नया राशन कार्ड बनवाने का आवेदन पत्र 2026: भरें और प्रिंट करें
सीधा जवाब
राशन कार्ड राज्य का खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग बनाता है। कई राज्यों में आवेदन राज्य के खाद्य पोर्टल या CSC से ऑनलाइन होता है; बाकी जगह यह आवेदन प्रखंड/तहसील आपूर्ति अधिकारी या ज़िला आपूर्ति अधिकारी (DSO) को राज्य के फॉर्म के साथ दिया जाता है। NFSA में पात्र परिवार को प्राथमिकता कार्ड पर 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति और अंत्योदय कार्ड पर 35 किलो प्रति परिवार हर महीने मुफ्त मिलता है। कार्ड परिवार की सबसे बड़ी (18+) महिला के नाम पर बनता है।
- किसे दें
- प्रखंड/तहसील आपूर्ति अधिकारी या DSO (राज्य अनुसार)
- अनाज
- प्राथमिकता: 5 किलो/व्यक्ति; अंत्योदय: 35 किलो/परिवार (मुफ्त)
- मुखिया
- घर की सबसे बड़ी 18+ महिला (NFSA धारा 13)
- हेल्पलाइन
- 1967 (ज़्यादातर राज्यों में)
पात्रता (आय सीमा, किसे अंत्योदय कार्ड मिलेगा), फॉर्म, फीस और समय-सीमा हर राज्य में अलग है, और कई राज्यों में नए NFSA कार्ड सीमित कोटे के हिसाब से बनते हैं। अपने राज्य के खाद्य विभाग से पक्का करें।
अपना नया राशन कार्ड आवेदन पत्र बनाएं
नीचे जानकारी भरें, पत्र अपने आप तैयार हो जाएगा। आपकी जानकारी सिर्फ आपके फोन/कंप्यूटर में रहती है, हमारे सर्वर पर नहीं जाती।
यह पत्र कब काम आता है
- परिवार के पास अभी तक कोई राशन कार्ड नहीं है
- शादी के बाद या बंटवारे के बाद अलग परिवार का नया कार्ड बनवाना है
- दूसरे राज्य/ज़िले से आकर बसे हैं और पुराना कार्ड सरेंडर कर दिया है
- ऑनलाइन आवेदन के साथ लिखित आवेदन भी देना है
किसे लिखें: अपने इलाके के प्रखंड/तहसील आपूर्ति अधिकारी, खाद्य आपूर्ति निरीक्षक या ज़िला आपूर्ति अधिकारी (DSO) को; शहरों में कहीं-कहीं राशनिंग/सर्कल कार्यालय। आपके राज्य में कौन सा दफ्तर है, यह राज्य के खाद्य पोर्टल या 1967 से पता करें।
साथ में क्या लगाएं
- राज्य का राशन कार्ड आवेदन फॉर्म (दफ्तर या राज्य के खाद्य पोर्टल से)
- परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड
- पते का प्रमाण (निवास प्रमाण पत्र, बिजली बिल, किरायानामा आदि, राज्य के नियम अनुसार)
- आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (अगर राज्य मांगे); मुखिया का बैंक खाता और फोटो
- पहले किसी कार्ड में नाम था तो वहां से नाम कटवाने/सरेंडर का प्रमाण पत्र
कैसे और कहां जमा करें
- पहले अपने राज्य का खाद्य पोर्टल देखें (लिंक nfsa.gov.in पर); ऑनलाइन आवेदन हो तो वहीं या नज़दीकी CSC से करें।
- ऑफलाइन हो तो राज्य का फॉर्म भरें, यह पत्र और कागज़ लगाकर आपूर्ति कार्यालय में जमा करें और रसीद/आवेदन संख्या लें।
- जांच के लिए आपूर्ति निरीक्षक/कर्मचारी घर आ सकते हैं; उस समय कागज़ तैयार रखें।
- देरी हो या आवेदन बिना कारण खारिज हो तो 1967 या राज्य की खाद्य हेल्पलाइन पर शिकायत करें; फिर ज़िला शिकायत निवारण अधिकारी (DGRO) को लिखें।
ध्यान दें
- एक व्यक्ति का नाम सिर्फ एक राशन कार्ड में हो सकता है; पुराने कार्ड से नाम कटवाए बिना नया आवेदन खारिज हो सकता है।
- कार्ड घर की सबसे बड़ी (18+) महिला के नाम पर बनता है; महिला न हो तो सबसे बड़ा पुरुष मुखिया होता है।
- आय और संपत्ति की सही जानकारी दें; गलत जानकारी पर कार्ड रद्द और वसूली हो सकती है।
- राशन कार्ड बनवाने के लिए दलाल को पैसा न दें; सरकारी फीस (अगर हो) की ही रसीद लें।
यह एक नमूना है, कानूनी सलाह नहीं। जिस दफ्तर में पत्र देना है, उसका अपना फॉर्म या फॉर्मेट हो तो वही इस्तेमाल करें। SarkariSewa India एक निजी वेबसाइट है, सरकारी नहीं।
योजना और सामाजिक सहायता: और फॉर्मेट
Official links
ये सरकारी वेबसाइट/नंबर हैं। आवेदन और भुगतान सिर्फ इन्हीं पर करें। आखिरी जांच: 17 अक्टूबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
नया राशन कार्ड बनवाने का आवेदन किसे दें?
अपने राज्य के खाद्य आपूर्ति विभाग के प्रखंड/तहसील आपूर्ति अधिकारी या ज़िला आपूर्ति अधिकारी को। कई राज्यों में आवेदन खाद्य पोर्टल या CSC से ऑनलाइन होता है।
राशन कार्ड के लिए कौन से कागज़ चाहिए?
आम तौर पर परिवार के सभी सदस्यों का आधार, पते का प्रमाण, मुखिया का बैंक खाता और फोटो। कुछ राज्य आय या जाति प्रमाण पत्र भी मांगते हैं।
राशन कार्ड पर कितना अनाज मिलता है?
NFSA प्राथमिकता कार्ड पर हर व्यक्ति को 5 किलो और अंत्योदय कार्ड पर पूरे परिवार को 35 किलो अनाज हर महीने। PMGKAY के तहत यह अनाज 31 दिसंबर 2028 तक मुफ्त है।
राशन कार्ड बनने में कितना समय लगता है?
यह राज्य के नियम और जांच पर निर्भर है; कई राज्यों ने सेवा का अधिकार कानून में समय तय किया है। देरी हो तो 1967 पर शिकायत करें।
क्या किराए के घर में रहने वाले का राशन कार्ड बनता है?
हां, ज़्यादातर राज्यों में किरायानामा या दूसरे पते के प्रमाण पर बनता है, बशर्ते परिवार पात्र हो और किसी और कार्ड में नाम न हो।
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