छत्तीसगढ़ जाति प्रमाण पत्र 2026: सेवा सेतु पर SC/ST/OBC आवेदन, कागज़, शुल्क और स्टेटस

✓ जानकारी जांची गई: 13 अक्टूबर 2026

सीधा जवाब

छत्तीसगढ़ में SC/ST और OBC प्रमाण पत्र अब सेवा सेतु पोर्टल (sewasetu.cgstate.gov.in) पर बनते हैं, जिसने पुराने e-District पोर्टल की जगह ली है। आवेदन घर से ऑनलाइन या सेवा सेतु केंद्र / CSC से होता है; शुल्क ₹30 है और पोर्टल पर समय सीमा 22 दिन लिखी है। पोर्टल के अनुसार यह प्रमाण पत्र स्थायी रूप से मान्य रहता है और डिजिटल हस्ताक्षर के साथ पोर्टल से डाउनलोड होता है।

पोर्टल
sewasetu.cgstate.gov.in
शुल्क
₹30 (ऑनलाइन या सेवा सेतु केंद्र)
समय सीमा
22 दिन (पोर्टल)
वैधता
स्थायी (जब तक अधिकारी अन्यथा न कहें)

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पोर्टल बदला है: पहले यह सेवा e-District छत्तीसगढ़ पोर्टल पर थी; अब वही सेवाएं सेवा सेतु पर हैं (चिप्स, छत्तीसगढ़ शासन)। पुराने लिंक या पुराने लोक सेवा केंद्र के नाम से भ्रमित न हों; नज़दीकी केंद्र अब "सेवा सेतु केंद्र" कहलाते हैं।

कौन सी सेवा चुनें

सेवा (सेवा सेतु पर)किसके लिएशुल्क / समय
अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्रSC या ST₹30 / 22 दिन
अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्रOBC (आय का प्रमाण भी लगता है)₹30 / 22 दिन

दोनों सेवाएं राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की हैं। OBC के पोर्टल विवरण में एक जगह "सामान्यतः 30 कार्य दिवस" भी लिखा है, जबकि सेवा-बॉक्स और उपयोग पुस्तिका में 22 दिन हैं। केंद्र सरकार की नौकरी में OBC आरक्षण के लिए भर्ती के विज्ञापन में मांगा गया (केंद्रीय) प्रारूप देखें और ज़रूरत हो तो तहसील/SDM कार्यालय से पूछें।

ज़रूरी कागज़ (सेवा सेतु की सूची)

कागज़SC/STOBC
जाति का प्रमाण: परिवार में पहले बना जाति प्रमाण पत्र, स्कूल का स्थानांतरण प्रमाण पत्र (TC), मिसल / अधिकार अभिलेख / जमाबंदी, 1931 की जनगणना पंजी, 1949 की नागरिक पंजी, दाखिल-खारिज पंजी, सरपंच/पार्षद का प्रमाण पत्र आदिअनिवार्यअनिवार्य
शपथ पत्रवैकल्पिकअनिवार्य
आय का प्रमाण: पटवारी/सरपंच/पार्षद का प्रमाण पत्र, नियोक्ता का आय प्रमाण पत्र/फॉर्म 16, राशन कार्ड आदिनहीं मांगाअनिवार्य
निवास का प्रमाण: मूल निवासी प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, बिजली बिल, वोटर कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, घर/ज़मीन का कागज़ आदिवैकल्पिकवैकल्पिक
वंशावलीवैकल्पिकवैकल्पिक
ग्राम सभा प्रस्ताव (ग्रामीण क्षेत्र के निवासी के लिए)वैकल्पिकवैकल्पिक
मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 67 के तहत छत्तीसगढ़ संवर्ग आवंटन का प्रमाण (जिन पर लागू हो)वैकल्पिकवैकल्पिक

पुराना कागज़ नहीं है? सूची में "असमर्थता / अनुपलब्धता का प्रमाण", वंशावली और ग्राम सभा प्रस्ताव जैसे विकल्प भी हैं। परिवार में किसी का पहले बना जाति प्रमाण पत्र सबसे आसान सबूत है। स्कैन छोटा करने के लिए Document Compressor।

ऑनलाइन आवेदन (स्टेप बाय स्टेप)

  1. sewasetu.cgstate.gov.in खोलें और नागरिक लॉग-इन में "नया पंजीयन करने हेतु क्लिक करें" से रजिस्टर करें। लॉगिन यूज़रनेम-पासवर्ड या मोबाइल OTP से होता है।
  2. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र या अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र पर "अप्लाई करें" दबाएं।
  3. आधार ई-प्रमाणीकरण करें (पोर्टल मांगे तो), फिर फॉर्म में सामान्य विवरण, वर्तमान और स्थायी पता भरें और सहेजें।
  4. मांगे गए कागज़ अपलोड करें।
  5. ₹30 शुल्क का भुगतान करें, घोषणा पर टिक करके जमा करें।
  6. पावती का प्रिंट रखें; इसमें आवेदन संदर्भ संख्या (ARN) होती है।

सेवा सेतु केंद्र / CSC से

पोर्टल के अनुसार आवेदन सेवा सेतु केंद्र (पहले लोक सेवा केंद्र) या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) से भी होता है। उपयोग पुस्तिका के अनुसार केंद्र पर सेवा शुल्क ₹30 तय है, पांच कागज़ों तक स्कैनिंग मुफ्त है और इसके अलावा कोई शुल्क देय नहीं है। ज़्यादा पैसे मांगे जाएं तो रसीद मांगें और शिकायत करें।

समय सीमा, वैधता और शिकायत

  • समय सीमा: पोर्टल और उपयोग पुस्तिका के अनुसार आवेदन जमा करने के बाद 22 दिन में निराकरण।
  • वैधता: पोर्टल के अनुसार प्रमाण पत्र स्थायी रूप से मान्य रहता है, जब तक जारी करने वाले अधिकारी अन्यथा निर्देश न दें; यह राज्य भर में सभी सरकारी और कानूनी कामों के लिए मान्य है।
  • शुल्क: ₹30, ऑनलाइन और सेवा सेतु केंद्र दोनों पर।

समय पर प्रमाण पत्र न मिले तो सेवा सेतु पोर्टल पर शिकायत पटल का इस्तेमाल करें, या ईमेल sewasetu.helpline@cgchips.in पर लिखें। आवेदन संख्या ज़रूर बताएं।

स्टेटस, डाउनलोड और सत्यापन

  • स्टेटस: होमपेज पर आवेदन की स्थिति में आवेदन संदर्भ संख्या और कैप्चा डालें।
  • डाउनलोड: स्वीकृत होने पर SMS आता है; पोर्टल से डिजिटल हस्ताक्षर वाला प्रमाण पत्र सीधे डाउनलोड करें।
  • सत्यापन: प्रमाण पत्र पर जारी करने वाले अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर होते हैं; संस्था ज़रूरत हो तो तहसील/अनुविभाग कार्यालय से जांच करा सकती है।

DigiLocker का तरीका: DigiLocker में जाति प्रमाण पत्र।

आवेदन क्यों अटकता है, और क्या करें

वजहहल
जाति का प्रमाण नहीं लगायायह अनिवार्य है; पुराना जाति प्रमाण पत्र, TC, मिसल/जमाबंदी या सरपंच/पार्षद का प्रमाण पत्र लगाएं
OBC में शपथ पत्र या आय का प्रमाण छूटाOBC में दोनों अनिवार्य हैं
गांव के निवासी पर कोई पुराना रिकॉर्ड नहींवंशावली और ग्राम सभा प्रस्ताव लगाएं
मध्यप्रदेश से संवर्ग आवंटन वाले कर्मचारी का परिवारधारा 67 के तहत छत्तीसगढ़ संवर्ग आवंटन का आदेश लगाएं

मदद कहां मिलेगी

सेवा सेतु पोर्टल पर ईमेल sewasetu.helpline@cgchips.in, शिकायत पटल और WhatsApp चैट का विकल्प है। पता: छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), स्टेट डाटा सेंटर बिल्डिंग, सिविल लाइंस, रायपुर।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

छत्तीसगढ़ में जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन कैसे बनवाएं?

sewasetu.cgstate.gov.in पर नागरिक के रूप में पंजीयन करें, SC/ST या OBC प्रमाण पत्र सेवा चुनें, आधार ई-प्रमाणीकरण करें, फॉर्म भरें, कागज़ अपलोड करें, ₹30 शुल्क देकर जमा करें और पावती रखें।

छत्तीसगढ़ जाति प्रमाण पत्र कितने दिन में बनता है?

सेवा सेतु पोर्टल और उपयोग पुस्तिका के अनुसार 22 दिन में आवेदन का निराकरण होता है।

छत्तीसगढ़ जाति प्रमाण पत्र की फीस कितनी है?

₹30, ऑनलाइन और सेवा सेतु केंद्र दोनों पर। उपयोग पुस्तिका के अनुसार पांच कागज़ों तक स्कैनिंग मुफ्त है और इसके अलावा कोई शुल्क देय नहीं है।

क्या छत्तीसगढ़ का जाति प्रमाण पत्र स्थायी है?

हां। सेवा सेतु के अनुसार यह स्थायी रूप से मान्य रहता है, जब तक जारी करने वाले अधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

e-District छत्तीसगढ़ पोर्टल कहां गया?

जाति, आय और निवास जैसे प्रमाण पत्र अब सेवा सेतु पोर्टल (sewasetu.cgstate.gov.in) पर मिलते हैं, जिसे चिप्स चलाता है।

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