मध्य प्रदेश जाति प्रमाण पत्र 2026: SC/ST/OBC के लिए आवेदन, 1950 और 1984 की शर्त, कागज़

✓ जानकारी जांची गई: 4 अक्टूबर 2026

सीधा जवाब

मध्य प्रदेश में स्थायी जाति प्रमाण पत्र लोक सेवा गारंटी कानून के तहत दिया जाता है। आवेदन नज़दीकी लोक सेवा केंद्र में या MP e-District पोर्टल (mpedistrict.gov.in) पर होता है। SC/ST के लिए परिवार का 1950 की स्थिति में और OBC के लिए 26 दिसंबर 1984 की स्थिति में मध्य प्रदेश में निवास दिखाना होता है, साथ में जाति का कोई पुराना रिकॉर्ड।

आवेदन
लोक सेवा केंद्र / mpedistrict.gov.in
SC/ST
1950 से म.प्र. में निवास (फॉर्म 6.3-A)
OBC
26.12.1984 से म.प्र. में निवास (फॉर्म 6.3-B)
प्रकार
स्थायी जाति प्रमाण पत्र

🏪 जाति प्रमाण पत्र फॉर्म खुद न भर पाएं तो नज़दीकी CSC (जन सेवा केंद्र) पर भरवाएं: मध्य प्रदेश के CSC सेंटर · अपने पास का CSC

ध्यान दें: फॉर्म के अनुसार झूठे या बनावटी कागज़ों से बनवाया गया जाति प्रमाण पत्र पकड़ा गया तो उससे मिली सुविधा तुरंत छीनी जाएगी, उसकी वसूली होगी और दंडात्मक कार्रवाई भी हो सकती है।

मध्य प्रदेश में जाति प्रमाण पत्र: क्या और किसके लिए

जाति प्रमाण पत्र इस बात का दस्तावेज़ी सबूत है कि आप किसी अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) या अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) से हैं। मध्य प्रदेश में स्थायी जाति प्रमाण पत्र की व्यवस्था है। इसकी ज़रूरत पड़ती है:

  • सरकारी नौकरी और भर्ती परीक्षाओं में आरक्षण और उम्र में छूट के लिए
  • राज्य या केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले और छात्रवृत्ति के लिए
  • SC/ST/OBC वर्ग की सरकारी योजनाओं के लिए

पात्रता: 1950 और 1984 की शर्त

  • अगर परिवार उस तारीख को किसी दूसरे राज्य में रहता था, तो फॉर्म में वह राज्य और पता लिखना होता है, और उस राज्य से माता/पिता/खुद को जारी प्रमाण पत्र का विवरण (जारी करने वाला अधिकारी, कार्यालय, ज़िला, तारीख) देकर उसकी कॉपी लगानी होती है।
  • OBC के लिए आवेदक को घोषणा करनी होती है कि वह क्रीमी लेयर में नहीं आता। इसके लिए फॉर्म में माता-पिता का पद, सरकारी सेवा, खेती की ज़मीन, शहरी संपत्ति और परिवार की सालाना आय (वेतन और खेती की आय छोड़कर) पूछी जाती है।
वर्गकिस तारीख की स्थिति में म.प्र. में निवासफॉर्म
SC / STराष्ट्रपति द्वारा जातियों की अधिसूचना का वर्ष 19506.3-A
OBCOBC जातियों की अधिसूचना (क्र. एफ 8-7-पच्चीस-4-84) की तारीख 26.12.19846.3-B

ज़रूरी कागज़ (आवेदक द्वारा स्व-प्रमाणित)

1. जाति का सबूत (इनमें से एक):

  • परिवार के किसी सदस्य (दादा/दादी/परदादा/परदादी/पिता/माता/चाचा/भाई) के नाम दर्ज अचल संपत्ति का रिकॉर्ड (भूमि/भूखंड/मकान की रजिस्ट्री या अन्य राजस्व रिकॉर्ड), जिसमें जाति लिखी हो
  • या परिवार के किसी सदस्य (पिता/चाचा/भाई/बहन/दादा/पिता पक्ष के रक्त संबंधी) को वर्ष 1996 के बाद अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र

पुराना रिकॉर्ड नहीं है? फॉर्म के नोट के अनुसार सरपंच/पार्षद/नगरीय निकाय अध्यक्ष/विधायक/सांसद में से किसी एक का प्रमाण पत्र लगाएं, साथ में परिवार के सदस्य का जाति प्रमाण पत्र, शिक्षा या सरकारी/गैर-सरकारी सेवा का रिकॉर्ड, राशन कार्ड या अचल संपत्ति का रिकॉर्ड, जो भी हो। कुछ न हो तो राजस्व अधिकारी पंचायत/वार्ड के रिकॉर्ड से पुष्टि करते हैं।

2. निवास का सबूत (SC/ST: 1950 की स्थिति में; OBC: 1984 की स्थिति में; उससे पहले या बाद का भी): शिक्षा का रिकॉर्ड, सरकारी सेवा का रिकॉर्ड, मतदाता पहचान पत्र, या परिवार के सदस्य के नाम दर्ज अचल संपत्ति का रिकॉर्ड।

3. जाति और निवास की तारीख के बारे में घोषणा पत्र (फॉर्म के साथ)।

4. आवेदक की फोटो, और फॉर्म में भरने के लिए समग्र ID (समग्र सुरक्षा क्रमांक) और आधार नंबर।

आवेदन कैसे करें (स्टेप बाय स्टेप)

  1. अपने नज़दीकी लोक सेवा केंद्र (ज़्यादातर तहसील परिसर में) जाएं, या mpedistrict.gov.in पर citizen login करें।
  2. सही सेवा चुनें: SC/ST के लिए 6.3-A या OBC के लिए 6.3-B ("जाति प्रमाण पत्र प्रदाय करना")।
  3. फॉर्म भरें: आवेदक कौन है (स्वयं/माता/पिता/भाई/बहन/अभिभावक), पूरा पता, पटवारी हल्का नंबर, नाम हिंदी और अंग्रेज़ी में, जन्मतिथि, धर्म, जाति व उपजाति (अनुक्रमांक सहित), समग्र ID और आधार नंबर।
  4. 1950/1984 के निवास का विवरण भरें और परिवार के किसी सदस्य का पुराना जाति प्रमाण पत्र हो तो उसका पंजीयन क्रमांक, ज़िला और जारी तारीख लिखें।
  5. जाति, निवास और घोषणा पत्र के स्व-प्रमाणित कागज़ और फोटो लगाकर/अपलोड करके आवेदन जमा करें।
  6. पावती (acknowledgement) में दिया आवेदन क्रमांक संभालकर रखें; इसी से स्टेटस देखा जाता है।

स्कूल में पढ़ रहे बच्चों के लिए फॉर्म में स्कूल का नाम और DISE Code भरने की जगह है। माता-पिता या अभिभावक बच्चे की ओर से आवेदन कर सकते हैं।

स्टेटस और प्रमाण पत्र डाउनलोड

  • पावती में लिखे आवेदन क्रमांक से mpedistrict.gov.in पर आवेदन की स्थिति देखें, या उसी लोक सेवा केंद्र पर पूछें।
  • मंज़ूरी के बाद प्रमाण पत्र पोर्टल से या लोक सेवा केंद्र से लें।
  • प्रमाण पत्र मिलते ही नाम, पिता का नाम, जाति और उपजाति की वर्तनी जांच लें; गलती हो तो तुरंत सुधार के लिए आवेदन करें।

लोक सेवा गारंटी कानून में हर अधिसूचित सेवा की समय सीमा तय होती है। समय सीमा पोर्टल या लोक सेवा केंद्र पर सेवा के विवरण में देखें; देर होने पर उसी कानून में अपील की जा सकती है।

आवेदन क्यों अटकता या खारिज होता है, और क्या करें

वजहहल
जाति लिखा कोई पुराना रिकॉर्ड नहींपरिवार के किसी सदस्य का 1996 के बाद SDM (राजस्व) से बना जाति प्रमाण पत्र लगाएं, या सरपंच/पार्षद का प्रमाण पत्र और पंचायत/वार्ड रिकॉर्ड से पुष्टि कराएं
1950 / 1984 के निवास का सबूत नहींदादा-परदादा के नाम की ज़मीन/मकान की रजिस्ट्री, खसरा या पुराना शिक्षा/सेवा रिकॉर्ड खोजें
दूसरे राज्य से आए परिवारउस राज्य से माता/पिता को जारी प्रमाण पत्र का विवरण और कॉपी दें
OBC में क्रीमी लेयर का मामलामाता-पिता के पद, आय और संपत्ति की सही जानकारी दें; गलत घोषणा पर कार्रवाई हो सकती है
नाम या उपजाति की वर्तनी अलगसभी कागज़ों में एक जैसी वर्तनी रखें; अनुसूची में दिया अनुक्रमांक सही चुनें

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

मध्य प्रदेश में जाति प्रमाण पत्र कहां बनता है?

नज़दीकी लोक सेवा केंद्र में या MP e-District पोर्टल mpedistrict.gov.in पर आवेदन करें। SC/ST के लिए सेवा 6.3-A और OBC के लिए 6.3-B है।

SC/ST जाति प्रमाण पत्र के लिए 1950 का निवास क्यों मांगा जाता है?

राष्ट्रपति द्वारा जातियों की अधिसूचना वर्ष 1950 में जारी हुई थी। फॉर्म में पूछा जाता है कि परिवार उस समय मध्य प्रदेश में रहता था या किसी दूसरे राज्य में।

OBC जाति प्रमाण पत्र के लिए कौन सी तारीख का निवास चाहिए?

26.12.1984, जिस दिन OBC जातियों की अधिसूचना (एफ 8-7-पच्चीस-4-84) जारी हुई थी। उस समय परिवार दूसरे राज्य में था तो उस राज्य का प्रमाण पत्र विवरण देना होता है।

जाति साबित करने के लिए कौन सा कागज़ चलेगा?

परिवार के सदस्य के नाम दर्ज ज़मीन/मकान की रजिस्ट्री या राजस्व रिकॉर्ड जिसमें जाति लिखी हो, या परिवार के किसी सदस्य को 1996 के बाद SDM (राजस्व) से जारी जाति प्रमाण पत्र।

क्या जाति प्रमाण पत्र के फॉर्म में समग्र ID चाहिए?

हाँ, आवेदन पत्र में हितग्राही का समग्र सुरक्षा क्रमांक (समग्र ID) और आधार नंबर भरने की जगह है।

क्या पिता के जाति प्रमाण पत्र से मेरा प्रमाण पत्र बन सकता है?

हाँ, अगर पिता, चाचा, भाई, बहन, दादा या पिता पक्ष के किसी रक्त संबंधी का 1996 के बाद SDM (राजस्व) से बना जाति प्रमाण पत्र है, तो वह जाति के सबूत के रूप में मान्य है। रिश्ता साबित करने वाले कागज़ भी साथ रखें।

दूसरे राज्यों में जाति प्रमाण पत्र

ये भी देखें 👀

लोग इन्हें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं

इससे जुड़े आवेदन पत्र (तैयार फॉर्मेट)

सभी फॉर्मेट ›

नई नौकरी और योजना की खबर सबसे पहले 🔔

हमारे Telegram चैनल से जुड़ें, या नीचे नंबर डालकर अपडेट पाएं। बिल्कुल फ्री, कोई spam नहीं।

Telegram चैनल Join करें
किसकी खबर चाहिए?

सब्सक्राइब करके आप सहमत हैं कि हम आपको सरकारी अपडेट भेज सकते हैं। आपका नंबर कभी किसी को नहीं दिया जाता।