दादरा और नगर हवेली एवं दमण और दीव जाति प्रमाण पत्र 2026: SUGAM पोर्टल पर Caste, OBC और NCL

✓ जानकारी जांची गई: 13 अक्टूबर 2026

सीधा जवाब

दादरा और नगर हवेली एवं दमण और दीव (DNH & DD) में जाति प्रमाण पत्र राजस्व विभाग की सेवा है। प्रशासन की वेबसाइट (ddd.gov.in) पर राजस्व विभाग की सूची में Caste Certificate, OBC Certificate और NCL (OBC Renewal) Certificate तीनों के लिए आवेदन का रास्ता SUGAM पोर्टल (sugam.dddgov.in) बताया गया है। फीस, समय सीमा और कागज़ों की सूची आधिकारिक पेज पर नहीं दी गई है, इसलिए वे आवेदन के समय पोर्टल या मामलतदार कार्यालय से देखें।

पोर्टल
sugam.dddgov.in
विभाग
राजस्व विभाग, संघ प्रदेश प्रशासन
सेवाएं
Caste, OBC, NCL (OBC Renewal), EWS
ऑफलाइन मदद
अपने ज़िले का मामलतदार कार्यालय

🏪 जाति प्रमाण पत्र फॉर्म खुद न भर पाएं तो नज़दीकी CSC (जन सेवा केंद्र) पर भरवाएं: दादरा और नगर हवेली एवं दमण और दीव के CSC सेंटर · अपने पास का CSC

कौन सा प्रमाण पत्र किस काम के लिए

राजस्व विभाग की सेवा सूची में जाति से जुड़े ये प्रमाण पत्र अलग-अलग दिए गए हैं। जो आपसे मांगा गया है वही चुनें:

सेवा (SUGAM पर)कब चाहिए
Caste CertificateSC/ST होने का प्रमाण: पढ़ाई, नौकरी, छात्रवृत्ति और योजनाएं
OBC Certificateअन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) होने का प्रमाण
NCL (OBC Renewal) CertificateOBC आरक्षण में नॉन-क्रीमी लेयर का प्रमाण; नाम से साफ है कि इसे समय-समय पर नया कराना होता है
EWS Certificateआर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) का आरक्षण; यह जाति प्रमाण पत्र नहीं है

केंद्र सरकार की नौकरी या परीक्षा में OBC आरक्षण के लिए आम तौर पर केंद्र के प्रारूप में OBC (नॉन-क्रीमी लेयर) प्रमाण पत्र मांगा जाता है, और वह भर्ती के विज्ञापन में दी गई तारीख तक का होना चाहिए। आवेदन करते समय बताएं कि प्रमाण पत्र किस काम के लिए है।

SUGAM पोर्टल पर आवेदन

  1. sugam.dddgov.in खोलें। यही लिंक संघ प्रदेश प्रशासन की वेबसाइट पर राजस्व विभाग की सेवाओं के सामने दिया गया है।
  2. अपना अकाउंट बनाकर लॉगिन करें।
  3. राजस्व विभाग की सेवाओं में Caste Certificate, OBC Certificate या NCL (OBC Renewal) Certificate चुनें।
  4. फॉर्म भरें, पोर्टल पर मांगे गए कागज़ अपलोड करें और फीस दिखे तो भरें।
  5. आवेदन जमा करके पावती/आवेदन संख्या संभाल कर रखें; इसी से आगे स्टेटस देखें।

SUGAM पोर्टल हमारी जांच के समय यहां से नहीं खुल सका, इसलिए मेन्यू के नाम थोड़े अलग हो सकते हैं। पोर्टल का पता प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट के राजस्व सेवा पेज से लिया गया है।

आम तौर पर कौन से कागज़ तैयार रखें

कागज़ों की आधिकारिक सूची SUGAM पर आवेदन फॉर्म में ही दिखती है। जाति प्रमाण पत्र के लिए आम तौर पर ये चीज़ें काम आती हैं; जितनी आपके पास हों, स्कैन करके रखें:

  • आवेदक की फोटो और पहचान पत्र (जैसे आधार)।
  • निवास का प्रमाण (जैसे राशन कार्ड, बिजली बिल या निवास प्रमाण पत्र)।
  • जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, जिसमें जाति लिखी हो।
  • पिता या परिवार के किसी सदस्य का पहले बना जाति प्रमाण पत्र (अगर हो)।
  • OBC नॉन-क्रीमी लेयर के लिए: माता-पिता की आय और नौकरी/पद का प्रमाण।

यह सूची आधिकारिक नहीं है, सिर्फ तैयारी के लिए है। पोर्टल या मामलतदार कार्यालय जो कागज़ मांगे, वही मान्य है।

मामलतदार कार्यालय से मदद

ऑनलाइन फॉर्म भरने में दिक्कत हो तो अपने ज़िले (दमण, दीव या दादरा और नगर हवेली/सिलवासा) के मामलतदार कार्यालय या पास के कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) से मदद लें। कई संस्थानों की सूचनाओं में दमण और दीव के लिए प्रमाण पत्र देने वाले अधिकारी के रूप में मामलतदार का नाम आता है, पर आपके आवेदन पर कौन अधिकारी हस्ताक्षर करेगा, यह पोर्टल पर देखें। CSC पर सेवा शुल्क लगे तो पहले पूछ लें।

फीस, समय सीमा, वैधता और स्टेटस

  • फीस और समय सीमा: राजस्व विभाग के आधिकारिक पेज पर इनका ब्योरा नहीं है। SUGAM पर आवेदन करते समय फीस दिखेगी; समय सीमा के लिए मामलतदार कार्यालय से पूछें।
  • स्टेटस: SUGAM पर लॉगिन करके अपनी आवेदन संख्या से स्थिति देखें।
  • वैधता: जाति प्रमाण पत्र में जाति आम तौर पर नहीं बदलती, पर OBC के नॉन-क्रीमी लेयर के लिए पोर्टल पर अलग NCL (OBC Renewal) सेवा है। नौकरी या दाखिले के फॉर्म में जितना नया NCL मांगा गया हो, उसी हिसाब से नवीनीकरण कराएं।

आवेदन क्यों अटकता है, और क्या करें

वजहहल
गलत सेवा चुनीSC/ST के लिए Caste Certificate, OBC के लिए OBC Certificate, NCL के लिए NCL (OBC Renewal) चुनें
जाति का पुराना सबूत नहींस्कूल का रिकॉर्ड, पिता/परिवार का जाति प्रमाण पत्र या दूसरे पुराने कागज़ लगाएं
धुंधले स्कैनसाफ, सीधे स्कैन छोटी फाइल में अपलोड करें
EWS के लिए जाति प्रमाण पत्र लगायाEWS के लिए अलग EWS Certificate सेवा चुनें

मदद और शिकायत

पहले अपने मामलतदार कार्यालय से संपर्क करें। प्रशासन की वेबसाइट के राजस्व विभाग पेज पर दमण के लिए फोन नंबर 2230698 दिया है। आवेदन बहुत दिन अटके तो केंद्र सरकार के शिकायत पोर्टल pgportal.gov.in (CPGRAMS) पर शिकायत कर सकते हैं, जिसका लिंक प्रशासन की वेबसाइट पर है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

DNH & DD में जाति प्रमाण पत्र कहां से बनता है?

संघ प्रदेश प्रशासन की वेबसाइट के अनुसार राजस्व विभाग की Caste, OBC और NCL (OBC Renewal) सेवाएं SUGAM पोर्टल (sugam.dddgov.in) पर हैं। मदद के लिए अपने ज़िले के मामलतदार कार्यालय जाएं।

OBC और NCL प्रमाण पत्र में क्या फर्क है?

OBC प्रमाण पत्र बताता है कि आप अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं। NCL (नॉन-क्रीमी लेयर) प्रमाण पत्र बताता है कि आपका परिवार क्रीमी लेयर में नहीं है, जो आरक्षण के लिए ज़रूरी है। SUGAM पर इसके नवीनीकरण के लिए NCL (OBC Renewal) सेवा है।

जाति प्रमाण पत्र की फीस और समय सीमा क्या है?

राजस्व विभाग के आधिकारिक पेज पर फीस और समय सीमा नहीं लिखी है। SUGAM पर आवेदन के समय फीस दिखेगी; समय सीमा मामलतदार कार्यालय से पूछें।

EWS प्रमाण पत्र कहां बनेगा?

राजस्व विभाग की सेवा सूची में EWS Certificate भी SUGAM पोर्टल पर है। यह जाति प्रमाण पत्र से अलग सेवा है।

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