राशन कार्ड में नाम जोड़ने का आवेदन पत्र 2026: भरें और प्रिंट करें
सीधा जवाब
राशन कार्ड में नया सदस्य (नवजात बच्चा, शादी के बाद आई बहू या छूटा हुआ सदस्य) जुड़ने पर NFSA प्राथमिकता कार्ड में उसके हिस्से का 5 किलो अनाज हर महीने भी मिलने लगता है। नाम राज्य का खाद्य एवं आपूर्ति विभाग जोड़ता है: कई राज्यों में यह राज्य के खाद्य पोर्टल पर ऑनलाइन होता है, बाकी जगह आवेदन प्रखंड/तहसील आपूर्ति कार्यालय या ज़िला आपूर्ति अधिकारी (DSO) को दिया जाता है। फॉर्म और समय-सीमा राज्य के हिसाब से अलग हैं।
- किसे दें
- प्रखंड/तहसील आपूर्ति अधिकारी या ज़िला आपूर्ति अधिकारी (राज्य अनुसार)
- ज़रूरी
- नए सदस्य का आधार और रिश्ते का प्रमाण
- फीस/समय
- राज्य के नियम के अनुसार; दफ्तर से पूछें
- शिकायत
- राज्य खाद्य हेल्पलाइन 1967 (ज़्यादातर राज्यों में)
हर राज्य का अपना फॉर्म और ऑनलाइन पोर्टल है। कई राज्यों में यह पत्र अकेले काफी नहीं; राज्य का फॉर्म भी भरना पड़ता है।
अपना राशन कार्ड में नाम जोड़ने का आवेदन बनाएं
नीचे जानकारी भरें, पत्र अपने आप तैयार हो जाएगा। आपकी जानकारी सिर्फ आपके फोन/कंप्यूटर में रहती है, हमारे सर्वर पर नहीं जाती।
यह पत्र कब काम आता है
- घर में बच्चे का जन्म हुआ और उसका नाम जुड़वाना है
- शादी के बाद बहू का नाम ससुराल के राशन कार्ड में जुड़वाना है
- कार्ड बनते समय किसी सदस्य का नाम छूट गया था
- दूसरे कार्ड से नाम कटवाकर इस कार्ड में जुड़वाना है
किसे लिखें: आपके इलाके के आपूर्ति निरीक्षक / प्रखंड या तहसील आपूर्ति अधिकारी को, या शहर में ज़िला आपूर्ति अधिकारी (DSO) / खाद्य एवं रसद कार्यालय को। आपके राज्य में कौन लेता है, यह राज्य के खाद्य पोर्टल या नज़दीकी CSC से पता चलेगा।
साथ में क्या लगाएं
- राशन कार्ड की कॉपी (पहला पन्ना और सदस्यों वाला पन्ना)
- नए सदस्य का आधार कार्ड (बच्चे का आधार न बना हो तो जन्म प्रमाण पत्र; कई राज्य बाद में आधार मांगते हैं)
- बहू के लिए: विवाह प्रमाण पत्र (या राज्य जो माने) और मायके के राशन कार्ड से नाम कटने का प्रमाण (deletion/surrender certificate)
- राज्य का निर्धारित फॉर्म, मुखिया का आधार और फोटो, अगर दफ्तर मांगे
कैसे और कहां जमा करें
- पहले अपने राज्य का खाद्य पोर्टल देखें (लिंक nfsa.gov.in पर हैं); कई राज्यों में "सदस्य जोड़ें" का ऑनलाइन आवेदन या CSC से आवेदन होता है।
- ऑफलाइन हो तो राज्य का फॉर्म लें, यह पत्र और कागज़ साथ लगाकर आपूर्ति कार्यालय में जमा करें और पावती/रसीद लें।
- आपूर्ति निरीक्षक जांच कर सकते हैं; बुलाया जाए तो मूल कागज़ लेकर जाएं।
- नाम जुड़ने के बाद राशन दुकान पर नए सदस्य का अंगूठा/आधार e-KYC करवाएं, तभी उसका हिस्सा मिलेगा।
- समय पर काम न हो तो राज्य की खाद्य हेल्पलाइन (ज़्यादातर राज्यों में 1967) पर शिकायत करें या ज़िला आपूर्ति अधिकारी/ज़िला शिकायत निवारण अधिकारी को लिखें।
ध्यान दें
- बहू का नाम दो कार्ड में एक साथ नहीं रह सकता; पहले मायके के कार्ड से नाम कटवाएं, फिर जोड़ने का आवेदन दें।
- नाम की स्पेलिंग वैसी ही लिखें जैसी आधार में है, वरना e-KYC में दिक्कत होगी।
- NFSA में हर राज्य का कोटा तय है, इसलिए नाम जुड़ने में समय लग सकता है; पावती और आवेदन संख्या संभालकर रखें।
- नाम जुड़वाने के लिए किसी दलाल को पैसे न दें; फीस हो तो सरकारी रसीद लें।
यह एक नमूना है, कानूनी सलाह नहीं। जिस दफ्तर में पत्र देना है, उसका अपना फॉर्म या फॉर्मेट हो तो वही इस्तेमाल करें। SarkariSewa India एक निजी वेबसाइट है, सरकारी नहीं।
योजना और सामाजिक सहायता: और फॉर्मेट
Official links
ये सरकारी वेबसाइट/नंबर हैं। आवेदन और भुगतान सिर्फ इन्हीं पर करें। आखिरी जांच: 17 अक्टूबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए कौन से कागज़ चाहिए?
नए सदस्य का आधार, राशन कार्ड की कॉपी और रिश्ते का प्रमाण: बच्चे के लिए जन्म प्रमाण पत्र, बहू के लिए विवाह प्रमाण पत्र और मायके के कार्ड से नाम कटने का प्रमाण। राज्य कुछ और भी मांग सकता है।
क्या राशन कार्ड में नाम ऑनलाइन जुड़ता है?
कई राज्यों में राज्य के खाद्य पोर्टल या CSC से ऑनलाइन आवेदन होता है; बाकी जगह आपूर्ति कार्यालय में फॉर्म जमा होता है। अपने राज्य का पोर्टल nfsa.gov.in से खोलें।
राशन कार्ड में नाम जुड़ने में कितना समय लगता है?
यह राज्य के नियम और कोटे पर निर्भर है। कई राज्य लोक सेवा गारंटी कानून में समय तय करते हैं। आवेदन की पावती रखें और राज्य पोर्टल पर स्टेटस देखें।
नवजात बच्चे का आधार नहीं बना, क्या नाम जुड़ेगा?
कई राज्य जन्म प्रमाण पत्र से नाम जोड़ते हैं और बाद में आधार मांगते हैं; कुछ राज्य आधार ज़रूरी रखते हैं। आपूर्ति कार्यालय से पूछें।
शिकायत कहां करें?
ज़्यादातर राज्यों में खाद्य विभाग की टोल-फ्री हेल्पलाइन 1967 है। ज़िला आपूर्ति अधिकारी को लिखित शिकायत भी दे सकते हैं।
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