त्रिपुरा राशन कार्ड 2026: ऑनलाइन आवेदन, राशन का हक, e-KYC और हेल्पलाइन
सीधा जवाब
त्रिपुरा में राशन कार्ड खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग बनाता है। NFSA के तहत यहां अंत्योदय (AAY) और प्राथमिकता (PHH, जिसे NFSA पोर्टल पर Priority Group भी लिखा है) कार्ड हैं। NFSA पोर्टल के अनुसार नए कार्ड का ऑनलाइन आवेदन epdstr.gov.in पर होता है।
- राज्य में कार्ड
- 6.02 लाख (NFSA पोर्टल)
- राशन दुकानें
- 1,993
- अनाज (NFSA)
- AAY: 35 किलो/परिवार, PHH: 5 किलो/व्यक्ति
- हेल्पलाइन
- 1800-345-3665, 1967
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ध्यान दें: अक्टूबर 2026 की खबरों के अनुसार विभाग राशन कार्डों की जांच कर रहा है: लगातार 6 महीने राशन न उठाने वाले कार्ड "साइलेंट" मानकर कुछ समय के लिए बंद किए जा सकते हैं। हर सदस्य का e-KYC पूरा रखें और हर महीने राशन उठाएं।
त्रिपुरा में राशन कार्ड के प्रकार
NFSA पोर्टल के अनुसार त्रिपुरा में 6,02,209 राशन कार्ड और 1,993 राशन दुकानें हैं।
| कार्ड | कार्ड (NFSA पोर्टल) | हर महीने अनाज (NFSA) |
|---|---|---|
| अंत्योदय अन्न योजना (AAY) | 1,11,359 | 35 किलो प्रति परिवार |
| प्राथमिकता परिवार (PHH / Priority Group) | 4,90,850 | 5 किलो प्रति व्यक्ति |
केंद्र सरकार की 04.12.2023 की अधिसूचना के अनुसार AAY और PHH का अनाज 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2028 तक मुफ्त है। त्योहार या बाढ़ के समय राज्य को अतिरिक्त आवंटन भी मिलता है (NFSA पोर्टल पर "Tripura Festival" और "Tripura Flood" आवंटन दर्ज हैं)।
किसे मिलता है राशन कार्ड
- AAY: सबसे गरीब परिवार, जिन्हें NFSA के तहत अंत्योदय में चुना गया है।
- PHH: राज्य सरकार के मापदंडों से पहचाने गए प्राथमिकता वाले परिवार। NFSA के अनुसार यह मापदंड हर राज्य खुद तय करता है।
- एक परिवार का एक ही राशन कार्ड; किसी सदस्य का नाम दो कार्डों में नहीं हो सकता।
- NFSA के अनुसार कार्ड में परिवार की सबसे बड़ी महिला सदस्य (18 साल या ज़्यादा) मुखिया मानी जाती है।
त्रिपुरा की PHH पात्रता की पूरी शर्तें हमें किसी सरकारी पेज पर नहीं मिलीं। आवेदन से पहले पोर्टल पर लिखी शर्तें पढ़ें या अपने सब-डिवीज़न के खाद्य कार्यालय से पूछें।
आवेदन से पहले क्या तैयार रखें
ये चीज़ें पहले से जुटा लें (अंतिम सूची वही है जो पोर्टल या कार्यालय मांगे):
- परिवार के सभी सदस्यों का आधार और चालू मोबाइल नंबर
- त्रिपुरा के पते का प्रमाण
- मुखिया (सबसे बड़ी महिला) की फोटो और बैंक खाता विवरण
- पहले किसी और राज्य/कार्ड में नाम था तो वहां का सरेंडर / नाम हटने का सर्टिफिकेट
नया राशन कार्ड: ऑनलाइन आवेदन
- NFSA पोर्टल पर दिया गया लिंक epdstr.gov.in → Public Login खोलें।
- मोबाइल नंबर से रजिस्टर/लॉगिन करें और नए राशन कार्ड का फॉर्म खोलें।
- मुखिया और हर सदस्य का नाम, उम्र, रिश्ता और आधार नंबर भरें; पता और बाकी जानकारी दें।
- मांगे गए कागज़ अपलोड करके फॉर्म जमा करें और आवेदन नंबर नोट करें।
- जांच और मंज़ूरी के बाद कार्ड बनता है और नज़दीकी राशन दुकान से जुड़ता है।
13 अक्टूबर 2026 को epdstr.gov.in हमारी जांच में नहीं खुला। पोर्टल न खुले तो कुछ समय बाद कोशिश करें, या अपने सब-डिवीज़न के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति कार्यालय में पूछें कि आवेदन कहां लिया जा रहा है।
नाम जोड़ना, हटाना और बदलाव
- नए सदस्य (बच्चा, शादी के बाद आई बहू) का नाम जोड़ने के लिए उसका आधार और जन्म प्रमाण पत्र / पुराने कार्ड से नाम हटने का सबूत रखें।
- मृत्यु होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ नाम हटवाएं।
- बदलाव का आवेदन epdstr.gov.in के Public Login से या खाद्य कार्यालय में करें।
राशन का हक और कार्ड का विवरण कैसे देखें
- NFSA पोर्टल पर दिया गया Know Your Ration Entitlement (FEAST Tripura) पेज खोलें।
- राशन कार्ड नंबर और स्क्रीन पर दिख रहे अक्षर (कैप्चा) डालें।
- कार्ड पर इस महीने मिलने वाला राशन दिख जाएगा।
केंद्र सरकार के Mera Ration ऐप में भी राशन कार्ड नंबर से सदस्य, हक और लेन-देन देखे जा सकते हैं।
e-KYC, "साइलेंट" कार्ड और One Nation One Ration Card
- e-KYC: राशन दुकान की PoS मशीन पर अंगूठा/उंगली लगाकर होती है। अक्टूबर 2026 की खबरों के अनुसार विभाग ने e-KYC पूरा करने के लिए तीन महीने दिए हैं।
- साइलेंट कार्ड: खबरों के अनुसार लगातार 6 महीने राशन न उठाने पर कार्ड कुछ समय के लिए बंद होकर उसका आवंटन रुक सकता है। ऐसा हो तो खाद्य कार्यालय में जाकर e-KYC और जांच करवाएं।
- One Nation One Ration Card: NFSA कार्ड वाले देश में कहीं भी किसी भी e-PoS दुकान से अपना हिस्सा ले सकते हैं।
हेल्पलाइन और शिकायत
- 1800-345-3665: NFSA पोर्टल पर त्रिपुरा का हेल्पडेस्क नंबर
- 1967: खाद्य विभाग का टोल-फ्री नंबर
- Mera Ration ऐप से भी शिकायत दर्ज होती है
Official links
ये सरकारी वेबसाइट/नंबर हैं। आवेदन और भुगतान सिर्फ इन्हीं पर करें। आखिरी जांच: 13 अक्टूबर 2026
- ePDS त्रिपुरा (राशन कार्ड प्रबंधन प्रणाली)epdstr.gov.in/
- FEAST त्रिपुरा: Know Your Ration Entitlementfeasttr.gov.in/FrmFindRcDetails.aspx
- खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, त्रिपुराwww.fcatripura.gov.in/
- NFSA पोर्टल: त्रिपुरा का पेज (कार्ड, दुकानें, हेल्पलाइन, लिंक)nfsa.gov.in/State/TR
- NFSA: कवरेज और अनाज का हक (केंद्र सरकार)nfsa.gov.in/portal/Coverage_Entitlements_NFSA_AA
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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
त्रिपुरा में नया राशन कार्ड ऑनलाइन कैसे बनवाएं?
NFSA पोर्टल के अनुसार epdstr.gov.in के Public Login पेज पर रजिस्टर करके नए राशन कार्ड का फॉर्म भरें, सभी सदस्यों का आधार दें और आवेदन नंबर संभालें। पोर्टल न खुले तो सब-डिवीज़न के खाद्य कार्यालय में पूछें।
त्रिपुरा में राशन कार्ड पर कितना राशन मिलता है, कैसे देखें?
feasttr.gov.in के Know Your Ration Entitlement पेज पर कार्ड नंबर डालकर देखें। NFSA के तहत AAY पर 35 किलो प्रति परिवार और PHH पर 5 किलो प्रति व्यक्ति, 31 दिसंबर 2028 तक मुफ्त।
साइलेंट राशन कार्ड क्या है?
अक्टूबर 2026 की खबरों के अनुसार जिन कार्डों पर लगातार 6 महीने राशन नहीं उठाया गया, उन्हें "साइलेंट" मानकर कुछ समय के लिए बंद किया जा सकता है। हर महीने राशन उठाएं और e-KYC पूरा रखें।
त्रिपुरा में कितने राशन कार्ड हैं?
NFSA पोर्टल के अनुसार 6,02,209 कार्ड: AAY 1,11,359 और PHH 4,90,850। राज्य में 1,993 राशन दुकानें हैं।
त्रिपुरा राशन कार्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है?
NFSA पोर्टल के अनुसार त्रिपुरा का हेल्पडेस्क 1800-345-3665 है; 1967 भी काम करता है।
क्या त्रिपुरा का राशन कार्ड दूसरे राज्य में चलता है?
हाँ, One Nation One Ration Card के तहत NFSA कार्ड से देश की किसी भी e-PoS दुकान पर आधार से अपना राशन ले सकते हैं।
दूसरे राज्यों में राशन कार्ड
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