जन्म प्रमाण पत्र में सुधार के लिए आवेदन पत्र 2026
सीधा जवाब
जन्म प्रमाण पत्र में नाम की स्पेलिंग, माता-पिता का नाम, लिंग, जन्म स्थान या जन्म तिथि गलत हो तो उसी जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रार (नगर निगम/नगर पालिका, या गांव में पंचायत/प्रखंड स्तर का रजिस्ट्रार) को आवेदन दिया जाता है जहां जन्म दर्ज हुआ था। जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 की धारा 15 के तहत रजिस्ट्रार सबूत से संतुष्ट होने पर रजिस्टर की गलती सुधारता है। बच्चे का नाम बाद में जुड़वाना हो तो वह आम तौर पर रजिस्ट्रेशन से 15 साल के अंदर होता है (राज्य के नियम से)। रजिस्ट्रार के फैसले के खिलाफ 30 दिन में ज़िला रजिस्ट्रार को अपील हो सकती है।
- किसे दें
- जहां जन्म दर्ज है, वहां के जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रार
- कानून
- RBD अधिनियम 1969, धारा 15 (सुधार)
- नाम जोड़ना
- आम तौर पर 15 साल के अंदर (राज्य के नियम)
- अपील
- धारा 25A: 30 दिन में ज़िला रजिस्ट्रार
सुधार का फॉर्म, फीस और प्रक्रिया राज्य और नगर निकाय के हिसाब से अलग है। 15 साल के बाद नाम जोड़ने या जन्म तिथि बदलने में कई राज्यों में ज़िला स्तर की अनुमति या अदालत का आदेश लगता है; दफ्तर से पूछें।
अपना जन्म प्रमाण पत्र सुधार आवेदन बनाएं
नीचे जानकारी भरें, पत्र अपने आप तैयार हो जाएगा। आपकी जानकारी सिर्फ आपके फोन/कंप्यूटर में रहती है, हमारे सर्वर पर नहीं जाती।
यह पत्र कब काम आता है
- बच्चे या माता-पिता के नाम की स्पेलिंग गलत छपी है
- जन्म तिथि, लिंग या जन्म स्थान गलत दर्ज हुआ है
- प्रमाण पत्र में बच्चे का नाम नहीं है, नाम जुड़वाना है
- पासपोर्ट, स्कूल दाखिले या आधार में जन्म प्रमाण पत्र से मेल नहीं खा रहा
किसे लिखें: जिस जगह जन्म का पंजीकरण हुआ है, वहां के रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) को: शहर में नगर निगम/नगर पालिका का स्वास्थ्य विभाग, गांव में ग्राम पंचायत सचिव/प्रखंड या अस्पताल स्तर का रजिस्ट्रार, जैसा राज्य ने तय किया हो। प्रमाण पत्र पर रजिस्ट्रार का पद और पता छपा होता है।
साथ में क्या लगाएं
- गलत छपे जन्म प्रमाण पत्र की कॉपी (मूल साथ ले जाएं)
- सही जानकारी का सबूत: अस्पताल का डिस्चार्ज कार्ड/जन्म रिपोर्ट, माता-पिता का आधार/वोटर कार्ड, विवाह प्रमाण पत्र, स्कूल रिकॉर्ड
- जन्म तिथि सुधार में कई दफ्तर जन्म तिथि का शपथ पत्र मांगते हैं
- आवेदक का पहचान पत्र और पते का प्रमाण
कैसे और कहां जमा करें
- पहले नगर निगम/पंचायत की वेबसाइट या दफ्तर से पूछें कि सुधार का अपना फॉर्म है या नहीं; हो तो फॉर्म के साथ यह पत्र लगाएं।
- पत्र और कागज़ रजिस्ट्रार के दफ्तर में जमा करें, फीस (अगर लगे) भरें और रसीद/आवेदन नंबर लें।
- रजिस्ट्रार जांच करता है; अस्पताल रिकॉर्ड या गवाह/शपथ पत्र मांगा जा सकता है।
- सुधार के बाद संशोधित प्रमाण पत्र लें; कई राज्यों में यह CRS पोर्टल से डिजिटल रूप में भी मिलता है।
- रजिस्ट्रार मना करे या कार्रवाई न करे, तो आदेश/कार्रवाई के 30 दिन के अंदर ज़िला रजिस्ट्रार को अपील करें (धारा 25A)।
ध्यान दें
- सबूत ऐसे लगाएं जो जन्म के समय के हों (अस्पताल रिकॉर्ड); बाद में बने कागज़ कम माने जाते हैं।
- जन्म तिथि में बड़ा बदलाव (साल/महीना) आसानी से नहीं होता; ठोस सबूत के बिना आवेदन खारिज हो सकता है।
- सुधार के बाद आधार, स्कूल रिकॉर्ड और पासपोर्ट में भी वही जानकारी अपडेट कराएं।
- बिचौलियों को पैसे न दें; फीस की सरकारी रसीद ही लें।
यह एक नमूना है, कानूनी सलाह नहीं। जिस दफ्तर में पत्र देना है, उसका अपना फॉर्म या फॉर्मेट हो तो वही इस्तेमाल करें। SarkariSewa India एक निजी वेबसाइट है, सरकारी नहीं।
दस्तावेज़ और प्रमाण पत्र: और फॉर्मेट
Official links
ये सरकारी वेबसाइट/नंबर हैं। आवेदन और भुगतान सिर्फ इन्हीं पर करें। आखिरी जांच: 17 अक्टूबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
जन्म प्रमाण पत्र में सुधार के लिए आवेदन किसे दें?
जहां जन्म दर्ज हुआ है, वहां के जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रार को: शहर में नगर निगम/नगर पालिका, गांव में पंचायत या राज्य द्वारा तय रजिस्ट्रार।
जन्म प्रमाण पत्र में सुधार किस कानून के तहत होता है?
जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 की धारा 15 के तहत। रजिस्ट्रार सबूत देखकर संतुष्ट होने पर रजिस्टर में सुधार करता है; प्रक्रिया राज्य के नियमों में है।
जन्म प्रमाण पत्र में बच्चे का नाम कब तक जुड़ सकता है?
आम तौर पर पंजीकरण से 15 साल के अंदर। कुछ राज्यों ने नियम बदलकर समय बढ़ाया है; अपने रजिस्ट्रार से पूछें।
क्या जन्म तिथि बदल सकती है?
हां, अगर साबित हो कि दर्ज तिथि गलत है। इसके लिए अस्पताल का रिकॉर्ड जैसे ठोस सबूत चाहिए; कई जगह शपथ पत्र और जांच भी होती है।
रजिस्ट्रार सुधार से मना कर दे तो?
2023 के संशोधन से जुड़ी धारा 25A के तहत रजिस्ट्रार की कार्रवाई या आदेश के 30 दिन के अंदर ज़िला रजिस्ट्रार को अपील कर सकते हैं।
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