असम राशन कार्ड 2026: पात्रता, आवेदन (Proforma-C), कागज़, नाम जोड़ना और हेल्पलाइन

✓ जानकारी जांची गई: 13 अक्टूबर 2026

सीधा जवाब

असम में राशन कार्ड खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग (FPD&CA) बनाता है। विभाग के अनुसार राज्य में अब केवल दो तरह के कार्ड हैं: AAY और PHH। नए कार्ड का आवेदन ज़िला या उप-मंडल (सिविल) के FPD&CA कार्यालय में Proforma-C फॉर्म से होता है।

राज्य में कार्ड
70.40 लाख (NFSA पोर्टल)
आय सीमा (विभाग)
₹4,00,000 सालाना से कम
अनाज (NFSA)
AAY: 35 किलो/परिवार, PHH: 5 किलो/व्यक्ति
हेल्पलाइन
1800-345-3611, 1967

🏪 राशन कार्ड फॉर्म खुद न भर पाएं तो नज़दीकी CSC (जन सेवा केंद्र) पर भरवाएं: असम के CSC सेंटर · अपने पास का CSC

सावधान: विभाग ने चेतावनी दी है कि असम SMART PDS जैसी दिखने वाली एक नकली वेबसाइट पकड़ी गई है। केवल आधिकारिक पोर्टल as.smartpds.nic.in इस्तेमाल करें और किसी और साइट पर अपनी जानकारी न डालें।

असम में राशन कार्ड के प्रकार

विभाग की वेबसाइट के अनुसार NFSA लागू होने से पहले असम में APL, BPL और AAY के "Family Identity Card" और राज्य का MMASY कार्ड बनते थे। NFSA (असम में 24 दिसंबर 2015 से) लागू होने पर ये सब बंद कर दिए गए और अब केवल दो कार्ड बनते हैं। NFSA पोर्टल के अनुसार राज्य में 32,975 राशन दुकानें हैं।

कार्डकार्ड की संख्या (NFSA पोर्टल)हर महीने अनाज
अंत्योदय अन्न योजना (AAY)6,69,80035 किलो प्रति परिवार
प्राथमिकता वाले परिवार (PHH)63,69,9725 किलो प्रति व्यक्ति

केंद्र सरकार की 04.12.2023 की अधिसूचना के अनुसार AAY और PHH का अनाज 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2028 तक मुफ्त है।

कौन आवेदन कर सकता है

  • विभाग के अनुसार परिवार की सबसे बड़ी महिला आवेदन करती है, अगर परिवार की सालाना आय ₹4,00,000 से कम है और परिवार NFSA की बाकी शर्तें पूरी करता है।
  • परिवार में कोई वयस्क महिला न हो तो सबसे बड़ा पुरुष आवेदन कर सकता है।
  • जिसका कोई राशन कार्ड नहीं है, उसे गांव प्रधान / गांव पंचायत अध्यक्ष / वार्ड कमिश्नर / FPD&CA इंस्पेक्टर से "राशन कार्ड नहीं है" का प्रमाण पत्र लेना होता है। यह आमतौर पर शपथ पत्र (affidavit) देने पर मिलता है।
  • दूसरी जगह से आए हैं तो पुरानी जगह के FPD&CA कार्यालय से सरेंडर प्रमाण पत्र लगाएं।

₹4 लाख की आय सीमा विभाग की वेबसाइट पर लिखी है, पर पूरी पात्रता NFSA लाभार्थी चुनने के राज्य के दिशा-निर्देशों पर निर्भर है। आवेदन से पहले सर्कल / उप-मंडल FPD&CA कार्यालय से पुष्टि करें।

नए राशन कार्ड के लिए कागज़ (विभाग की सूची)

  • परिवार के सभी सदस्यों का पूरा विवरण
  • 10 साल से छोटे बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र की कॉपी
  • मतदाता सूची के संबंधित पेज की प्रमाणित कॉपी
  • टैक्स / भू-राजस्व भुगतान की रसीद की कॉपी
  • पुराने राशन कार्ड का सरेंडर प्रमाण पत्र, या "कार्ड नहीं है" का प्रमाण पत्र
  • पते का प्रमाण (सत्यापित कॉपी): PAN, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक या डाकघर पासबुक, नगरपालिका होल्डिंग रसीद, बिजली या टेलीफोन बिल

आधार भी तैयार रखें: राशन PoS मशीन पर आधार से मिलता है और हर सदस्य का आधार कार्ड से जुड़ा होना चाहिए।

नया राशन कार्ड: आवेदन कहां करें

  1. विभाग के पेज Apply for Ration Card से Proforma-C फॉर्म डाउनलोड करें, या कार्यालय से लें।
  2. फॉर्म भरें और ऊपर लिखे कागज़ लगाएं।
  3. फॉर्म अपने ज़िला या उप-मंडल (सिविल) के FPD&CA कार्यालय में जमा करें और पावती लें।
  4. जांच के बाद पात्र परिवार का कार्ड बनता है और नज़दीकी राशन दुकान से जुड़ता है।

जुलाई 2026 की खबरों के अनुसार असम SMART PDS लागू करने वाला पहला राज्य बना, और राशन कार्डों की जांच (verification) का अभियान चला। SMART PDS पर आम लोग खुद ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या नहीं, यह हमें पक्का नहीं मिला। पुराने पेज में "Sewa Setu" पर आवेदन लिखा था; विभाग के पेज पर यह रास्ता नहीं लिखा है।

नाम जोड़ना, हटाना और दूसरे बदलाव

कामविभाग के अनुसार कागज़
बच्चे का नाम जोड़नाबच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, और FPD&CA अधिकारी के नाम सादे कागज़ पर आवेदन
शादी के बाद नाम जोड़नापुरानी जगह के FPD&CA अधिकारी का नाम हटाने (deletion) का प्रमाण पत्र, राशन कार्ड
नाम जोड़ना / हटानामूल राशन कार्ड, पहचान पत्र, जन्म तिथि का प्रमाण, सरेंडर प्रमाण पत्र (जोड़ने पर), मृत्यु प्रमाण पत्र (मृत्यु पर)
मुखिया बदलनामूल राशन कार्ड, मुखिया का मृत्यु प्रमाण पत्र (अगर लागू), अनापत्ति प्रमाण पत्र
अलग कार्ड (परिवार अलग होने पर)मूल सरेंडर प्रमाण पत्र, माता-पिता का मूल राशन कार्ड, स्व-घोषणा, गांव प्रधान / वार्ड कमिश्नर का प्रमाण पत्र, परिवार के मुखिया का अनापत्ति प्रमाण पत्र
डुप्लीकेट कार्डस्व-घोषणा और पुलिस रिपोर्ट; तय शुल्क लगता है
दुकान या पता बदलनामूल राशन कार्ड और फोटो पहचान पत्र

कार्ड खो जाए या उसमें बदलाव करना हो तो विभाग के अनुसार तुरंत अपने सर्कल कार्यालय से संपर्क करें। किसी सदस्य की मृत्यु हो या वह राज्य से बाहर चला जाए, तो उसका नाम कटवाएं।

राशन कार्ड का विवरण कैसे देखें

  • FEAST असम: Find RC Details पर राशन कार्ड का विवरण (यह लिंक NFSA पोर्टल के असम पेज पर दिया गया है)।
  • as.smartpds.nic.in: विभाग के अनुसार असम का आधिकारिक SMART PDS पोर्टल।
  • केंद्र सरकार के Mera Ration ऐप में राशन कार्ड नंबर डालकर हर महीने का हक और नज़दीकी दुकान देख सकते हैं।

e-KYC, One Nation One Ration Card और Mera Ration ऐप

  • e-KYC: आधार e-KYC में आपकी जानकारी आधार के बायोमेट्रिक से मिलाई जाती है। यह राशन दुकान की PoS मशीन पर अंगूठा/उंगली लगाकर होती है।
  • One Nation One Ration Card: NFSA कार्ड वाले देश में कहीं भी किसी भी e-PoS दुकान से अपना हिस्सा ले सकते हैं।
  • Mera Ration ऐप (केंद्र सरकार): कार्ड का विवरण, हर महीने का हक, लेन-देन और नज़दीकी दुकान।

आम दिक्कतें और हल

दिक्कतक्या करें
कार्ड खो गया या खराब हो गयास्व-घोषणा और पुलिस रिपोर्ट के साथ डुप्लीकेट कार्ड का आवेदन
दूसरे ज़िले में चले गएपुरानी जगह से सरेंडर प्रमाण पत्र लेकर नई जगह आवेदन; या ONORC से वहीं राशन लें
PoS पर अंगूठा नहीं लग रहाउंगली साफ करके या दूसरी उंगली से; बार-बार हो तो आधार केंद्र पर बायोमेट्रिक अपडेट
राशन कम मिला या दुकान ने मना किया1800-345-3611 या 1967 पर शिकायत, या assam.grams.nic.in पर

हेल्पलाइन और शिकायत

  • 1800-345-3611 और 1967: NFSA पोर्टल पर असम के हेल्पडेस्क नंबर
  • ऑनलाइन शिकायत: assam.grams.nic.in (NFSA पोर्टल पर असम की PDS शिकायत प्रणाली)

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

असम में नया राशन कार्ड कैसे बनवाएं?

विभाग के अनुसार Proforma-C फॉर्म भरकर ज़रूरी कागज़ों के साथ ज़िला या उप-मंडल (सिविल) के FPD&CA कार्यालय में जमा करें। परिवार की सबसे बड़ी महिला आवेदन करती है।

असम राशन कार्ड के लिए आय सीमा कितनी है?

विभाग की वेबसाइट के अनुसार परिवार की सालाना आय ₹4,00,000 से कम होनी चाहिए और परिवार NFSA की बाकी शर्तें पूरी करे।

असम में कितने तरह के राशन कार्ड हैं?

NFSA लागू होने के बाद केवल दो: AAY और PHH। पुराने APL/BPL कार्ड और MMASY कार्ड बंद कर दिए गए।

असम राशन कार्ड में बच्चे का नाम कैसे जोड़ें?

बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र और राशन कार्ड लेकर FPD&CA अधिकारी के नाम सादे कागज़ पर आवेदन दें।

क्या SMART PDS की कोई नकली वेबसाइट है?

हाँ, विभाग ने चेतावनी दी है कि एक नकली वेबसाइट पकड़ी गई है। केवल as.smartpds.nic.in इस्तेमाल करें।

असम राशन कार्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है?

NFSA पोर्टल के अनुसार असम के हेल्पडेस्क नंबर 1800-345-3611 और 1967 हैं। ऑनलाइन शिकायत assam.grams.nic.in पर।

दूसरे राज्यों में राशन कार्ड

ये भी देखें 👀

लोग इन्हें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं

इससे जुड़े आवेदन पत्र (तैयार फॉर्मेट)

सभी फॉर्मेट ›

नई नौकरी और योजना की खबर सबसे पहले 🔔

हमारे Telegram चैनल से जुड़ें, या नीचे नंबर डालकर अपडेट पाएं। बिल्कुल फ्री, कोई spam नहीं।

Telegram चैनल Join करें
किसकी खबर चाहिए?

सब्सक्राइब करके आप सहमत हैं कि हम आपको सरकारी अपडेट भेज सकते हैं। आपका नंबर कभी किसी को नहीं दिया जाता।