बिहार राशन कार्ड 2026: ऑनलाइन आवेदन, RC विवरण, नाम जोड़ना और e-KYC

✓ जानकारी जांची गई: 5 अक्टूबर 2026

सीधा जवाब

बिहार में राशन कार्ड खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग बनाता है। विभाग की राशन कार्ड प्रबंधन प्रणाली (RCMS) को "जन वितरण अन्न (JVA)" भी कहा जाता है। नए कार्ड का ऑनलाइन आवेदन rconline.bihar.gov.in पर होता है, और कार्ड का विवरण epds.bihar.gov.in पर ज़िला और राशन कार्ड नंबर डालकर देखा जाता है।

राज्य में कार्ड
2.03 करोड़ (5 अक्टूबर 2026)
लाभार्थी
8.41 करोड़ सदस्य
अनाज
AAY: 35 किलो/परिवार, PHH: 5 किलो/व्यक्ति
हेल्पलाइन
1800-345-6194, 1967

🏪 राशन कार्ड फॉर्म खुद न भर पाएं तो नज़दीकी CSC (जन सेवा केंद्र) पर भरवाएं: बिहार के CSC सेंटर · अपने पास का CSC

ध्यान दें: राशन Aadhaar आधारित PoS मशीन पर अंगूठा/उंगली लगाकर मिलता है। परिवार के हर सदस्य का आधार राशन कार्ड से जुड़ा और e-KYC पूरा होना चाहिए, नहीं तो उस सदस्य का राशन रुक सकता है।

बिहार में राशन कार्ड के प्रकार और संख्या

ePDS बिहार की "श्रेणीवार राशन कार्ड" रिपोर्ट (5 अक्टूबर 2026 को देखी गई) के अनुसार राज्य में 2,02,59,858 राशन कार्ड और 8,40,69,888 सदस्य हैं। इनमें 1,85,96,212 कार्ड ग्रामीण और 16,63,646 शहरी हैं। NFSA पोर्टल के अनुसार राज्य में 50,198 जन वितरण प्रणाली (PDS) दुकानें हैं।

कार्डकार्डसदस्यहर महीने अनाज (NFSA)
अंत्योदय अन्न योजना (AAY)22,98,30488,58,06935 किलो प्रति परिवार
प्राथमिकता वाले परिवार (PHH)1,79,61,5547,52,11,8195 किलो प्रति व्यक्ति

केंद्र सरकार की 04.12.2023 की अधिसूचना के अनुसार AAY और PHH का अनाज 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2028 तक मुफ्त है।

किसे मिलता है राशन कार्ड

  • AAY: सबसे गरीब परिवार, जिन्हें NFSA के तहत अंत्योदय में चुना गया है।
  • PHH: NFSA के तहत राज्य सरकार के मापदंडों से पहचाने गए प्राथमिकता वाले परिवार। केंद्र सरकार के अनुसार यह मापदंड हर राज्य खुद तय करता है।
  • एक परिवार का एक ही राशन कार्ड; किसी सदस्य का नाम दो कार्डों में नहीं हो सकता।
  • NFSA के अनुसार कार्ड में परिवार की सबसे बड़ी महिला सदस्य (18 साल या ज़्यादा) मुखिया मानी जाती है।

बिहार में प्राथमिकता परिवार की पात्रता और अपात्रता की शर्तें (आय, ज़मीन, वाहन, सरकारी नौकरी आदि) राज्य सरकार तय करती है। आवेदन से पहले rconline पोर्टल पर लिखी शर्तें पढ़ें या अपने प्रखंड/अनुमंडल के आपूर्ति कार्यालय से पूछें।

आवेदन से पहले क्या तैयार रखें

ऑनलाइन फॉर्म में परिवार के हर सदस्य की जानकारी भरनी होती है। ये चीज़ें पहले से जुटा लें (अंतिम सूची वही है जो पोर्टल मांगे):

  • परिवार के सभी सदस्यों का आधार और चालू मोबाइल नंबर
  • परिवार की मुखिया (सबसे बड़ी महिला) का बैंक खाता विवरण
  • बिहार के पते का प्रमाण
  • मुखिया की फोटो
  • पहले किसी और कार्ड में नाम था तो वहां से नाम हटने का सबूत (सरेंडर)

नया राशन कार्ड: ऑनलाइन आवेदन

  1. rconline.bihar.gov.in खोलें। यही लिंक ePDS बिहार पर "Apply for Online RC" और RTPS पोर्टल पर "राशन कार्ड हेतु आवेदन" के नाम से दिया गया है।
  2. पोर्टल पर रजिस्टर/लॉगिन करें और नए राशन कार्ड का फॉर्म खोलें।
  3. मुखिया और हर सदस्य का नाम, उम्र, रिश्ता और आधार नंबर भरें; पता और बाकी जानकारी दें।
  4. मांगे गए कागज़ अपलोड करके फॉर्म जमा करें और आवेदन नंबर नोट करें।
  5. जांच और मंज़ूरी के बाद कार्ड RCMS (JVA) में बनता है और नज़दीकी PDS दुकान से जुड़ता है।

5 अक्टूबर 2026 को rconline पोर्टल हमारी जांच में नहीं खुला। पोर्टल न खुले तो कुछ समय बाद कोशिश करें, या नज़दीकी RTPS काउंटर / प्रखंड आपूर्ति कार्यालय में पूछें कि आवेदन कहां लिया जा रहा है।

नाम जोड़ना, बदलाव और कार्ड का बंटवारा

विभाग के अनुसार RCMS (JVA) में ये सुविधाएं हैं:

  • मौजूदा कार्ड में संशोधन: सदस्य जोड़ना/हटाना और जानकारी सुधारना। RTPS पोर्टल पर इसकी सेवा "राशन कार्ड में सुधार के लिए आवेदन" के नाम से दर्ज है।
  • परिवार अलग होने पर नया कार्ड (split of family)
  • कार्ड का प्रकार बदलना (जैसे PHH से AAY, अगर पात्र हों)
  • परिवार का मुखिया बदलना (जैसे मुखिया की मृत्यु पर)
  • कार्ड सरेंडर करना (जैसे दूसरे राज्य में बसने पर)

नए सदस्य का नाम जोड़ने के लिए उसका आधार ज़रूरी है। बच्चे के लिए जन्म प्रमाण पत्र और शादी के बाद आई सदस्य के लिए पुराने कार्ड से नाम हटने का सबूत साथ रखें।

राशन कार्ड का विवरण कैसे देखें (RC नंबर से)

  1. epds.bihar.gov.in → RC Details खोलें।
  2. Rural या Urban चुनें और अपना ज़िला चुनें।
  3. राशन कार्ड नंबर डालें। शहरी कार्ड का नंबर 21 अंक का होता है: सर्च करते समय 20 अंक ही डालें, 9वां अंक छोड़कर।
  4. कार्ड में दर्ज सदस्य और विवरण दिख जाएंगे।

कार्ड प्रिंट करने के लिए ePDS पर "RC-PRINT" का लिंक (rcms.bihar.gov.in) है। ज़िलेवार कार्ड की गिनती RCMS Report में है।

e-KYC, One Nation One Ration Card और Mera Ration ऐप

  • e-KYC: आधार e-KYC में आपकी जानकारी आधार के बायोमेट्रिक से मिलाई जाती है। यह PDS दुकान की PoS मशीन पर अंगूठा/उंगली लगाकर होती है।
  • One Nation One Ration Card: NFSA कार्ड वाले देश में कहीं भी किसी भी e-PoS दुकान से अपना हिस्सा ले सकते हैं।
  • Mera Ration ऐप (केंद्र सरकार): कार्ड का विवरण, हर महीने का हक, लेन-देन और नज़दीकी दुकान; ऐप से शिकायत भी दर्ज होती है।

आम दिक्कतें और हल

दिक्कतक्या करें
शहरी RC नंबर से विवरण नहीं मिल रहा21 अंक के नंबर में से 9वां अंक हटाकर 20 अंक डालें
PoS पर एरर 300बायोमेट्रिक मेल नहीं खाया: उंगली साफ करके या दूसरी उंगली से; बार-बार हो तो आधार केंद्र पर बायोमेट्रिक अपडेट
एरर 996 / 997 / 998आधार रद्द / निलंबित / गलत नंबर: आधार केंद्र जाएं और कार्ड में दर्ज आधार नंबर सुधरवाएं
किसी सदस्य का नाम कार्ड में नहींRCMS में संशोधन का आवेदन करें (आधार और प्रमाण के साथ)
राशन कम मिला या दुकान ने मना किया1800-345-6194 या 1967 पर शिकायत, या bpgrs.in पर ऑनलाइन

हेल्पलाइन और शिकायत

  • 1800-345-6194: NFSA पोर्टल पर बिहार का हेल्पडेस्क नंबर
  • 1967: केंद्र सरकार के खाद्य विभाग का टोल-फ्री नंबर
  • ऑनलाइन शिकायत: bpgrs.in (NFSA पोर्टल पर बिहार की PDS शिकायत प्रणाली)

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

बिहार में नया राशन कार्ड ऑनलाइन कैसे बनवाएं?

rconline.bihar.gov.in पर रजिस्टर करके नए राशन कार्ड का फॉर्म भरें, सभी सदस्यों का आधार और जानकारी दें और आवेदन नंबर संभालें। यह लिंक ePDS बिहार और RTPS पोर्टल दोनों पर दिया गया है।

बिहार राशन कार्ड का विवरण या लिस्ट में नाम कैसे देखें?

epds.bihar.gov.in के RC Details पेज पर ग्रामीण/शहरी और ज़िला चुनकर राशन कार्ड नंबर डालें। शहरी कार्ड के 21 अंकों में से 9वां अंक छोड़कर 20 अंक डालें।

बिहार में राशन कार्ड पर कितना अनाज मिलता है?

NFSA के तहत AAY कार्ड पर हर महीने 35 किलो प्रति परिवार और PHH कार्ड पर 5 किलो प्रति व्यक्ति। यह अनाज 31 दिसंबर 2028 तक मुफ्त है।

बिहार में कितने राशन कार्ड हैं?

ePDS बिहार की रिपोर्ट के अनुसार 5 अक्टूबर 2026 को 2,02,59,858 कार्ड (AAY 22,98,304 और PHH 1,79,61,554) और 8,40,69,888 सदस्य थे।

परिवार अलग होने पर नया राशन कार्ड कैसे बनेगा?

विभाग की RCMS (JVA) प्रणाली में परिवार के बंटवारे (split) पर नया कार्ड बनाने की सुविधा है। ऑनलाइन पोर्टल या प्रखंड आपूर्ति कार्यालय से आवेदन करें।

बिहार राशन कार्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है?

NFSA पोर्टल के अनुसार बिहार का हेल्पडेस्क 1800-345-6194 है; केंद्र का टोल-फ्री 1967 भी है। ऑनलाइन शिकायत bpgrs.in पर।

क्या बिहार का राशन कार्ड दूसरे राज्य में चलता है?

हाँ, One Nation One Ration Card के तहत NFSA कार्ड से देश के किसी भी e-PoS दुकान पर आधार से अपना राशन ले सकते हैं। Mera Ration ऐप से नज़दीकी दुकान देख सकते हैं।

दूसरे राज्यों में राशन कार्ड

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