पुदुचेरी जाति प्रमाण पत्र 2026: e-District पर आवेदन, स्थायी प्रमाण पत्र, कट-ऑफ तारीख और स्टेटस

✓ जानकारी जांची गई: 13 अक्टूबर 2026

सीधा जवाब

पुदुचेरी में जाति (Community) प्रमाण पत्र राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग (DRDM) देता है। आवेदन edistrict.py.gov.in पर ऑनलाइन या अपने तालुक/उप-तालुक कार्यालय में होता है, और इसका कोई शुल्क नहीं है। मार्च 2025 के सरकारी आदेशों (G.O. Ms. No. 7 और 8) के बाद SC/ST और OBC/MBC/EBC/BCM/BT के लिए स्थायी (पूरी उम्र के लिए मान्य) जाति प्रमाण पत्र बनता है; इसके लिए आपको या आपके पूर्वजों को तय कट-ऑफ तारीख पर पुदुचेरी का सामान्य निवासी होना चाहिए।

पोर्टल
edistrict.py.gov.in
जारी करते हैं
तहसीलदार / उप-तहसीलदार-सह-कार्यकारी मजिस्ट्रेट
फीस
कोई शुल्क नहीं (DRDM की प्रक्रिया पुस्तिका)
वैधता
स्थायी प्रमाण पत्र: पूरी उम्र (G.O. 7 और 8, 2025)

🏪 जाति प्रमाण पत्र फॉर्म खुद न भर पाएं तो नज़दीकी CSC (जन सेवा केंद्र) पर भरवाएं: पुदुचेरी के CSC सेंटर · अपने पास का CSC

कट-ऑफ तारीख ज़रूरी है: स्थायी प्रमाण पत्र तभी बनेगा जब आप या आपके पूर्वज इस तारीख पर पुदुचेरी के सामान्य निवासी थे: SC (पुथिरै वण्णान को छोड़कर) 5 मार्च 1964, SC पुथिरै वण्णान 17 दिसंबर 2002, ST 22 दिसंबर 2016, और OBC/MBC/EBC/BCM/BT 19 फरवरी 2001। इसलिए उस समय के पते का कोई पुराना कागज़ ज़रूर जुटाएं।

कौन सा प्रमाण पत्र किस काम के लिए

पुदुचेरी में जाति से जुड़े ये प्रमाण पत्र अलग-अलग हैं। जो आपसे मांगा गया है वही बनवाएं:

प्रमाण पत्रकब चाहिएनियम
स्थायी जाति प्रमाण पत्र (SC/ST)पुदुचेरी सरकार की पढ़ाई और नौकरी में SC/ST आरक्षणG.O. Ms. No. 7, 19 मार्च 2025; पूरी उम्र के लिए मान्य
स्थायी जाति/समुदाय प्रमाण पत्र (OBC/MBC/EBC/BCM/BT)पुदुचेरी के शिक्षण संस्थानों में दाखिला और राज्य की सामाजिक-आर्थिक योजनाएंG.O. Ms. No. 8, 19 मार्च 2025; पूरी उम्र के लिए मान्य
नॉन-क्रीमी लेयर वाला OBC/MBC/EBC/BCM/BT प्रमाण पत्रपुदुचेरी सरकार के विभागों/उपक्रमों में नौकरीहर बार नया; पिछले 5 साल का निवास और क्रीमी लेयर जांचा जाता है
OBC (NCL) केंद्र सरकार के प्रारूप मेंकेंद्र सरकार की नौकरी, परीक्षा या केंद्रीय संस्थानकेंद्र के प्रारूप में; आदेश के अनुसार आवेदन से 5 दिन के भीतर
EWS आय और संपत्ति प्रमाण पत्रआर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) का आरक्षणअलग प्रमाण पत्र; तहसीलदार/उप-तहसीलदार देते हैं

G.O. 8 साफ कहता है कि स्थायी OBC/MBC/EBC/BCM/BT प्रमाण पत्र होने पर भी पुदुचेरी सरकार की नौकरी के लिए नॉन-क्रीमी लेयर वाला नया प्रमाण पत्र लगेगा, और केंद्र सरकार के लिए OBC (NCL) प्रमाण पत्र केंद्र के प्रारूप में ही बनेगा। भर्ती के विज्ञापन में लिखा प्रारूप देखकर ही आवेदन करें।

किसे मिलता है: निवास और कट-ऑफ तारीख

  • भारतीय नागरिक होना ज़रूरी है।
  • कट-ऑफ तारीख पर निवास: आप या आपके पूर्वज (पिता, दादा) तय तारीख पर केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी के सामान्य निवासी रहे हों। तारीखें ऊपर नोटिस में दी हैं। इस तारीख पर निवासी न होने पर स्थायी प्रमाण पत्र नहीं बनता।
  • दूसरे राज्य से आए लोग: तहसीलदार/उप-तहसीलदार पहले की तरह प्रमाण पत्र देते हैं, पर इसके लिए मूल राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा पिता/पूर्वज को दिया गया असली जाति प्रमाण पत्र दिखाना होता है। ज़रूरत लगे तो अधिकारी मूल राज्य से जांच करा सकते हैं।
  • पढ़ाई/नौकरी के लिए बाहर रहना: G.O. 8 के अनुसार अगर आप या माता-पिता पढ़ाई या नौकरी के लिए कुछ समय बाहर रहे पर स्थायी रूप से पुदुचेरी में रहने का इरादा है, तो आपको पुदुचेरी का निवासी ही माना जाएगा।
  • अपने ही कार्यालय में: आवेदन उसी तालुक के तहसीलदार या उप-तालुक के उप-तहसीलदार-सह-कार्यकारी मजिस्ट्रेट के पास जाता है जहां आप रहते हैं।

ज़रूरी कागज़

स्थायी जाति प्रमाण पत्र के आवेदन (Pro forma-I) के साथ सरकारी जांच-सूची में ये कागज़ बताए गए हैं। जितने आपके पास हों, लगाएं; कट-ऑफ तारीख से पहले के पते का सबूत सबसे ज़रूरी है:

  • भरा हुआ आवेदन फॉर्म (Pro forma-I): इसमें पिछले 5 साल के पते, पिछले 5 साल की पढ़ाई, माता-पिता, पति/पत्नी और दादा-नाना की जाति, धर्म और जन्मस्थान लिखना होता है।
  • आवेदक का आधार कार्ड; नाबालिग हो तो माता-पिता का आधार और आवेदक का नाम, पिता का नाम, पता और जाति बताने वाला शपथ-पत्र।
  • पते का प्रमाण, परिवार का राशन कार्ड और उम्र का प्रमाण।
  • माता-पिता के जाति प्रमाण पत्र; खुद या भाई-बहन का पुराना निवास/जाति प्रमाण पत्र।
  • आवेदक का स्थानांतरण प्रमाण पत्र (TC)/अध्ययन प्रमाण पत्र/पहचान पत्र, और पिता का TC।
  • माता-पिता और दादा-दादी के पुराने और नए मतदाता पहचान पत्र; माता-पिता की शादी का निमंत्रण पत्र/प्रमाण पत्र; माता-पिता/दादा-दादी के जन्म प्रमाण पत्र।
  • आदि द्रविड़ कल्याण कार्ड (अगर हो)।
  • दूसरे राज्य से आए हों तो मूल राज्य का जाति प्रमाण पत्र।
  • ऑनलाइन आवेदन में: आवेदक की फोटो, और विभाग की सूची के अनुसार आय का प्रमाण (वेतन पर्ची या Form 16)।

टिप: ऑनलाइन आवेदन के लिए पुदुचेरी सरकार की 2023 की अधिसूचना के अनुसार आधार नंबर या आधार प्रमाणीकरण चाहिए। आधार न बना हो तो आधार नामांकन पर्ची के साथ बैंक/डाकघर पासबुक, पैन, पासपोर्ट, राशन कार्ड, वोटर ID या ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई एक दिखाया जा सकता है।

e-District पर ऑनलाइन आवेदन (स्टेप बाय स्टेप)

  1. edistrict.py.gov.in खोलें। पहली बार हैं तो नया यूज़र बनकर यूज़रनेम और पासवर्ड बनाएं, फिर लॉगिन करें।
  2. विभागों की सूची में Department of Revenue and Disaster Management चुनें।
  3. प्रमाण पत्र में Caste / Community Certificate चुनें।
  4. फॉर्म के सभी अनिवार्य खाने भरें और ज़रूरी कागज़ अपलोड करें।
  5. Save और Submit करें, फिर पावती (Acknowledgement) संभाल कर रखें। इसमें आवेदन संख्या होती है।
  6. कोई शुल्क नहीं देना है। मंज़ूरी का संदेश आने पर फिर लॉगिन करके प्रमाण पत्र डाउनलोड करें।

तालुक कार्यालय से आवेदन

G.O. 7 और 8 के अनुसार स्थायी जाति प्रमाण पत्र का आवेदन, सारे सहायक कागज़ों के साथ, अपने तालुक कार्यालय (तहसीलदार) या उप-तालुक कार्यालय (उप-तहसीलदार-सह-कार्यकारी मजिस्ट्रेट) में दिया जाता है। आवेदन फॉर्म (Pro forma-I) सरकारी राजपत्र में छपा है। ऑनलाइन फॉर्म भरने में दिक्कत हो तो पास के कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) की मदद ले सकते हैं; वहां कोई सेवा शुल्क लगे तो पहले पूछ लें।

जांच कैसे होती है और कितने दिन लगते हैं

  1. आपके राजस्व गांव के ग्राम प्रशासनिक अधिकारी (VAO) आपके कागज़ जांचते हैं; कुछ कम हो तो मांगते हैं, फिर रिपोर्ट के साथ आगे भेजते हैं।
  2. राजस्व निरीक्षक (RI) रिपोर्ट जांचकर, ज़रूरत हो तो आपसे पूछकर, आवेदन उप-तहसीलदार/तहसीलदार को भेजते हैं।
  3. अगर अभी का पता और कट-ऑफ तारीख वाला पता अलग गांव/तालुक में है, तो दोनों जगह के राजस्व अधिकारी जांच करते हैं।
  4. अधिकारी चाहें तो SC/ST या OBC आदि का दावा करने वालों की सूची (नाम, पिता का नाम, उम्र, जाति, पता) कम से कम 15 दिन के लिए नोटिस बोर्ड पर लगाकर आपत्ति मांग सकते हैं। आपत्ति आए तो आपको जवाब देने का मौका मिलता है।
  5. स्थायी प्रमाण पत्र आवेदन की तारीख से 60 कार्य दिवस के भीतर जारी होना है, या खारिज करने का कारण लिखकर आदेश (speaking order) दिया जाना है।

अपील: तहसीलदार/उप-तहसीलदार के आदेश के खिलाफ अपील संबंधित उपमंडल मजिस्ट्रेट-सह-उप/डिप्टी कलेक्टर (राजस्व) के पास होती है। झूठे कागज़ों से बना प्रमाण पत्र रद्द होता है और आपराधिक मामला बन सकता है; नाबालिग के मामले में आवेदन करने वाले माता-पिता पर।

स्टेटस और डाउनलोड

  • स्टेटस: e-District पर लॉगिन करें, Track application पर क्लिक करें और आवेदन संख्या डालें। आवेदन किस स्तर पर है (VAO, RI या तहसीलदार), यह दिखेगा।
  • डाउनलोड: मंज़ूरी का संदेश मिलने के बाद लॉगिन करके प्रमाण पत्र डाउनलोड करें।
  • रिकॉर्ड: तहसीलदार स्थायी जाति प्रमाण पत्रों का रजिस्टर और डिजिटल डेटाबेस रखते हैं, ताकि संस्थाएं प्रमाण पत्र की जांच तालुक कार्यालय से करा सकें।

वैधता, डुप्लीकेट और दोबारा आवेदन

  • पूरी उम्र: स्थायी जाति प्रमाण पत्र धारक की पूरी उम्र के लिए मान्य है, जब तक धर्म न बदले या जाति अनुसूची/सूची से हटाई न जाए।
  • दोबारा जांच नहीं: इसमें लिखी जाति अंतिम मानी जाती है; उपमंडल मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट या अदालत के आदेश के बिना दोबारा जांच नहीं होती।
  • नया प्रमाण पत्र न मांगें: पुदुचेरी सरकार के विभाग और संस्थान (OBC आदि के मामले में दाखिले के लिए निजी शिक्षण संस्थान भी) स्थायी प्रमाण पत्र होने पर किसी खास प्रारूप में नया प्रमाण पत्र नहीं मांग सकते, जब तक कोई कानून ऐसा न कहे।
  • दोबारा आवेदन नहीं: स्थायी प्रमाण पत्र होने पर दोबारा आवेदन न करें; धर्म बदलने पर ही नए आवेदन की बात आती है।
  • खो गया या फट गया: पुलिस से नॉन-ट्रेसेबल प्रमाण पत्र और घटना बताने वाला शपथ-पत्र लगाकर डुप्लीकेट के लिए आवेदन करें। डुप्लीकेट पर उसी क्रमांक के साथ "DUPLICATE" लिखा होता है।

आवेदन क्यों अटकता या खारिज होता है, और क्या करें

वजहहल
कट-ऑफ तारीख पर निवास साबित नहींपिता/दादा का पुराना वोटर ID, जन्म प्रमाण पत्र, TC या शादी का प्रमाण जैसे उस समय के कागज़ जोड़ें
दूसरे राज्य से आए, मूल राज्य का प्रमाण पत्र नहींपिता/पूर्वज का मूल राज्य के सक्षम अधिकारी वाला असली जाति प्रमाण पत्र लगाएं
नोटिस पर किसी ने आपत्ति कीमिले मौके पर अपने कागज़ों के साथ जवाब दें
आधार प्रमाणीकरण नहीं हुआआधार OTP, आइरिस/चेहरा या QR कोड वाले आधार पत्र से प्रमाणीकरण कराएं; आधार नहीं है तो नामांकन पर्ची और मान्य पहचान पत्र दें
गलत प्रमाण पत्र के लिए आवेदनकेंद्र की नौकरी के लिए OBC (NCL) केंद्र प्रारूप, राज्य की नौकरी के लिए नॉन-क्रीमी लेयर वाला प्रमाण पत्र चुनें

मदद कहां मिलेगी

पहले अपने तालुक/उप-तालुक कार्यालय या गांव के VAO से संपर्क करें। समय सीमा बीतने पर भी जवाब न मिले तो उप/डिप्टी कलेक्टर (राजस्व) के पास जाएं, या py.gov.in पर दिए Public Grievance लिंक से शिकायत करें। इस सेवा का अलग हेल्पलाइन नंबर हमें आधिकारिक पेज पर नहीं मिला, इसलिए किसी अनौपचारिक नंबर पर अपने कागज़ न भेजें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

पुदुचेरी में जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन कैसे बनवाएं?

edistrict.py.gov.in पर रजिस्टर/लॉगिन करें, Department of Revenue and Disaster Management में Caste / Community Certificate चुनें, फॉर्म भरें, कागज़ अपलोड करें और Submit करके पावती रखें। मंज़ूरी के बाद लॉगिन करके प्रमाण पत्र डाउनलोड करें।

पुदुचेरी जाति प्रमाण पत्र की फीस कितनी है?

राजस्व विभाग की प्रक्रिया पुस्तिका के अनुसार जाति/समुदाय प्रमाण पत्र के लिए कोई शुल्क नहीं है। CSC पर सेवा शुल्क लगे तो पहले पूछ लें।

पुदुचेरी का जाति प्रमाण पत्र कब तक मान्य है?

मार्च 2025 के G.O. Ms. No. 7 (SC/ST) और No. 8 (OBC/MBC/EBC/BCM/BT) के बाद बनने वाला स्थायी जाति प्रमाण पत्र धारक की पूरी उम्र के लिए मान्य है, जब तक धर्म न बदले या जाति सूची से हटाई न जाए।

स्थायी जाति प्रमाण पत्र कितने दिन में बनता है?

सरकारी आदेश के अनुसार आवेदन की तारीख से 60 कार्य दिवस के भीतर प्रमाण पत्र जारी करना या कारण लिखकर खारिज करना होता है। केंद्र के प्रारूप वाला OBC (NCL) प्रमाण पत्र 5 दिन के भीतर देने का निर्देश है।

OBC के लिए कट-ऑफ तारीख क्या है?

OBC/MBC/EBC/BCM/BT के लिए 19 फरवरी 2001। SC (पुथिरै वण्णान को छोड़कर) के लिए 5 मार्च 1964, पुथिरै वण्णान के लिए 17 दिसंबर 2002 और ST के लिए 22 दिसंबर 2016। आप या आपके पूर्वज उस तारीख पर पुदुचेरी के सामान्य निवासी होने चाहिए।

स्थायी प्रमाण पत्र होने पर भी नौकरी के लिए नया प्रमाण पत्र क्यों मांगा जाता है?

पुदुचेरी सरकार की नौकरी में OBC/MBC/EBC/BCM/BT आरक्षण के लिए नॉन-क्रीमी लेयर वाला प्रमाण पत्र चाहिए, जिसमें पिछले 5 साल का निवास और क्रीमी लेयर जांचा जाता है। केंद्र की नौकरी के लिए OBC (NCL) केंद्र के प्रारूप में बनता है। इनमें जाति दोबारा नहीं जांची जाती।

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