विधवा पेंशन आवेदन पत्र 2026: भरें, प्रिंट करें और राज्य के फॉर्म के साथ दें
सीधा जवाब
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (NSAP) में BPL परिवार की 40 से 79 साल की विधवा महिला को केंद्र की ओर से ₹300 महीना मिलता है (80 साल होने पर वृद्धावस्था पेंशन में ₹500)। ज़्यादातर राज्य इसमें अपनी राशि जोड़ते हैं, और कई राज्यों की अपनी विधवा/निराश्रित महिला पेंशन है जिसमें उम्र और आय की शर्तें अलग हैं। आवेदन गांव में BDO, शहर में नगर निकाय या ज़िला समाज कल्याण / महिला कल्याण अधिकारी को, राज्य के फॉर्म के साथ दिया जाता है।
- योग्यता (NSAP)
- विधवा, 40-79 साल, BPL परिवार
- केंद्र का हिस्सा
- ₹300 महीना (राज्य अलग से जोड़ता है)
- किसे दें
- BDO / नगर निकाय / ज़िला समाज या महिला कल्याण अधिकारी
- साथ में देखें
- पति कमाने वाले थे (18-59 साल) तो पारिवारिक लाभ ₹20,000 (NFBS)
विधवा पेंशन की राशि, उम्र/आय की शर्तें, फॉर्म और विभाग हर राज्य में अलग हैं। ऊपर की राशि सिर्फ केंद्र (NSAP) का हिस्सा है; अपने राज्य का नियम दफ्तर या राज्य पोर्टल से पक्का करें।
अपना विधवा पेंशन आवेदन बनाएं
नीचे जानकारी भरें, पत्र अपने आप तैयार हो जाएगा। आपकी जानकारी सिर्फ आपके फोन/कंप्यूटर में रहती है, हमारे सर्वर पर नहीं जाती।
यह पत्र कब काम आता है
- पति की मृत्यु के बाद आपकी आय का कोई साधन नहीं है
- परिवार BPL है या राज्य की आय सीमा के अंदर है
- आपको अभी कोई दूसरी सरकारी पेंशन नहीं मिल रही
- राज्य के फॉर्म के साथ लिखित आवेदन (कवरिंग लेटर) देना है
किसे लिखें: गांव में प्रखंड विकास अधिकारी (BDO) या प्रखंड समाज कल्याण अधिकारी; शहर में नगर निगम/नगर पालिका का पेंशन विभाग। कई राज्यों में विधवा पेंशन महिला एवं बाल विकास / समाज कल्याण विभाग देखता है, और आवेदन SDM/तहसील या ऑनलाइन पोर्टल से होता है।
साथ में क्या लगाएं
- राज्य का निर्धारित विधवा पेंशन फॉर्म (दफ्तर, CSC या राज्य पोर्टल से)
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र (न बना हो तो पहले नगर निकाय/पंचायत से बनवाएं)
- उम्र का प्रमाण, आधार और निवास प्रमाण
- BPL/राशन कार्ड या आय प्रमाण पत्र
- अपने नाम के बैंक/डाकघर खाते की पासबुक कॉपी (खाता आधार से जुड़ा हो)
- पासपोर्ट साइज़ फोटो; कुछ राज्य पुनर्विवाह न करने का शपथ पत्र भी मांगते हैं
कैसे और कहां जमा करें
- राज्य का विधवा पेंशन फॉर्म लें: BDO/नगर निकाय/समाज कल्याण दफ्तर, नज़दीकी CSC या राज्य पोर्टल से। कई राज्यों में आवेदन ऑनलाइन ही होता है।
- फॉर्म भरकर यह पत्र और कागज़ लगाएं; दफ्तर में जमा करके रिसीविंग/आवेदन संख्या लें।
- बैंक खाते में आधार सीडिंग (DBT के लिए NPCI मैपिंग) करा लें।
- पति परिवार के मुख्य कमाने वाले थे और उनकी उम्र 18-59 साल थी, तो BPL परिवार राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (₹20,000 एकमुश्त) के लिए भी उसी दफ्तर में आवेदन करे।
- देर हो तो ज़िला समाज कल्याण अधिकारी को लिखें, राज्य शिकायत पोर्टल पर शिकायत करें या RTI से स्थिति पूछें।
ध्यान दें
- मृत्यु प्रमाण पत्र पर पति का नाम और आपके कागज़ों में पति का नाम एक जैसा होना चाहिए।
- पेंशन का खाता आपके अपने नाम पर हो, किसी रिश्तेदार के नाम पर नहीं।
- बिचौलियों को पैसे न दें; आवेदन मुफ्त है (CSC पर मामूली सेवा शुल्क हो सकता है)।
- उम्र 40 से कम हो तो भी अपने राज्य की विधवा पेंशन योजना देखें; कई राज्यों में उम्र सीमा कम है।
यह एक नमूना है, कानूनी सलाह नहीं। जिस दफ्तर में पत्र देना है, उसका अपना फॉर्म या फॉर्मेट हो तो वही इस्तेमाल करें। SarkariSewa India एक निजी वेबसाइट है, सरकारी नहीं।
योजना और सामाजिक सहायता: और फॉर्मेट
Official links
ये सरकारी वेबसाइट/नंबर हैं। आवेदन और भुगतान सिर्फ इन्हीं पर करें। आखिरी जांच: 17 अक्टूबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
विधवा पेंशन के लिए कितनी उम्र चाहिए?
केंद्र की NSAP विधवा पेंशन (IGNWPS) 40 से 79 साल की BPL विधवा को मिलती है। कई राज्यों की अपनी विधवा पेंशन में 18 साल से ऊपर या अलग उम्र सीमा है; राज्य का नियम देखें।
विधवा पेंशन कितनी मिलती है?
केंद्र का हिस्सा ₹300 महीना है; 80 साल होने पर ₹500 (वृद्धावस्था पेंशन में)। राज्य अपनी राशि जोड़ते हैं, इसलिए कुल पेंशन राज्य के हिसाब से अलग है।
विधवा पेंशन के लिए कौन से कागज़ चाहिए?
राज्य का फॉर्म, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, उम्र और निवास प्रमाण, आधार, BPL/राशन कार्ड या आय प्रमाण, बैंक पासबुक की कॉपी और फोटो।
विधवा पेंशन का आवेदन कहां करें?
गांव में BDO, शहर में नगर निकाय, या ज़िला समाज/महिला कल्याण कार्यालय; कई राज्यों में राज्य पोर्टल या CSC से ऑनलाइन।
पति की मृत्यु पर और कौन सी मदद मिलती है?
अगर पति परिवार के मुख्य कमाने वाले थे और उम्र 18-59 साल थी, तो BPL परिवार को राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में ₹20,000 एकमुश्त मिलते हैं। आवेदन BDO/समाज कल्याण दफ्तर में होता है।
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