ड्राइविंग लाइसेंस खो जाने पर डुप्लीकेट DL का आवेदन पत्र 2026
सीधा जवाब
ड्राइविंग लाइसेंस खो जाए, चोरी हो जाए या फट जाए तो केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के तहत लाइसेंस जारी करने वाले RTO/लाइसेंसिंग अधिकारी को तुरंत सूचना देकर Form LLD में डुप्लीकेट के लिए आवेदन किया जाता है। ज़्यादातर राज्यों में यह sarathi.parivahan.gov.in पर ऑनलाइन होता है। खोने पर पुलिस की गुमशुदगी रिपोर्ट (lost report) या FIR की कॉपी लगती है। फीस राज्य के हिसाब से है, जो पोर्टल पर दिखती है।
- किसे दें
- जिस RTO ने DL जारी किया (लाइसेंसिंग अधिकारी)
- फॉर्म
- Form LLD (केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989)
- ऑनलाइन
- sarathi.parivahan.gov.in
- खोने का सबूत
- पुलिस lost report / FIR की कॉपी
अपना डुप्लीकेट DL आवेदन बनाएं
नीचे जानकारी भरें, पत्र अपने आप तैयार हो जाएगा। आपकी जानकारी सिर्फ आपके फोन/कंप्यूटर में रहती है, हमारे सर्वर पर नहीं जाती।
यह पत्र कब काम आता है
- ड्राइविंग लाइसेंस (कार्ड) खो गया या चोरी हो गया
- लाइसेंस फट गया, गंदा हो गया या पढ़ने लायक नहीं रहा
- पुराना कागज़ वाला DL है और उसकी जगह कार्ड चाहिए
किसे लिखें: जिस क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO/ARTO/DTO) से लाइसेंस बना था, वहां के लाइसेंसिंग अधिकारी को। आप दूसरे राज्य में रहते हों तो पहले Sarathi पर देखें कि आपका DL ऑनलाइन रिकॉर्ड में है या नहीं।
साथ में क्या लगाएं
- Form LLD (Sarathi पर ऑनलाइन भरते समय अपने आप बनता है)
- खोने/चोरी पर पुलिस की lost report (कई राज्यों में ऑनलाइन) या FIR की कॉपी
- फटा/खराब लाइसेंस हो तो उसका मूल
- पहचान और पते का प्रमाण (आधार), फोटो और हस्ताक्षर
कैसे और कहां जमा करें
- पहले अपने राज्य की पुलिस वेबसाइट या थाने में खोए सामान की रिपोर्ट दर्ज कराएं; चोरी हो तो FIR।
- अपना DL नंबर न याद हो तो parivahan.gov.in पर "DL Services" से नाम/जन्म तिथि से खोजें या RTO से पूछें।
- sarathi.parivahan.gov.in पर राज्य चुनें → "Driving Licence" → "Issue of Duplicate DL"; जानकारी भरें, कागज़ अपलोड करें, फीस भरें और acknowledgement प्रिंट करें।
- राज्य के नियम से RTO पर बायोमेट्रिक/सत्यापन के लिए जाना पड़ सकता है; तब यह पत्र और मूल कागज़ ले जाएं।
- कार्ड डाक से आता है या RTO से मिलता है। इस बीच DigiLocker/mParivahan में DL देख सकते हैं, जो चेकिंग में मान्य है।
ध्यान दें
- लाइसेंस की वैधता खत्म हो गई हो तो डुप्लीकेट की जगह नवीनीकरण (renewal) का आवेदन करें।
- DL के साथ पता भी बदलना हो तो Sarathi पर एक साथ दोनों सेवाएं चुन सकते हैं।
- पुराना DL बाद में मिल जाए तो उसे RTO में जमा करें; दो DL रखना गलत है।
- फर्ज़ी वेबसाइटों और एजेंटों से बचें; फीस सिर्फ parivahan.gov.in पर भरें।
यह एक नमूना है, कानूनी सलाह नहीं। जिस दफ्तर में पत्र देना है, उसका अपना फॉर्म या फॉर्मेट हो तो वही इस्तेमाल करें। SarkariSewa India एक निजी वेबसाइट है, सरकारी नहीं।
दस्तावेज़ और प्रमाण पत्र: और फॉर्मेट
Official links
ये सरकारी वेबसाइट/नंबर हैं। आवेदन और भुगतान सिर्फ इन्हीं पर करें। आखिरी जांच: 17 अक्टूबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
DL खो जाए तो डुप्लीकेट कैसे बनवाएं?
पुलिस में lost report/FIR कराएं, फिर sarathi.parivahan.gov.in पर 'Issue of Duplicate DL' में आवेदन करें, कागज़ अपलोड करें और फीस भरें। जहां बुलाया जाए, RTO जाएं।
डुप्लीकेट DL के लिए कौन सा फॉर्म भरें?
Form LLD। Sarathi पर ऑनलाइन आवेदन करने पर यह फॉर्म अपने आप बनता है।
डुप्लीकेट DL की फीस कितनी है?
राज्य के हिसाब से अलग है। Sarathi पर आवेदन करते समय सही फीस दिखती है; वहीं ऑनलाइन भरें।
क्या DL खोने पर FIR ज़रूरी है?
ज़्यादातर RTO पुलिस की lost report या FIR की कॉपी मांगते हैं। कई राज्यों में खोए सामान की रिपोर्ट ऑनलाइन दर्ज होती है; चोरी हो तो FIR कराएं।
डुप्लीकेट DL आने तक गाड़ी कैसे चलाएं?
DigiLocker या mParivahan ऐप में दिखने वाला DL कानूनी रूप से मान्य है; साथ में आवेदन की रसीद रखें।
दूसरे आवेदन पत्र
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