📜

Jammu & Kashmir Caste Certificate Apply Online 2026 (SC/ST/OBC) Jammu & Kashmir जाति प्रमाण पत्र 2026: ऑनलाइन आवेदन (Caste Certificate)

Apply for SC, ST, or OBC Caste Certificate in Jammu & Kashmir online via Jan Sugam. Check required documents, eligibility, and track application status easily. Jammu & Kashmir में SC, ST, और OBC जाति प्रमाण पत्र कैसे बनाएं? Jan Sugam पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन, दस्तावेज़ और स्टेटस चेक करने की पूरी जानकारी।

The Caste Certificate acts as a vital identity document, legally recognizing an individual's caste status and enabling them to claim educational and employment reservations. In Jammu & Kashmir, you can easily apply for this via the Jan Sugam portal. The certificate is generally authorized and issued by the Tehsildar level officer.जाति प्रमाण पत्र एक महत्वपूर्ण पहचान दस्तावेज़ के रूप में कार्य करता है, जो स्कूल/कॉलेज में एडमिशन और सरकारी नौकरी में आरक्षण प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। Jammu & Kashmir में, आप Jan Sugam पोर्टल के माध्यम से इसके लिए आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह प्रमाण पत्र सामान्यतः Tehsildar स्तर के अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है।

Quick Overviewसंक्षिप्त विवरण

Portal Nameपोर्टल का नाम Jan Sugam
Approving Authorityस्वीकृति अधिकारी Tehsildar
Processing Feeआवेदन शुल्क ₹15 - ₹30₹15 - ₹30
Estimated Timeअनुमानित समय 15 Days15 Days

Required Documentsज़रूरी दस्तावेज़ (Documents Required)

To apply for an SC, ST, or OBC certificate in Jammu & Kashmir, prepare scanned copies of the following:Jammu & Kashmir में SC, ST या OBC जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज़ों की स्कैन कॉपी तैयार रखें:

  • Identity Proof: Aadhaar Card, Voter ID, or PAN Card.पहचान प्रमाण: आधार कार्ड, वोटर आईडी, या पैन कार्ड।
  • Address Proof: Ration Card, Electricity Bill, or Aadhaar.पते का प्रमाण: राशन कार्ड, बिजली बिल या आधार कार्ड।
  • Caste Proof: Father's or close blood relative's caste certificate. Alternatively, land records (Khatauni/Khatian) showing the caste.जाति का प्रमाण: पिता या किसी करीबी रिश्तेदार का जाति प्रमाण पत्र। विकल्प के रूप में, भूमि रिकॉर्ड (खतौनी/खतियान) जिसमें जाति का उल्लेख हो।
  • Income Certificate: Only required if you are applying for an OBC (Non-Creamy Layer) certificate.आय प्रमाण पत्र: यह केवल तभी आवश्यक है जब आप OBC (नॉन-क्रीमी लेयर) प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर रहे हों।
  • Self Declaration / Affidavit: A signed declaration format.स्व-प्रमाणित घोषणा पत्र: एक हस्ताक्षरित घोषणा पत्र या एफिडेविट।

How to Apply Online via Jan SugamJan Sugam से ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

  1. Visit Official Website: Open the Jan Sugam portal at https://jansugam.jk.gov.in/. वेबसाइट पर जाएं: Jan Sugam पोर्टल (https://jansugam.jk.gov.in/) खोलें।
  2. Register / Login: Complete the citizen registration process using your Mobile Number and Email ID. Login to the dashboard. रजिस्टर / लॉगिन करें: अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का उपयोग करके सिटिज़न रजिस्ट्रेशन (Citizen Registration) पूरा करें और लॉगिन करें।
  3. Select Service: Under the Revenue department services, click on "Issuance of Caste Certificate" (जाति प्रमाण पत्र). सेवा चुनें: राजस्व विभाग की सेवाओं के तहत, "जाति प्रमाण पत्र जारी करना" (Caste Certificate) पर क्लिक करें।
  4. Fill Application Form: Choose your category (SC/ST/OBC), select your specific sub-caste from the dropdown, and enter personal details. आवेदन फॉर्म भरें: अपनी श्रेणी (SC/ST/OBC) चुनें, सूची से अपनी विशिष्ट उप-जाति चुनें और व्यक्तिगत विवरण भरें।
  5. Upload Documents: Upload your passport photo and all required PDFs (below 200KB usually). दस्तावेज़ अपलोड करें: अपना पासपोर्ट फोटो और सभी आवश्यक पीडीएफ दस्तावेज़ अपलोड करें।
  6. Make Payment & Submit: Pay the online fee and submit. Keep the Application Reference Number safe for tracking. भुगतान और सबमिट: ऑनलाइन फीस का भुगतान करें और सबमिट करें। ट्रैकिंग के लिए आवेदन संदर्भ संख्या (Application Number) सुरक्षित रखें।
Apply via CSC CenterCSC Center के माध्यम से आवेदन

If you face any issues online, take your physical documents to the nearest CSC Center. The operator will apply on your behalf for a minor service fee.यदि आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने में परेशानी हो रही है, तो अपने दस्तावेज़ लेकर नज़दीकी CSC Center पर जाएँ। ऑपरेटर मामूली सेवा शुल्क लेकर आपका फॉर्म भर देगा।

Frequently Asked Questions (FAQs)अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

What is the validity of the Caste Certificate in Jammu & Kashmir?Jammu & Kashmir में जाति प्रमाण पत्र की वैधता (Validity) कितनी होती है?
For SC and ST categories, the caste certificate is generally valid for a lifetime. However, for the OBC (Non-Creamy Layer) category, the certificate is usually valid for 1 to 3 years because it depends on the family's annual income. SC और ST श्रेणियों के लिए, जाति प्रमाण पत्र आम तौर पर आजीवन (Lifetime) मान्य होता है। हालाँकि, OBC (नॉन-क्रीमी लेयर) श्रेणी के लिए, यह प्रमाण पत्र आमतौर पर 1 से 3 साल तक ही मान्य होता है क्योंकि यह परिवार की वार्षिक आय पर निर्भर करता है।
Can I track my Caste Certificate status online?क्या मैं अपना जाति प्रमाण पत्र का स्टेटस ऑनलाइन ट्रैक कर सकता हूँ?
Yes, you can track it by visiting the Jan Sugam portal and entering your Application Reference Number. हाँ, आप Jan Sugam पोर्टल पर जाकर और अपना आवेदन संदर्भ संख्या (Application Number) दर्ज करके इसे ट्रैक कर सकते हैं।
How to download the digitally signed certificate?डिजिटल हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र कैसे डाउनलोड करें?
Once your application is approved by the Tehsildar, you will receive an SMS. You can log into Jan Sugam and download the PDF. No manual signature is required. एक बार Tehsildar द्वारा आपका आवेदन स्वीकृत हो जाने पर, आपको SMS मिलेगा। आप Jan Sugam में लॉगिन करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें मैन्युअल हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होती है।

Need Help or Cheap Medicines? 🏥

Save time and money by using our officially integrated location tools:

📍 Find Nearest CSC Center 💊 Jan Aushadhi Store Locator

🛠️ उपयोगी नागरिक टूल्स एवं कैलकुलेटर

🎯
Eligibility Checker
पात्रता जांच टूल
📋
Document Checklist
दस्तावेज़ चेकलिस्ट
🔍
Status Troubleshooter
स्टेटस ट्रबलशूटर

🛠️ 6 Real-World Problem Solvers (जम्मू और कश्मीर नागरिक समाधान)

1. Application Pending / Status Delayed

यदि आवेदन 15 दिन से अधिक लंबित है, तो JK e-Services Portal पर ग्रीवेंस (Grievance) दर्ज करें या 181 सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करें।

2. Certificate Correction / Error Fix

नाम या जन्मतिथि में गलती होने पर पोर्टल पर 'Application Correction' फॉर्म भरकर सही आधार कार्ड व शपथ पत्र संलग्न करें।

3. DigiLocker Instant Download

अप्रूव होने के बाद DigiLocker ऐप में Jammu & Kashmir चुनकर एप्लीकेशन नंबर डालें और मूल डिजिटल वेरिफाइड कॉपी हमेशा सुरक्षित रखें।

4. Document Rejection Remedy

अस्पष्ट दस्तावेज़ के कारण रिजेक्ट होने पर रिजेक्शन रीज़न देखें और 200 DPI कलर स्कैन कॉपी के साथ दोबारा री-अप्लाई करें।

5. Offline CSC Kendra Assistance

यदि खुद ऑनलाइन फॉर्म भरने में समस्या आए, तो नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC VLE) पर मात्र निर्धारित सरकारी शुल्क देकर आवेदन करवाएं।

6. Emergency / Tatkal Service

काउंसलिंग या भर्ती की अंतिम तिथि होने पर तहसील में संबंधित SDM/Tehsildar को प्रार्थना पत्र देकर 24-48 घंटे में विशेष सत्यापन करवाएं।

💡 जम्मू और कश्मीर जाति प्रमाण पत्र अक्सर पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण सवाल (FAQs)

❓ जम्मू और कश्मीर में जाति प्रमाण पत्र (SC/ST/OBC/EWS) ऑनलाइन कैसे बनवाएं?
JK e-Services Portal पर लॉगिन करें, अपनी श्रेणी (SC, ST, OBC या सामान्य EWS) का चयन करें, जाति साक्ष्य (पिता का जाति प्रमाण पत्र या पुराना राजस्व खतियान) अपलोड करें और आवेदन सबमिट करें।
❓ जाति प्रमाण पत्र की वैधता कितनी होती है?
SC और ST जाति प्रमाण पत्र **आजीवन (Lifetime)** वैध होते हैं। OBC (Non-Creamy Layer) प्रमाण पत्र की वित्तीय वैधता **3 वर्ष** और EWS प्रमाण पत्र की वैधता **1 वित्तीय वर्ष** होती है।
❓ OBC Non-Creamy Layer (NCL) सर्टिफिकेट के लिए क्या आय सीमा है?
केंद्र और जम्मू और कश्मीर सरकार के नियमानुसार, जिस OBC परिवार की सकल वार्षिक आय (Gross Annual Income) ₹8 लाख से कम है, वे Non-Creamy Layer आरक्षण के पात्र होते हैं।
❓ जाति साबित करने के लिए कौन-सा ऐतिहासिक दस्तावेज़ (Proof) ज़रूरी है?
परिवार का वर्ष 1950 (SC/ST) या 1966/1993 (OBC) का खतियान/जमीन की रजिस्ट्री, पूर्वजों की टीसी/स्कूल रिकॉर्ड, या पिता/सगे चाचा का पूर्व में जारी डिजिटल जाति प्रमाण पत्र।
❓ केंद्रीय नौकरियों (UPSC, SSC, Railway) के लिए सेंट्रल फॉर्मेट कैसे प्राप्त करें?
राज्य का डिजिटल जाति प्रमाण पत्र बनने के बाद, JK e-Services Portal या तहसील कार्यालय से 'Central Caste Certificate Format' पर सक्षम अधिकारी (Tehsildar/SDM) के हस्ताक्षर व मुहर लगवाएं।
❓ आवेदन की वर्तमान स्थिति (Status) कैसे चेक करें?
JK e-Services Portal के 'Status Check' पेज पर एप्लीकेशन आईडी डालें। आवेदन लेखपाल, कानूनगो और तहसीलदार स्तर पर किस चरण में है, इसका पूरा विवरण ऑनलाइन देखा जा सकता है।
❓ यदि पिता का जाति प्रमाण पत्र न हो तो क्या करें?
अपने ग्राम प्रधान/पार्षद से वंशावली (Family Tree) बनवाएं, खतियान की प्रमाणित प्रति निकालें और सक्षम मजिस्ट्रेट के समक्ष जाति का शपथ पत्र (Affidavit) प्रस्तुत करें।
❓ विवाहित महिला के लिए जाति प्रमाण पत्र किस आधार पर बनता है?
सुप्रीम कोर्ट के नियमानुसार, जाति जन्म से निर्धारित होती है न कि विवाह से। अतः महिला का जाति प्रमाण पत्र हमेशा उसके **पिता के नाम, पते व जाति अभिलेखों** के आधार पर ही जारी किया जाता है।
❓ डिजिटल हस्ताक्षरित जाति प्रमाण पत्र का प्रिंट आउट क्या हर जगह मान्य है?
हाँ, ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल द्वारा जारी बारकोड व डिजिटल सिग्नेचर युक्त प्रमाण पत्र कानूनन 100% वैध है, इस पर किसी मैन्युअल दस्तखत की आवश्यकता नहीं होती।
❓ जाति प्रमाण पत्र से संबंधित शिकायत कहाँ दर्ज करें?
सर्टिफिकेट में अकारण देरी या रिश्वत की मांग होने पर राज्य के एंटी-करप्शन ब्यूरो या ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के कंप्लेंट सेल में तुरंत शिकायत करें।