राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP)
राज्य सामाजिक कल्याण विभागों के माध्यम से बीपीएल परिवारों के वृद्ध, विधवा, और दिव्यांग व्यक्तियों को मासिक पेंशन प्रदान करने वाली छत्र योजना।
🔗 आधिकारिक लिंक
- आधिकारिक पोर्टल (ग्रामीण विकास मंत्रालय) Visit →
📝 ऑनलाइन आवेदन करें
अपने ग्राम पंचायत/नगरपालिका कार्यालय या राज्य के सामाजिक कल्याण विभाग पोर्टल के माध्यम से आवेदन करें, जो राष्ट्रीय एनएसएपी साइट से जुड़ा है।
- ग्राम पंचायत, ब्लॉक कार्यालय, या राज्य पोर्टल से आवेदन फॉर्म प्राप्त करें।
- आयु/दिव्यांगता/विधवा प्रमाण और बीपीएल प्रमाणीकरण के साथ जमा करें।
- अनुमोदन के बाद लाभार्थी के बैंक/डाकघर खाते में मासिक पेंशन जमा की जाती है।
☎️ हेल्पलाइन
-
ग्रामीण विकास मंत्रालय हेल्पलाइन1800-11-0001
📋 ज़रूरी दस्तावेज़
- लागू होने पर आयु प्रमाण / दिव्यांगता प्रमाण पत्र / विधवा प्रमाण पत्र
- बीपीएल राशन कार्ड या आय प्रमाण पत्र
- बैंक/डाकघर खाता विवरण
✅ पात्रता
- बीपीएल परिवार जिनमें वृद्ध सदस्य (60+), विधवाएं (अधिकांश राज्यों में 40+), या गंभीर/बहु दिव्यांगता वाले व्यक्ति हों।
💵 शुल्क
| आवेदन | निःशुल्क |
⏱️ समयसीमा
- पेंशन आमतौर पर अनुमोदन के कुछ महीनों के भीतर शुरू होती है, राज्य प्रशासन के अनुसार भिन्न होती है।
❓ सामान्य प्रश्न (FAQs)
एनएसएपी के तहत कितनी मासिक पेंशन दी जाती है? ⌄
उप-योजना और आयु समूह के आधार पर केंद्रीय योगदान आमतौर पर ₹200–₹500 प्रति माह होता है, कई राज्य अपने बजट से टॉप-अप जोड़ते हैं।
💬 Questions & Comments
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