़ोसी या पंचायत से पुष्टि हो सकती है।
- तय समय में प्रमाण पत्र न मिले तो राज्य के सेवा का अधिकार (RTS) कानून के तहत अपील, CM हेल्पलाइन या ज़िला अधिकारी को शिकायत करें। आवेदन खारिज हो तो लिखित कारण मांगें और उसी के आधार पर SDM/DM को अपील करें।
ध्यान दें
- जाति का नाम ठीक वैसा लिखें जैसा राज्य/केंद्र की सूची में है; उपनाम (सरनेम) से जाति साबित नहीं होती।
- केंद्र सरकार की नौकरी के लिए OBC प्रमाण पत्र केंद्र के फॉर्मेट में और नॉन-क्रीमी लेयर वाला होना चाहिए; राज्य वाला अक्सर नहीं चलता।
- दूसरे राज्य में जाकर बसे हों तो आरक्षण का लाभ आम तौर पर मूल राज्य के प्रमाण पत्र से ही मिलता है।
- झूठा जाति प्रमाण पत्र गंभीर अपराध है; नौकरी/दाखिला रद्द हो सकता है।
यह एक नमूना है, कानूनी सलाह नहीं। जिस दफ्तर में पत्र देना है, उसका अपना फॉर्म या फॉर्मेट हो तो वही इस्तेमाल करें। SarkariSewa India एक निजी वेबसाइट है, सरकारी नहीं।
दस्तावेज़ और प्रमाण पत्र: और फॉर्मेट
Official links
ये सरकारी वेबसाइट/नंबर हैं। आवेदन और भुगतान सिर्फ इन्हीं पर करें। आखिरी जांच: 17 अक्टूबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
जाति प्रमाण पत्र का आवेदन किसे दें?
अपनी तहसील के तहसीलदार या राज्य द्वारा तय सक्षम अधिकारी (SDM/अंचल अधिकारी) को। ज़्यादातर राज्यों में e-District पोर्टल या CSC से ऑनलाइन आवेदन होता है।
OBC नॉन-क्रीमी लेयर की आय सीमा कितनी है?
DoPT के 13 सितंबर 2017 के आदेश से ₹8 लाख सालाना। वेतन और खेती की आय इसकी गणना में अलग तरीके से देखी जाती है; नियम DoPT के आदेशों में हैं।
जाति प्रमाण पत्र के लिए सबसे ज़रूरी कागज़ क्या है?
पिता या किसी करीबी रिश्तेदार का जारी जाति प्रमाण पत्र, या पुराना राजस्व/स्कूल रिकॉर्ड जिसमें जाति लिखी हो। साथ में आधार और निवास का प्रमाण।
जाति प्रमाण पत्र कितने दिन में बनता है?
राज्य के सेवा का अधिकार कानून में तय दिनों में; हर राज्य में अलग। रसीद पर तय तारीख देखें और देरी हो तो अपील करें।
क्या दूसरे राज्य में जाति प्रमाण पत्र बन सकता है?
आम तौर पर आरक्षण का लाभ उसी राज्य में मिलता है जिसके आप मूल निवासी हैं। दूसरे राज्य में बसे लोग अक्सर मूल राज्य के प्रमाण पत्र के आधार पर ही प्रमाण पत्र पाते हैं; नियम राज्य के हिसाब से अलग हैं।
दूसरे आवेदन पत्र
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