राशन कार्ड में पता बदलने का आवेदन पत्र 2026

✓ जानकारी जांची गई: 17 अक्टूबर 2026🤝 योजना और सामाजिक सहायता

सीधा जवाब

मकान बदलने पर राशन कार्ड में नया पता और ज़रूरत हो तो नई उचित मूल्य दुकान (राशन दुकान) दर्ज करवाने के लिए राज्य के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को आवेदन दें: कई राज्यों में राज्य खाद्य पोर्टल/CSC से, बाकी जगह प्रखंड/तहसील आपूर्ति कार्यालय या ज़िला आपूर्ति अधिकारी को। सिर्फ राशन लेने के लिए पता बदलना ज़रूरी नहीं: वन नेशन वन राशन कार्ड से NFSA कार्डधारक देश की किसी भी राशन दुकान से आधार/अंगूठे से अपना हिस्सा ले सकता है।

किसे दें
प्रखंड/तहसील आपूर्ति अधिकारी या ज़िला आपूर्ति अधिकारी (राज्य अनुसार)
सिर्फ राशन लेना
ONORC से किसी भी राशन दुकान पर, नया कार्ड नहीं
दूसरे राज्य में स्थायी रूप से
पुराना कार्ड सरेंडर, नए राज्य में नया कार्ड
शिकायत
राज्य खाद्य हेल्पलाइन 1967 (ज़्यादातर राज्यों में)

हर राज्य का अपना फॉर्म और ऑनलाइन पोर्टल है। कई राज्यों में यह पत्र अकेले काफी नहीं; राज्य का फॉर्म भी भरना पड़ता है।

अपना राशन कार्ड पता बदलने का आवेदन बनाएं

नीचे जानकारी भरें, पत्र अपने आप तैयार हो जाएगा। आपकी जानकारी सिर्फ आपके फोन/कंप्यूटर में रहती है, हमारे सर्वर पर नहीं जाती।

यह पत्र कब काम आता है

  • उसी गांव/शहर में मकान बदला
  • दूसरे मोहल्ले/वार्ड में जाने से राशन दुकान दूर हो गई
  • उसी राज्य के दूसरे ज़िले में बस गए
  • पते में गलती (मकान नंबर, वार्ड, गांव का नाम) सुधारनी है

किसे लिखें: जहां अब रहते हैं, उस इलाके के आपूर्ति निरीक्षक / प्रखंड या तहसील आपूर्ति अधिकारी को, या शहर में ज़िला आपूर्ति अधिकारी (DSO) को। दूसरे ज़िले में गए हों तो कई राज्यों में पुराने और नए दोनों दफ्तर शामिल होते हैं।

साथ में क्या लगाएं

  • राशन कार्ड की कॉपी
  • नए पते का प्रमाण: आधार, बिजली/पानी बिल, किरायानामा, वोटर ID या संपत्ति कर रसीद (राज्य जो माने)
  • मुखिया का आधार; राज्य का फॉर्म, अगर दफ्तर मांगे

कैसे और कहां जमा करें

  1. अपने राज्य का खाद्य पोर्टल खोलें (लिंक nfsa.gov.in पर); कई राज्यों में पता/दुकान बदलने का ऑनलाइन आवेदन या CSC से आवेदन होता है।
  2. ऑफलाइन हो तो यह पत्र, राज्य का फॉर्म और कागज़ आपूर्ति कार्यालय में जमा करें और पावती लें।
  3. बदलाव होने तक राशन रुकने न दें: NFSA कार्ड हो तो ONORC से नई जगह की किसी भी राशन दुकान पर आधार/अंगूठे से राशन ले सकते हैं।
  4. समय पर काम न हो तो राज्य खाद्य हेल्पलाइन (ज़्यादातर राज्यों में 1967) पर शिकायत करें या ज़िला आपूर्ति अधिकारी को लिखें।

ध्यान दें

  • दूसरे राज्य में हमेशा के लिए बस गए हों तो पता बदलना नहीं, पुराने राज्य में कार्ड सरेंडर करके नए राज्य में नया कार्ड बनवाना पड़ता है।
  • पहले आधार में नया पता अपडेट करवा लें; वही प्रमाण हर जगह काम आता है।
  • पता बदलने के लिए दलाल को पैसे न दें; फीस हो तो सरकारी रसीद लें।
  • पुराने पते के राशन डीलर से कोई बकाया/विवाद हो तो वह भी लिखित में बता दें।

यह एक नमूना है, कानूनी सलाह नहीं। जिस दफ्तर में पत्र देना है, उसका अपना फॉर्म या फॉर्मेट हो तो वही इस्तेमाल करें। SarkariSewa India एक निजी वेबसाइट है, सरकारी नहीं।

योजना और सामाजिक सहायता: और फॉर्मेट

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

राशन कार्ड में पता कैसे बदलें?

राज्य के खाद्य पोर्टल/CSC से ऑनलाइन (जहां सुविधा हो) या आपूर्ति कार्यालय में आवेदन दें, साथ में नए पते का प्रमाण और राशन कार्ड की कॉपी लगाएं।

दूसरे शहर में रहते हैं, क्या राशन के लिए पता बदलना ज़रूरी है?

नहीं। NFSA कार्ड पर वन नेशन वन राशन कार्ड से देश की किसी भी राशन दुकान पर अपना कार्ड नंबर/आधार बताकर और अंगूठा लगाकर राशन ले सकते हैं।

दूसरे राज्य में शिफ्ट हो गए, राशन कार्ड का क्या करें?

थोड़े समय के लिए हों तो ONORC से राशन लें। हमेशा के लिए बसे हों तो पुराने राज्य में कार्ड सरेंडर/नाम कटवाकर नए राज्य में नया कार्ड बनवाएं।

पता बदलने में कितना समय लगता है?

यह राज्य के नियम पर निर्भर है। पावती और आवेदन संख्या रखें और राज्य पोर्टल पर स्टेटस देखें।

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