लक्षद्वीप राशन कार्ड 2026: नया कार्ड, फॉर्म, राशन दुकानें और हेल्पलाइन

✓ जानकारी जांची गई: 13 अक्टूबर 2026

सीधा जवाब

लक्षद्वीप में राशन व्यवस्था खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग चलाता है, पर राशन कार्ड हर द्वीप के उप-मंडल अधिकारी (SDO) जारी करते हैं। नए कार्ड का फॉर्म विभाग की वेबसाइट lakpds.gov.in से डाउनलोड करके, मुखिया की फोटो लगाकर SDO के पास जमा होता है।

UT में कार्ड
4,629 (NFSA पोर्टल)
राशन दुकानें
38 (सहकारी)
अनाज (NFSA)
AAY: 35 किलो/परिवार, PHH: 5 किलो/व्यक्ति
हेल्पलाइन
1800-425-3186, 1967

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ध्यान दें: राशन आधार वाली PoS मशीन पर अंगूठा/उंगली लगाकर मिलता है। परिवार के हर सदस्य का आधार राशन कार्ड से जुड़ा और e-KYC पूरा होना चाहिए।

लक्षद्वीप में राशन कार्ड के प्रकार

NFSA पोर्टल के अनुसार लक्षद्वीप में 4,629 NFSA राशन कार्ड और 38 राशन दुकानें हैं। पोर्टल पर यहां APL, AAY, PHH और Tide-over योजनाएं दर्ज हैं।

कार्डकार्ड (NFSA पोर्टल)हर महीने अनाज
अंत्योदय (AAY)1,11435 किलो प्रति परिवार, मुफ्त
प्राथमिकता परिवार (PHH)3,5155 किलो प्रति व्यक्ति, मुफ्त
APL—NFSA से बाहर; मात्रा और दाम विभाग तय करता है

केंद्र सरकार की 04.12.2023 की अधिसूचना के अनुसार AAY और PHH का अनाज 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2028 तक मुफ्त है। APL कार्ड पर इस समय क्या और किस दाम पर मिल रहा है, अपनी सहकारी राशन दुकान पर पूछें।

राशन कैसे पहुंचता है: सहकारी दुकानें

विभाग की वेबसाइट के अनुसार लक्षद्वीप में राशन व्यवस्था सहकारी समितियों से चलती है:

  • लक्षद्वीप कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन (LCMF) थोक एजेंट है, जो FCI से अनाज लेकर द्वीपों तक जहाज़ से पहुंचाता है।
  • हर बसे हुए द्वीप पर एक, कुल 10 प्राथमिक सहकारी आपूर्ति एवं विपणन समितियां अपनी राशन दुकानों से अनाज बांटती हैं।
  • भौगोलिक दिक्कतों के कारण केंद्र सरकार चावल-गेहूं का आवंटन साल भर के लिए एक साथ करती है।

नया राशन कार्ड: आवेदन कैसे करें

  1. lakpds.gov.in → Downloads से "New Ration card" फॉर्म डाउनलोड करें (या SDO कार्यालय से लें)।
  2. फॉर्म में मुखिया और हर सदस्य की जानकारी भरें।
  3. परिवार के मुखिया की फोटो लगाएं; सभी सदस्यों का आधार और पिछला कार्ड हो तो उसका सरेंडर सर्टिफिकेट साथ रखें।
  4. फॉर्म अपने द्वीप के उप-मंडल अधिकारी (SDO) के कार्यालय में जमा करें। राशन कार्ड जारी करने का अधिकार SDO के पास है।

विभाग की FAQ के अनुसार अस्थायी (temporary) राशन कार्ड के लिए भी यही तरीका है। NFSA पोर्टल पर लक्षद्वीप के लिए ऑनलाइन आवेदन का लिंक nfsa.gov.in/sso भी दिया गया है; कार्ड जारी करने का अधिकार हर हाल में SDO के पास ही है।

कार्ड में बदलाव, नाम जोड़ना या हटाना

  1. lakpds.gov.in के Downloads से Modification of Ration Card का फॉर्म लें (FAQ के अनुसार)।
  2. बदलाव (नाम जोड़ना/हटाना, पता आदि) भरें और मुखिया की फोटो लगाएं।
  3. फॉर्म SDO के पास जमा करें। नया नाम जोड़ने के लिए उस सदस्य का आधार और जन्म प्रमाण पत्र / पुराने कार्ड से नाम हटने का सबूत साथ रखें।

e-KYC, One Nation One Ration Card और Mera Ration ऐप

  • e-KYC: राशन दुकान की PoS मशीन पर अंगूठा/उंगली लगाकर होती है।
  • One Nation One Ration Card: NFSA कार्ड वाले देश में कहीं भी किसी भी e-PoS दुकान से अपना हिस्सा ले सकते हैं, जैसे पढ़ाई या इलाज के लिए मुख्य भूमि पर रहते समय।
  • Mera Ration ऐप (केंद्र सरकार): कार्ड का विवरण, हक, नज़दीकी दुकान और शिकायत।

हेल्पलाइन और शिकायत

  • 1800-425-3186: लक्षद्वीप PDS टोल-फ्री नंबर
  • 1967: खाद्य विभाग का टोल-फ्री नंबर
  • विभाग ने ज़िला शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त किया है (अधिसूचना 13.08.2021)
  • ऑनलाइन शिकायत: nfsa.gov.in (विभाग की वेबसाइट पर दिया गया लिंक)

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

लक्षद्वीप में नया राशन कार्ड कैसे बनवाएं?

lakpds.gov.in के Downloads से New Ration card फॉर्म लें, भरकर परिवार के मुखिया की फोटो लगाएं और अपने द्वीप के SDO कार्यालय में जमा करें। राशन कार्ड SDO जारी करते हैं।

लक्षद्वीप में राशन कार्ड कौन जारी करता है?

विभाग की वेबसाइट के अनुसार हर द्वीप पर राशन कार्ड जारी करने का अधिकार उप-मंडल अधिकारी (SDO) के पास है, जो राजस्व अधिकारी हैं।

लक्षद्वीप में राशन कार्ड पर कितना अनाज मिलता है?

NFSA के तहत AAY पर 35 किलो प्रति परिवार और PHH पर 5 किलो प्रति व्यक्ति हर महीने, 31 दिसंबर 2028 तक मुफ्त। APL कार्ड की मात्रा और दाम दुकान पर पूछें।

राशन दुकानें कौन चलाता है?

हर बसे हुए द्वीप पर एक प्राथमिक सहकारी आपूर्ति एवं विपणन समिति राशन दुकान चलाती है; NFSA पोर्टल पर कुल 38 दुकानें दर्ज हैं।

लक्षद्वीप राशन कार्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है?

PDS टोल-फ्री 1800-425-3186 और 1967।

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