रिश्वत मांगने की शिकायत पत्र 2026: विजिलेंस/एंटी-करप्शन को ऐसे लिखें

✓ जानकारी जांची गई: 17 अक्टूबर 2026📢 शिकायत पत्र

सीधा जवाब

सरकारी कर्मचारी या अधिकारी काम के बदले पैसे मांगे, तो यह भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 के तहत अपराध है। राज्य सरकार के कर्मचारी की शिकायत राज्य के एंटी-करप्शन ब्यूरो/सतर्कता (विजिलेंस) विभाग या लोकायुक्त को, और केंद्र सरकार/केंद्रीय उपक्रम/सरकारी बैंक के कर्मचारी की शिकायत CBI (एंटी-करप्शन), उस विभाग के मुख्य सतर्कता अधिकारी या केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) को करें। अगर मजबूरी में रिश्वत दे दी है, तो 7 दिन के अंदर जांच एजेंसी को बताने पर ही आप खुद धारा 8 के अपराध से बचते हैं।

कानून
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, धारा 7 (रिश्वत लेना)
राज्य कर्मचारी
राज्य एंटी-करप्शन ब्यूरो / विजिलेंस / लोकायुक्त
केंद्र कर्मचारी
CBI, विभाग का CVO, या CVC
मजबूरी में दी रिश्वत
7 दिन के अंदर जांच एजेंसी को सूचना (धारा 8 का प्रावधान)

रिश्वत देना भी अपराध है। मजबूरी में दी गई रिश्वत में राहत तभी है जब आप 7 दिन के अंदर जांच एजेंसी को इसकी सूचना दें।

अपना रिश्वत की शिकायत बनाएं

नीचे जानकारी भरें, पत्र अपने आप तैयार हो जाएगा। आपकी जानकारी सिर्फ आपके फोन/कंप्यूटर में रहती है, हमारे सर्वर पर नहीं जाती।

यह पत्र कब काम आता है

  • प्रमाण पत्र, ज़मीन, राशन, पेंशन, बिजली कनेक्शन जैसे काम के लिए पैसे मांगे गए
  • "सुविधा शुल्क" के बिना फाइल आगे नहीं बढ़ाई जा रही
  • मजबूरी में रिश्वत देनी पड़ी और अब शिकायत करनी है
  • आप चाहते हैं कि अगली बार पैसे मांगने पर एजेंसी रंगे हाथ पकड़े

किसे लिखें: राज्य सरकार, ज़िला, तहसील, थाना, पंचायत या नगर निकाय के कर्मचारी के लिए: पुलिस अधीक्षक, एंटी-करप्शन ब्यूरो/सतर्कता विभाग (नाम राज्य के हिसाब से अलग, जैसे निगरानी, ACB, EOW-विजिलेंस)। केंद्र सरकार के दफ्तर, रेलवे, डाक, सरकारी बैंक के कर्मचारी के लिए: CBI की एंटी-करप्शन शाखा, उस संस्था के मुख्य सतर्कता अधिकारी (CVO) या CVC।

साथ में क्या लगाएं

  • जिस काम के लिए आवेदन किया था, उसकी पावती/रसीद
  • रिश्वत मांगने का कोई सबूत: कॉल रिकॉर्डिंग, मैसेज, गवाहों के नाम
  • अपने पहचान पत्र की कॉपी

कैसे और कहां जमा करें

  1. रिश्वत अभी नहीं दी है तो पैसे देने से पहले ही राज्य के एंटी-करप्शन ब्यूरो/विजिलेंस दफ्तर में खुद जाकर यह पत्र दें; एजेंसी जांच के बाद रंगे हाथ पकड़ने (ट्रैप) की कार्रवाई कर सकती है।
  2. राज्य एजेंसी का पता और हेल्पलाइन नंबर राज्य पुलिस/सतर्कता विभाग की वेबसाइट पर मिलता है; नाम राज्य के हिसाब से अलग होता है।
  3. केंद्र सरकार के कर्मचारी के खिलाफ CVC की वेबसाइट पर ऑनलाइन शिकायत होती है, या CBI की एंटी-करप्शन शाखा/विभाग के CVO को पत्र भेजें।
  4. मजबूरी में रिश्वत दे दी हो तो 7 दिन के अंदर एजेंसी को लिखित सूचना दें और रसीद संभालें।
  5. पत्र की रिसीविंग या ऑनलाइन शिकायत नंबर ज़रूर लें।

ध्यान दें

  • नाम-पता के साथ शिकायत करें; CVC गुमनाम या फर्जी नाम वाली शिकायत पर कार्रवाई नहीं करता।
  • सिर्फ वही लिखें जो आपने खुद देखा-सुना है; अंदाज़े या निजी दुश्मनी वाली बातें शिकायत कमज़ोर करती हैं।
  • रिकॉर्डिंग/मैसेज मूल फोन में संभालकर रखें; एजेंसी जांच में मांग सकती है।
  • शिकायत की बात दफ्तर में किसी को न बताएं, ताकि जांच पर असर न पड़े।

यह एक नमूना है, कानूनी सलाह नहीं। जिस दफ्तर में पत्र देना है, उसका अपना फॉर्म या फॉर्मेट हो तो वही इस्तेमाल करें। SarkariSewa India एक निजी वेबसाइट है, सरकारी नहीं।

शिकायत पत्र: और फॉर्मेट

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

सरकारी कर्मचारी रिश्वत मांगे तो शिकायत कहां करें?

राज्य सरकार के कर्मचारी के लिए राज्य के एंटी-करप्शन ब्यूरो/विजिलेंस विभाग या लोकायुक्त को; केंद्र सरकार, सरकारी बैंक या केंद्रीय उपक्रम के कर्मचारी के लिए CBI, उस संस्था के CVO या CVC को।

क्या रिश्वत देने वाला भी फंसता है?

हां, धारा 8 के तहत रिश्वत देना भी अपराध है। अगर मजबूरी में दी हो और 7 दिन के अंदर जांच एजेंसी को बता दें, तो यह धारा आप पर लागू नहीं होती।

क्या गुमनाम शिकायत कर सकते हैं?

CVC गुमनाम/फर्जी नाम वाली शिकायतों पर कार्रवाई नहीं करता। एजेंसियां शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखने की कोशिश करती हैं, इसलिए पत्र में यह मांग लिखें।

रंगे हाथ पकड़वाने के लिए क्या करें?

पैसे देने से पहले एंटी-करप्शन ब्यूरो/CBI दफ्तर जाकर लिखित शिकायत दें। एजेंसी शिकायत की जांच करके ट्रैप की योजना बनाती है। खुद से कोई जाल न बिछाएं।

शिकायत के बाद काम रुक जाए तो?

काम में बिना कारण देरी के लिए उसी दफ्तर के वरिष्ठ अधिकारी को लिखें, CPGRAMS/राज्य शिकायत पोर्टल पर शिकायत करें या RTI से फाइल की स्थिति पूछें।

दूसरे आवेदन पत्र

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