अरुणाचल प्रदेश राशन कार्ड 2026: पात्रता, आवेदन, e-KYC और शिकायत

✓ जानकारी जांची गई: 13 अक्टूबर 2026

सीधा जवाब

अरुणाचल प्रदेश में राशन कार्ड खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग (Department of Food and Civil Supply) बनाता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (NFSA) के तहत अंत्योदय (AAY) और प्राथमिकता परिवार (PHH) कार्ड बनते हैं। नए कार्ड के लिए अपने ज़िले के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति कार्यालय (या सब-डिवीज़न/सर्किल कार्यालय) से संपर्क करें; राज्य का कोई ऑनलाइन आवेदन पोर्टल हम पुष्टि नहीं कर पाए।

राज्य में कार्ड
1,77,607 (NFSA पोर्टल)
राशन दुकानें
1,987
अनाज
AAY: 35 किलो/परिवार, PHH: 5 किलो/व्यक्ति, मुफ्त
हेल्पलाइन
1967 (केंद्र सरकार)

🏪 राशन कार्ड फॉर्म खुद न भर पाएं तो नज़दीकी CSC (जन सेवा केंद्र) पर भरवाएं: अरुणाचल प्रदेश के CSC सेंटर · अपने पास का CSC

ध्यान दें: राशन Aadhaar आधारित PoS मशीन पर अंगूठा/उंगली लगाकर मिलता है। परिवार के हर सदस्य का आधार राशन कार्ड से जुड़ा और e-KYC पूरा होना चाहिए, नहीं तो उस सदस्य का राशन रुक सकता है।

अरुणाचल प्रदेश में राशन कार्ड के प्रकार और संख्या

NFSA पोर्टल के अरुणाचल प्रदेश पेज के अनुसार राज्य में 1,77,607 राशन कार्ड हैं, जिन्हें 1,987 उचित मूल्य दुकानों से राशन मिलता है। इनमें आधे से ज़्यादा दुकानें स्वयं सहायता समूह (SHG) और सहकारी समितियां चलाती हैं।

कार्डकार्ड की संख्याहर महीने अनाज (NFSA)
अंत्योदय अन्न योजना (AAY)37,79935 किलो प्रति परिवार
प्राथमिकता वाले परिवार (PHH)1,39,8085 किलो प्रति व्यक्ति

केंद्र सरकार की 04.12.2023 की अधिसूचना के अनुसार AAY और PHH का अनाज 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2028 तक मुफ्त है। NFSA पोर्टल पर विभाग की योजनाओं में अन्नपूर्णा (Annapurna) भी लिखी है; इसकी शर्तें ज़िला कार्यालय से पूछें।

किसे मिलता है राशन कार्ड

  • AAY: सबसे गरीब परिवार, जिन्हें NFSA के तहत अंत्योदय में चुना गया है।
  • PHH: राज्य सरकार के मापदंडों से पहचाने गए प्राथमिकता वाले परिवार। केंद्र सरकार के अनुसार यह मापदंड हर राज्य खुद तय करता है।
  • एक परिवार का एक ही राशन कार्ड; किसी सदस्य का नाम दो कार्डों में नहीं हो सकता।
  • NFSA के अनुसार कार्ड में परिवार की सबसे बड़ी महिला सदस्य (18 साल या ज़्यादा) मुखिया मानी जाती है।

NFSA में हर राज्य के लिए लाभार्थियों की संख्या तय है। नई जगह खाली होने पर ही नया PHH/AAY कार्ड बनता है, इसलिए आवेदन के बाद समय लग सकता है।

आवेदन से पहले क्या तैयार रखें

राज्य की आधिकारिक दस्तावेज़ सूची हमें नहीं मिली। आम तौर पर ये चीज़ें मांगी जाती हैं (अंतिम सूची वही है जो दफ़्तर बताए):

  • परिवार के सभी सदस्यों का आधार और चालू मोबाइल नंबर
  • परिवार की मुखिया (सबसे बड़ी महिला) का बैंक खाता विवरण
  • पते का प्रमाण और परिवार की फोटो
  • बच्चों के लिए जन्म प्रमाण पत्र
  • पहले किसी और कार्ड में नाम था तो वहां से नाम हटने का सबूत (सरेंडर सर्टिफिकेट)

नया राशन कार्ड कैसे बनवाएं

  1. अपने ज़िला खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति कार्यालय (या नज़दीकी सब-डिवीज़न/सर्किल कार्यालय) जाएं और नए राशन कार्ड का फॉर्म लें।
  2. पूछ लें कि फॉर्म पर गांव बूढ़ा, पंचायत सदस्य या किसी अधिकारी की सिफ़ारिश/हस्ताक्षर चाहिए या नहीं।
  3. मुखिया और हर सदस्य का नाम, उम्र, रिश्ता और आधार नंबर भरें; कागज़ों की कॉपी लगाएं।
  4. फॉर्म जमा करके रसीद लें और उसका नंबर संभालें।
  5. जांच और मंज़ूरी के बाद कार्ड बनता है और आपको नज़दीकी उचित मूल्य दुकान से जोड़ा जाता है।

पुरानी जानकारी में "ServicePlus से ऑनलाइन आवेदन" लिखा मिलता है, पर 13 अक्टूबर 2026 को हम किसी आधिकारिक पेज पर इसकी पुष्टि नहीं कर पाए। विभाग की वेबसाइट भी हमारी जांच में नहीं खुली। इसलिए सबसे भरोसेमंद रास्ता ज़िला कार्यालय ही है। ज़िला कार्यालयों की सूची NFSA पोर्टल के "District Food and Supply Offices" पेज पर है।

नाम जोड़ना, हटाना और बदलाव

  • नया सदस्य जोड़ना: बच्चे या शादी के बाद आई सदस्य का नाम जोड़ने के लिए ज़िला कार्यालय में आवेदन करें। सदस्य का आधार, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र और बहू के लिए पुराने कार्ड से नाम हटने का सबूत साथ रखें।
  • नाम हटाना: मृत्यु या परिवार से अलग होने पर नाम हटवाएं, ताकि कार्ड में गलत सदस्य न रहे।
  • दूसरे राज्य/ज़िले में जाने पर: पुराना कार्ड सरेंडर करके सर्टिफिकेट लें; नई जगह यही सबूत मांगा जाता है।

कार्ड और राशन का विवरण कैसे देखें

  • Mera Ration ऐप (केंद्र सरकार): राशन कार्ड नंबर या आधार से कार्ड के सदस्य, हर महीने का हक और पिछला लेन-देन।
  • राशन लेते समय PoS मशीन की पर्ची मांगें; उसमें मिला हुआ अनाज लिखा होता है।
  • कार्ड की स्थिति या आवेदन की जानकारी के लिए रसीद लेकर ज़िला कार्यालय से पूछें।

e-KYC, One Nation One Ration Card और Mera Ration ऐप

  • e-KYC: आधार e-KYC में आपकी जानकारी आधार के बायोमेट्रिक से मिलाई जाती है। यह राशन दुकान की PoS मशीन पर अंगूठा/उंगली लगाकर होती है।
  • One Nation One Ration Card: NFSA कार्ड वाले देश में कहीं भी किसी भी e-PoS दुकान से अपना हिस्सा ले सकते हैं।
  • Mera Ration ऐप: कार्ड का विवरण, हक, लेन-देन और नज़दीकी दुकान; ऐप से शिकायत भी दर्ज होती है।

हेल्पलाइन और शिकायत

  • 1967: केंद्र सरकार के खाद्य विभाग का टोल-फ्री नंबर
  • विभाग का दफ़्तर: 0360-2244290 (NFSA पोर्टल पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, अरुणाचल प्रदेश का नंबर)
  • ऑनलाइन शिकायत: pgportal.gov.in (NFSA पोर्टल पर अरुणाचल प्रदेश के लिए यही लिंक दिया गया है)
  • राशन कम मिले या दुकान मना करे तो ज़िला खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अधिकारी को लिखित शिकायत भी दे सकते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

अरुणाचल प्रदेश में नया राशन कार्ड कैसे बनवाएं?

अपने ज़िले के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति कार्यालय या नज़दीकी सब-डिवीज़न/सर्किल कार्यालय से फॉर्म लें, सभी सदस्यों के आधार और कागज़ लगाकर जमा करें और रसीद संभालें। राज्य का कोई ऑनलाइन आवेदन पोर्टल हम पुष्टि नहीं कर पाए।

अरुणाचल प्रदेश में राशन कार्ड पर कितना अनाज मिलता है?

NFSA के तहत AAY कार्ड पर हर महीने 35 किलो प्रति परिवार और PHH कार्ड पर 5 किलो प्रति व्यक्ति। यह अनाज 31 दिसंबर 2028 तक मुफ्त है।

अरुणाचल प्रदेश में कितने राशन कार्ड हैं?

NFSA पोर्टल के अनुसार 1,77,607 कार्ड: AAY 37,799 और PHH 1,39,808। राज्य में 1,987 राशन दुकानें हैं।

अरुणाचल प्रदेश राशन कार्ड की शिकायत कहां करें?

केंद्र का टोल-फ्री 1967, ऑनलाइन pgportal.gov.in, या अपने ज़िला खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अधिकारी को लिखित शिकायत।

क्या अरुणाचल का राशन कार्ड दूसरे राज्य में चलता है?

हाँ, One Nation One Ration Card के तहत NFSA कार्ड से देश की किसी भी e-PoS दुकान पर आधार से अपना राशन ले सकते हैं।

दूसरे राज्यों में राशन कार्ड

ये भी देखें 👀

लोग इन्हें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं

इससे जुड़े आवेदन पत्र (तैयार फॉर्मेट)

सभी फॉर्मेट ›

नई नौकरी और योजना की खबर सबसे पहले 🔔

हमारे Telegram चैनल से जुड़ें, या नीचे नंबर डालकर अपडेट पाएं। बिल्कुल फ्री, कोई spam नहीं।

Telegram चैनल Join करें
किसकी खबर चाहिए?

सब्सक्राइब करके आप सहमत हैं कि हम आपको सरकारी अपडेट भेज सकते हैं। आपका नंबर कभी किसी को नहीं दिया जाता।