दिव्यांगता प्रमाण पत्र (UDID)
यूनिक डिसेबिलिटी आईडी (UDID) दिव्यांगजनों के लिए एक राष्ट्रव्यापी पहचान पत्र और प्रमाण पत्र है, जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, जिसका उपयोग लाभ, आरक्षण और रियायतों तक पहुंचने के लिए किया जाता है।
🔗 आधिकारिक लिंक
- UDID पोर्टल (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय) Visit →
📝 ऑनलाइन आवेदन करें
- बुनियादी व्यक्तिगत विवरण के साथ UDID पोर्टल पर रजिस्टर करें।
- दिव्यांगता विवरण फॉर्म भरें और फोटो व पहचान प्रमाण अपलोड करें।
- दिव्यांगता आकलन और प्रमाणीकरण के लिए निर्धारित मेडिकल बोर्ड/अस्पताल जाएं।
- मेडिकल प्राधिकरण की मंजूरी के बाद, UDID कार्ड जनरेट होता है और डाउनलोड/प्रिंट किया जा सकता है।
📄 फॉर्म डाउनलोड करें
- UDID आवेदन — सीधे पोर्टल पर आवेदन करें (PDF) Download →
📍 स्थिति ट्रैक करें
☎️ हेल्पलाइन
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दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग1800-11-3714
📋 ज़रूरी दस्तावेज़
- अधिकृत अस्पताल/बोर्ड से मेडिकल आकलन रिपोर्ट
- हाल की फोटो
- पता प्रमाण और आधार कार्ड
✅ पात्रता
- अधिकृत मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित न्यूनतम 40% दिव्यांगता वाले व्यक्ति
💵 शुल्क
| आकलन और प्रमाण पत्र (UDID) | मुफ़्त |
⏱️ समयसीमा
- मेडिकल आकलन के बाद आमतौर पर 30-60 दिनों के भीतर जारी होता है, हालांकि समय-सीमा राज्य मेडिकल बोर्ड की उपलब्धता अनुसार भिन्न होती है।
❓ सामान्य प्रश्न (FAQs)
UDID कार्ड क्या है? ⌄
यूनिक डिसेबिलिटी आईडी एक ही राष्ट्रीय कार्ड और प्रमाण पत्र है जो पहले के राज्य-वार दिव्यांगता प्रमाण पत्रों की जगह लेता है, पूरे भारत में उपयोग योग्य।
क्या दिव्यांगता प्रमाण पत्र का नवीनीकरण ज़रूरी है? ⌄
स्थायी दिव्यांगता के लिए आमतौर पर आजीवन वैधता वाला प्रमाण पत्र मिलता है; कुछ अस्थायी या बढ़ने वाली स्थितियों के लिए समय-समय पर पुनर्मूल्यांकन की ज़रूरत हो सकती है।
यह प्रमाण पत्र क्या लाभ देता है? ⌄
यह शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण, आयकर कटौती, यात्रा रियायत, और विभिन्न दिव्यांगता कल्याण योजनाओं तक पहुंच देता है।
💬 Questions & Comments
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