हरियाणा आय प्रमाण पत्र 2026: परिवार पहचान पत्र की सत्यापित आय, Saral पर आवेदन और वैधता

✓ जानकारी जांची गई: 13 अक्टूबर 2026

सीधा जवाब

हरियाणा में आय प्रमाण पत्र परिवार पहचान पत्र (PPP / Family ID) में दर्ज और सत्यापित आय से जुड़ा है। राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार जिनकी आय PPP में verified है, उनसे अलग से आय का सबूत नहीं मांगा जाना चाहिए, और प्रमाण पत्र Saral Haryana पोर्टल से या सरल केंद्र के काउंटर पर मिलता है। आय/संपत्ति वाली जानकारी वाला प्रमाण पत्र चालू वित्तीय वर्ष में 31 मार्च तक मान्य है।

पोर्टल
saralharyana.gov.in
आधार
PPP (Family ID) में सत्यापित आय
कहां
Saral पोर्टल / सरल केंद्र
वैधता
चालू वित्तीय वर्ष (31 मार्च तक)

🏪 आय प्रमाण पत्र फॉर्म खुद न भर पाएं तो नज़दीकी CSC (जन सेवा केंद्र) पर भरवाएं: हरियाणा के CSC सेंटर · अपने पास का CSC

PPP में आय गलत है? प्रमाण पत्र में वही आय आएगी जो परिवार पहचान पत्र में सत्यापित है। आय गलत हो तो पहले meraparivar.haryana.gov.in या सरल केंद्र से Family ID में सुधार/सत्यापन कराएं।

आय प्रमाण पत्र किस काम आता है

आय प्रमाण पत्र परिवार की कुल सालाना आय का सरकारी प्रमाण है। यह मांगा जाता है:

  • छात्रवृत्ति और फीस माफी
  • आय पर आधारित सरकारी योजनाएं
  • EWS के लिए आय और संपत्ति वाला अलग प्रमाण पत्र बनता है

BC/OBC आरक्षण के लिए क्रीमी लेयर वाला जाति प्रमाण पत्र लगता है। देखें: हरियाणा जाति प्रमाण पत्र।

परिवार पहचान पत्र में आय कैसे सत्यापित होती है

  • परिवार PPP में अपनी सालाना आय स्व-घोषित करता है।
  • विधानसभा में दिए सरकारी जवाब के अनुसार इस आय की जांच पिछले 3 साल के ITR, सरकारी कर्मचारियों के HRMS रिकॉर्ड, पेंशन डेटा और किसानों को e-Kharid से हुए भुगतान जैसे सरकारी रिकॉर्ड से होती है।
  • जांच के बाद आय verified मानी जाती है। राज्य सरकार ने ग्राम सभाओं के ज़रिए PPP की आय और परिवार की जानकारी के समयबद्ध सत्यापन का भी आदेश दिया है।

PPP में आय कम या ज़्यादा लिखना ठीक नहीं: सरकारी रिकॉर्ड से मिलान होता है और गलत जानकारी पर योजनाओं का लाभ रुक सकता है।

Saral Haryana पर आवेदन

  1. saralharyana.gov.in खोलें और अपने खाते से लॉगिन करें (पहली बार हैं तो रजिस्टर करें)।
  2. सेवाओं में आय प्रमाण पत्र चुनें।
  3. अपना परिवार पहचान नंबर डालें; सत्यापित आय और परिवार की जानकारी PPP से आती है।
  4. मांगे गए कागज़ (अगर कोई) अपलोड करें, शुल्क (अगर दिखे) भरें और आवेदन संख्या नोट करें।
  5. मंज़ूरी के बाद प्रमाण पत्र Saral खाते से डाउनलोड करें।

सरल केंद्र से: Family ID, आधार और रजिस्टर्ड मोबाइल लेकर किसी भी सरल केंद्र पर जाएं; आय verified हो तो काउंटर से प्रमाण पत्र मिल सकता है। नज़दीकी केंद्र: हरियाणा CSC लोकेटर।

कागज़: क्या साथ रखें

  • परिवार पहचान नंबर (Family ID) और आधार
  • PPP से जुड़ा मोबाइल नंबर (OTP के लिए)
  • अगर आय अभी verified नहीं है: आय का सबूत, जैसे सैलरी स्लिप, ITR, पेंशन पर्ची या खेती की आय के कागज़

आय की स्व-घोषणा के बारे में: आय का एफिडेविट / स्व-घोषणा।

समय सीमा, फीस और अपील (सेवा का अधिकार अधिनियम)

  • कानून: Saral की सेवाएं हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के तहत आती हैं; नामित अधिकारी को तय समय में सेवा देनी होती है या लिखित कारण से खारिज करना होता है।
  • समय और फीस: दिन और शुल्क हमें किसी मौजूदा सरकारी पेज पर नहीं मिले; आवेदन के समय Saral पर दिखते हैं।
  • अपील: प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी, फिर द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी। हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग जुर्माना और मुआवज़े का आदेश दे सकता है।

स्टेटस और डाउनलोड

  • स्टेटस: Saral Haryana पर लॉगिन करके, या Saral की ट्रैकिंग सुविधा में आवेदन संख्या से।
  • डाउनलोड: मंज़ूरी के बाद Saral खाते से या उसी सरल केंद्र से।

DigiLocker में प्रमाण पत्र कैसे देखें: DigiLocker में आय प्रमाण पत्र।

वैधता: हर साल नया कब बनवाएं

परिवार पहचान प्राधिकरण के पेज के अनुसार आय या संपत्ति की जानकारी वाले प्रमाण पत्र चालू वित्तीय वर्ष में, यानी जारी होने से 31 मार्च तक ही मान्य हैं। 1 अप्रैल के बाद छात्रवृत्ति या योजना के लिए नया प्रमाण पत्र बनवाएं। उससे पहले PPP में आय अपडेट और verified हो, यह देख लें।

आवेदन क्यों अटकता है, और क्या करें

वजहहल
PPP में आय verified नहींFamily ID में आय सत्यापन कराएं; ज़रूरत हो तो आय का सबूत दें
PPP में आय गलतपहले Family ID में सुधार कराएं, फिर आवेदन करें
आवेदक का नाम Family ID में नहींपहले परिवार पहचान पत्र में सदस्य जुड़वाएं
31 मार्च के बाद पुराना प्रमाण पत्र लगायाचालू वित्तीय वर्ष का नया प्रमाण पत्र बनवाएं

मदद कहां मिलेगी

आवेदन की मदद के लिए नज़दीकी सरल केंद्र या तहसील कार्यालय से संपर्क करें। Family ID में आय या नाम की गलती परिवार पहचान पत्र के पोर्टल या केंद्र पर ठीक होती है। सेवा में देरी पर सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत अपील करें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

हरियाणा में आय प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं?

पहले देखें कि परिवार पहचान पत्र (PPP) में आपकी आय verified है। फिर Saral Haryana पोर्टल पर या सरल केंद्र से आवेदन करें; Family ID डालने पर सत्यापित आय अपने-आप आ जाती है।

क्या आय का सबूत देना पड़ेगा?

राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार जिनकी आय PPP में verified है, उनसे अलग से आय का सबूत नहीं मांगा जाना चाहिए। आय verified न हो तो सबूत देकर पहले सत्यापन कराना होगा।

हरियाणा आय प्रमाण पत्र कब तक मान्य है?

आय/संपत्ति की जानकारी वाले प्रमाण पत्र चालू वित्तीय वर्ष में 31 मार्च तक मान्य हैं।

PPP में आय गलत दर्ज है तो क्या करें?

meraparivar.haryana.gov.in या सरल केंद्र से Family ID में आय सुधार और सत्यापन कराएं, फिर प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करें।

दूसरे राज्यों में आय प्रमाण पत्र

ये भी देखें 👀

लोग इन्हें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं

इससे जुड़े आवेदन पत्र (तैयार फॉर्मेट)

सभी फॉर्मेट ›

नई नौकरी और योजना की खबर सबसे पहले 🔔

हमारे Telegram चैनल से जुड़ें, या नीचे नंबर डालकर अपडेट पाएं। बिल्कुल फ्री, कोई spam नहीं।

Telegram चैनल Join करें
किसकी खबर चाहिए?

सब्सक्राइब करके आप सहमत हैं कि हम आपको सरकारी अपडेट भेज सकते हैं। आपका नंबर कभी किसी को नहीं दिया जाता।