दिल्ली आय प्रमाण पत्र 2026: e-District Delhi पर आवेदन, कागज़, 14 दिन और स्टेटस

✓ जानकारी जांची गई: 13 अक्टूबर 2026

सीधा जवाब

दिल्ली में आय प्रमाण पत्र राजस्व विभाग देता है। आवेदन e-District Delhi (edistrict.delhi.gov.in) पर ऑनलाइन या अपने इलाके के SDM कार्यालय से होता है। राजस्व विभाग के अनुसार कोई फीस नहीं है और प्रमाण पत्र 14 दिन में जारी होता है। आवेदक भारत का नागरिक और दिल्ली का स्थायी निवासी होना चाहिए।

पोर्टल
edistrict.delhi.gov.in
जारी करते हैं
SDM कार्यालय (राजस्व विभाग)
समय सीमा
14 दिन
फीस
नहीं (राजस्व विभाग)

🏪 आय प्रमाण पत्र फॉर्म खुद न भर पाएं तो नज़दीकी CSC (जन सेवा केंद्र) पर भरवाएं: दिल्ली के CSC सेंटर · अपने पास का CSC

सच्ची आय लिखें: आवेदन में बताई गई आय की स्थानीय जांच हो सकती है। गलत स्व-घोषणा पर प्रमाण पत्र रद्द हो सकता है और कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।

आय प्रमाण पत्र किस काम आता है

आय प्रमाण पत्र परिवार की कुल सालाना आय का सरकारी प्रमाण है। यह मांगा जाता है:

  • छात्रवृत्ति, फीस माफी और स्कूल-कॉलेज के दाखिले में
  • आय पर आधारित सरकारी योजनाओं में
  • EWS के लिए "आय और संपत्ति प्रमाण पत्र" अलग होता है; साधारण आय प्रमाण पत्र उसकी जगह नहीं चलता

OBC आरक्षण के लिए आय प्रमाण पत्र नहीं, बल्कि नॉन-क्रीमी लेयर वाला OBC प्रमाण पत्र लगता है। देखें: दिल्ली जाति प्रमाण पत्र।

ज़रूरी कागज़ (राजस्व विभाग)

  • भरा हुआ आवेदन फॉर्म
  • पहचान का प्रमाण: आधार; आधार न हो तो PAN, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर कार्ड
  • स्व-घोषणा तय प्रारूप में (परिवार की आय)
  • दिल्ली में निवास का प्रमाण
  • आय का प्रमाण: सैलरी स्लिप या परिवार की आय का कोई दूसरा सबूत
  • पासपोर्ट साइज़ फोटो; जहां लागू हो, BPL/NFS राशन कार्ड

सत्यापन (attestation): राजस्व विभाग के अलग-अलग पेजों में नियम अलग लिखे हैं: कहीं राजपत्रित अधिकारी से सत्यापन, कहीं स्व-सत्यापन। आवेदन फॉर्म में जो लिखा हो वही मानें। आय की स्व-घोषणा के बारे में: आय का एफिडेविट / स्व-घोषणा।

e-District Delhi पर ऑनलाइन आवेदन

  1. edistrict.delhi.gov.in खोलें और आधार या e-District रजिस्ट्रेशन से लॉगिन करें।
  2. राजस्व विभाग की सेवाओं में Income Certificate चुनें।
  3. परिवार की आय की जानकारी भरें, कागज़ और फोटो अपलोड करें।
  4. सबमिट करके पावती (Acknowledgement) नंबर नोट करें।
  5. मंज़ूरी के बाद e-District Delhi से प्रमाण पत्र डाउनलोड करें।

SDM कार्यालय या CSC से

राजस्व विभाग के अनुसार अपने इलाके के SDM कार्यालय या जिला उपायुक्त कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस पर सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। नागरिक सेवा केंद्र (CSC) से भी ऑनलाइन आवेदन हो सकता है। नज़दीकी केंद्र: दिल्ली CSC लोकेटर।

समय सीमा, फीस और शिकायत

  • समय: राजस्व विभाग के पेज के अनुसार 14 दिन।
  • फीस: कोई फीस नहीं। CSC अपना सेवा शुल्क ले सकता है; पहले पूछें।
  • जांच: आवेदन में दी जानकारी की स्थानीय जांच राजस्व कर्मचारी कर सकते हैं।
  • देरी हो तो: पावती नंबर के साथ अपने SDM कार्यालय, फिर जिला उपायुक्त (DM) कार्यालय से संपर्क करें।

स्टेटस और डाउनलोड

  • स्टेटस: e-District Delhi पर पावती नंबर से।
  • डाउनलोड: मंज़ूरी के बाद e-District Delhi से; पोर्टल पर हिंदी प्रारूप में प्रमाण पत्र निकालने का विकल्प भी है।

DigiLocker में प्रमाण पत्र कैसे देखें: DigiLocker में आय प्रमाण पत्र।

वैधता: नया कब बनवाएं

e-District Delhi के प्रमाण पत्र में "valid up to" (कब तक मान्य) की तारीख लिखी होती है; वही तारीख देखें। उसके बाद, या जब योजना/छात्रवृत्ति नए वित्तीय वर्ष का प्रमाण पत्र मांगे, नया आवेदन करें।

आवेदन क्यों अटकता या खारिज होता है, और क्या करें

वजहहल
दिल्ली में निवास का प्रमाण नहींराजस्व विभाग की सूची का कोई पते का प्रमाण लगाएं
आय का कोई सबूत नहींसैलरी स्लिप या परिवार की आय का दूसरा सबूत लगाएं
स्व-घोषणा तय प्रारूप में नहींपोर्टल/कार्यालय से मिला प्रारूप भरें
EWS के लिए साधारण आय प्रमाण पत्रEWS वाला अलग प्रमाण पत्र बनवाएं

मदद कहां मिलेगी

आवेदन से जुड़ी मदद के लिए अपने इलाके के SDM कार्यालय या जिला उपायुक्त (DM) कार्यालय से संपर्क करें। राजस्व विभाग की वेबसाइट पर फॉर्म और सेवा की जानकारी दी गई है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

दिल्ली में आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन कैसे बनवाएं?

edistrict.delhi.gov.in पर लॉगिन करें, Income Certificate सेवा चुनें, आय की जानकारी भरें, कागज़ अपलोड करें और पावती नंबर नोट करें। SDM कार्यालय या CSC से भी आवेदन होता है।

दिल्ली आय प्रमाण पत्र की फीस कितनी है?

राजस्व विभाग के अनुसार कोई फीस नहीं। CSC अपना सेवा शुल्क ले सकता है।

दिल्ली आय प्रमाण पत्र कितने दिन में बनता है?

राजस्व विभाग के पेज के अनुसार 14 दिन में।

दिल्ली आय प्रमाण पत्र कब तक मान्य है?

प्रमाण पत्र पर "valid up to" की तारीख लिखी होती है। उसके बाद, या योजना नए साल का प्रमाण पत्र मांगे तो नया बनवाएं।

आय प्रमाण पत्र कौन बनवा सकता है?

जो भारत का नागरिक हो और दिल्ली (NCT) के उस इलाके का स्थायी निवासी हो।

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