राशन डीलर शिकायत पत्र 2026: कम राशन या पैसे मांगने पर ऐसे करें शिकायत
सीधा जवाब
राशन डीलर (कोटेदार/सस्ते गल्ले की दुकान) कम तौल दे, पैसे वसूले, पर्ची न दे, अंगूठा लगवाकर राशन न दे या दुकान न खोले, तो जिला आपूर्ति अधिकारी (DSO) या ज़िले के शिकायत निवारण अधिकारी को लिखित शिकायत करें। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) 2013 में प्राथमिकता परिवार को 5 किलो प्रति व्यक्ति और अंत्योदय को 35 किलो प्रति परिवार हर महीने का हक है, और 1 जनवरी 2024 से यह अनाज मुफ्त है। ज़िले में हल न हो तो राज्य खाद्य आयोग में अपील होती है।
- किसे दें
- जिला आपूर्ति अधिकारी / ज़िला शिकायत निवारण अधिकारी (NFSA धारा 15)
- हक (NFSA)
- PHH: 5 किलो/व्यक्ति; अंत्योदय: 35 किलो/परिवार; अनाज मुफ्त
- हेल्पलाइन
- राज्य की खाद्य विभाग हेल्पलाइन (कई राज्यों में 1967)
- अपील
- राज्य खाद्य आयोग (NFSA धारा 15-16)
अपना राशन डीलर शिकायत बनाएं
नीचे जानकारी भरें, पत्र अपने आप तैयार हो जाएगा। आपकी जानकारी सिर्फ आपके फोन/कंप्यूटर में रहती है, हमारे सर्वर पर नहीं जाती।
यह पत्र कब काम आता है
- डीलर तय मात्रा से कम राशन दे रहा है या तौल में गड़बड़ी है
- मुफ्त राशन के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं
- मशीन पर अंगूठा लगवाकर राशन नहीं दिया या "स्टॉक खत्म" कहा
- दुकान समय पर नहीं खुलती या पर्ची/रसीद नहीं दी जाती
- खराब, गीला या मिलावटी अनाज दिया गया
किसे लिखें: अपने ज़िले के जिला आपूर्ति अधिकारी (DSO) / जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी को, जिन्हें कई राज्यों में NFSA के तहत जिला शिकायत निवारण अधिकारी बनाया गया है। कुछ राज्यों में यह ज़िम्मेदारी अपर ज़िलाधिकारी (ADM) की है; शहर में राशनिंग अधिकारी/खाद्य निरीक्षक, गांव में प्रखंड आपूर्ति अधिकारी को भी कॉपी दे सकते हैं।
साथ में क्या लगाएं
- राशन कार्ड की कॉपी
- ePoS मशीन की पर्ची या राशन मिलने का SMS (अगर मिलता हो)
- गांव/मोहल्ले के दूसरे कार्डधारकों के नाम और हस्ताक्षर (सामूहिक शिकायत ज़्यादा असर करती है)
- फोटो/वीडियो, अगर हों
कैसे और कहां जमा करें
- पत्र प्रिंट करें, हस्ताक्षर/अंगूठा लगाएं और एक कॉपी अपने पास रखें।
- ज़िला आपूर्ति कार्यालय में जमा करके रिसीविंग लें, या रजिस्टर्ड डाक से भेजें। कॉपी प्रखंड आपूर्ति अधिकारी/SDM को भी दे सकते हैं।
- साथ में अपने राज्य की खाद्य विभाग हेल्पलाइन या पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराएं (कई राज्यों में 1967; नंबर राज्य के खाद्य विभाग की वेबसाइट पर देखें)।
- उचित समय में कार्रवाई न हो या ज़िला अधिकारी के आदेश से संतुष्ट न हों, तो राज्य खाद्य आयोग में अपील करें (अपील की समय सीमा और तरीका राज्य के नियम से तय होता है; आयोग के दफ्तर से पूछें)।
ध्यान दें
- हर महीने कितना राशन मिला, उसकी तारीख और मात्रा लिखकर रखें; यही सबसे पक्का सबूत है।
- मशीन पर्ची ज़रूर मांगें; पर्ची में लिखी मात्रा और मिली मात्रा का फर्क शिकायत में लिखें।
- कोई धमकी दे तो उसका ज़िक्र भी शिकायत में करें।
- हक से जुड़ी मात्रा राज्य योजना में अलग हो सकती है; अपने कार्ड का हक ज़िला आपूर्ति कार्यालय से पक्का कर लें।
यह एक नमूना है, कानूनी सलाह नहीं। जिस दफ्तर में पत्र देना है, उसका अपना फॉर्म या फॉर्मेट हो तो वही इस्तेमाल करें। SarkariSewa India एक निजी वेबसाइट है, सरकारी नहीं।
शिकायत पत्र: और फॉर्मेट
Official links
ये सरकारी वेबसाइट/नंबर हैं। आवेदन और भुगतान सिर्फ इन्हीं पर करें। आखिरी जांच: 17 अक्टूबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
राशन डीलर की शिकायत कहां करें?
ज़िले के जिला आपूर्ति अधिकारी (DSO) या जिला शिकायत निवारण अधिकारी को लिखित में, और राज्य के खाद्य विभाग की हेल्पलाइन/पोर्टल पर।
राशन कार्ड पर कितना अनाज मिलता है?
NFSA के तहत प्राथमिकता परिवार (PHH) को 5 किलो प्रति व्यक्ति और अंत्योदय (AAY) कार्ड को 35 किलो प्रति परिवार हर महीने, और 1 जनवरी 2024 से यह मुफ्त है।
क्या डीलर मुफ्त राशन के पैसे ले सकता है?
नहीं। PMGKAY के तहत NFSA का अनाज मुफ्त है। पैसे मांगे तो DSO को शिकायत करें।
DSO के आदेश से संतुष्ट न हों तो?
NFSA की धारा 15-16 के तहत राज्य खाद्य आयोग में अपील की जा सकती है।
क्या शिकायत करने पर मेरा कार्ड कट सकता है?
शिकायत करना आपका हक है; इसके कारण कार्ड रद्द नहीं किया जा सकता। डर हो तो सामूहिक शिकायत करें और पत्र में यह बात लिखें।
दूसरे आवेदन पत्र
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