पेंशन नहीं आने का शिकायत पत्र 2026: BDO/समाज कल्याण अधिकारी को लिखें
सीधा जवाब
वृद्धावस्था, विधवा या दिव्यांग पेंशन (NSAP या राज्य योजना) कई महीनों से खाते में न आए, तो पेंशन मंज़ूर करने वाले दफ्तर, यानी गांव में प्रखंड विकास अधिकारी (BDO) और शहर में नगर निकाय/ज़िला समाज कल्याण अधिकारी को लिखित शिकायत दें। NSAP के दिशा-निर्देशों में पेंशन हर महीने देने और ब्लॉक/ज़िला स्तर पर शिकायत सुनने के अधिकारी तय करने की बात है। अक्सर पेंशन रुकने का कारण बैंक खाते में आधार न जुड़ा होना, खाता बंद होना या सालाना सत्यापन (जीवित होने की पुष्टि) न होना होता है।
- किसे दें
- BDO (गांव) / ज़िला समाज कल्याण अधिकारी (शहर/ज़िला)
- भुगतान (NSAP)
- हर महीने, सीधे बैंक/डाकघर खाते में (DBT)
- आम कारण
- आधार-बैंक लिंक न होना, खाता बंद, सत्यापन बाकी
- स्थिति देखें
- nsap.nic.in या राज्य पेंशन पोर्टल
पेंशन की राशि, नियम और दफ्तर राज्य के हिसाब से अलग हैं। केंद्र (NSAP) का हिस्सा ₹200-₹500 महीना है, बाकी राज्य जोड़ता है।
अपना पेंशन न आने की शिकायत बनाएं
नीचे जानकारी भरें, पत्र अपने आप तैयार हो जाएगा। आपकी जानकारी सिर्फ आपके फोन/कंप्यूटर में रहती है, हमारे सर्वर पर नहीं जाती।
यह पत्र कब काम आता है
- पेंशन पहले आती थी, अब कई महीनों से बंद है
- पेंशन मंज़ूर होने का पत्र मिला, पर पैसा कभी नहीं आया
- पेंशन किसी और खाते में जा रही है
- सत्यापन/eKYC करा दिया, फिर भी पेंशन चालू नहीं हुई
किसे लिखें: गांव में प्रखंड विकास अधिकारी (BDO) या प्रखंड/तहसील का समाज कल्याण अधिकारी; शहर में नगर निगम/नगर पालिका का पेंशन विभाग; और कॉपी ज़िला समाज कल्याण अधिकारी को। कुछ राज्यों में यह काम SDM/तहसीलदार या महिला एवं बाल विकास विभाग देखता है।
साथ में क्या लगाएं
- पेंशन स्वीकृति पत्र या पेंशन कार्ड की कॉपी
- पासबुक के पहले पन्ने और ताज़ा एंट्री की कॉपी (पेंशन न आना दिखे)
- आधार कार्ड की कॉपी
- राज्य मांगे तो जीवन प्रमाण/सत्यापन की पर्ची
कैसे और कहां जमा करें
- पहले बैंक/डाकघर में पूछें कि खाता चालू है और आधार जुड़ा (NPCI मैपिंग) है या नहीं; न हो तो बैंक को आधार लिंक का आवेदन दें।
- यह पत्र BDO/नगर निकाय के पेंशन विभाग में जमा करें और रिसीविंग लें; कॉपी ज़िला समाज कल्याण अधिकारी को दें।
- nsap.nic.in या अपने राज्य के पेंशन पोर्टल पर स्वीकृति संख्या से भुगतान की स्थिति देखें।
- एक-दो महीने में हल न हो तो ज़िलाधिकारी के जनता दरबार, राज्य के शिकायत पोर्टल/हेल्पलाइन पर शिकायत करें, या RTI से पेंशन रुकने का कारण पूछें।
ध्यान दें
- पेंशन रुकने का सबसे आम कारण बैंक में आधार सीडिंग/NPCI मैपिंग न होना है; पहले यह जांच लें।
- खाता लंबे समय तक इस्तेमाल न होने से बंद (inactive) हो सकता है; बैंक में KYC करा लें।
- पत्र में पूरा खाता नंबर, ATM PIN या OTP न लिखें; आखिरी 4 अंक काफी हैं।
- पेंशन चालू कराने के नाम पर पैसे मांगने वालों से बचें; यह काम मुफ्त होता है।
यह एक नमूना है, कानूनी सलाह नहीं। जिस दफ्तर में पत्र देना है, उसका अपना फॉर्म या फॉर्मेट हो तो वही इस्तेमाल करें। SarkariSewa India एक निजी वेबसाइट है, सरकारी नहीं।
योजना और सामाजिक सहायता: और फॉर्मेट
Official links
ये सरकारी वेबसाइट/नंबर हैं। आवेदन और भुगतान सिर्फ इन्हीं पर करें। आखिरी जांच: 17 अक्टूबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
वृद्धावस्था पेंशन नहीं आ रही, कहां शिकायत करें?
गांव में BDO, शहर में नगर निकाय के पेंशन विभाग और ज़िला समाज कल्याण अधिकारी को लिखित शिकायत दें। साथ में बैंक में आधार लिंक और खाते की स्थिति जांचें।
पेंशन अचानक बंद क्यों हो जाती है?
आम कारण: बैंक खाते में आधार न जुड़ा होना (NPCI मैपिंग), खाता बंद/निष्क्रिय होना, सालाना सत्यापन न होना, या रिकॉर्ड में गलती। शिकायत में दफ्तर से लिखित कारण मांगें।
पेंशन की स्थिति कैसे देखें?
nsap.nic.in पर या अपने राज्य के पेंशन/समाज कल्याण पोर्टल पर स्वीकृति संख्या या खाते से।
क्या रुकी हुई पेंशन का बकाया मिलता है?
आम तौर पर कारण दूर होने पर बकाया दिया जाता है, पर नियम राज्य के हिसाब से अलग हैं। पत्र में बकाया की मांग ज़रूर लिखें और दफ्तर से पुष्टि करें।
NSAP पेंशन हर महीने मिलती है क्या?
NSAP दिशा-निर्देशों में हर महीने भुगतान की बात है, पर CAG ने पाया कि कई राज्य तिमाही या देर से भुगतान करते हैं।
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