मोबाइल नेटवर्क/ब्रॉडबैंड शिकायत पत्र 2026: Appellate Authority को अपील
सीधा जवाब
मोबाइल नेटवर्क, कॉल ड्रॉप, इंटरनेट, ब्रॉडबैंड, गलत बिल, बिना पूछे चालू हुई सेवा या रिचार्ज की शिकायत पहले कंपनी के Complaint Centre (198, टोल-फ्री) पर करें और डॉकेट नंबर लें। हल न हो तो TRAI के नियमों के तहत कंपनी के Appellate Authority को 30 दिन के अंदर अपील करें; अपील 39 दिन में निपटानी होती है और कोई फीस नहीं लगती।
- पहली शिकायत
- कंपनी का Complaint Centre: 198 (टोल-फ्री), डॉकेट नंबर लें
- अपील किसे
- उसी कंपनी का Appellate Authority (पता कंपनी की वेबसाइट पर)
- अपील का समय
- शिकायत निपटाने की समय सीमा खत्म होने के 30 दिन के अंदर
- फैसला
- 39 दिन में; अपील की फीस नहीं
अपना मोबाइल नेटवर्क शिकायत बनाएं
नीचे जानकारी भरें, पत्र अपने आप तैयार हो जाएगा। आपकी जानकारी सिर्फ आपके फोन/कंप्यूटर में रहती है, हमारे सर्वर पर नहीं जाती।
यह पत्र कब काम आता है
- 198 पर शिकायत के बाद भी नेटवर्क/इंटरनेट की समस्या ठीक नहीं हुई
- बिल में गलत चार्ज लगे और कंपनी वापस नहीं कर रही
- बिना मांगे कॉलर ट्यून/VAS जैसी सेवा चालू करके पैसे काटे
- ब्रॉडबैंड बंद कराने/सिक्योरिटी वापस करने में टालमटोल
किसे लिखें: आपकी मोबाइल/ब्रॉडबैंड कंपनी के Appellate Authority (अपीलीय प्राधिकारी) को, आपके सर्किल/राज्य के लिए। उनका पता, ईमेल और फोन कंपनी की वेबसाइट के "Appellate Authority" या "Manual of Practice" पेज पर, और बिल पर भी लिखा होता है।
साथ में क्या लगाएं
- 198 शिकायत के डॉकेट नंबर वाला SMS या स्क्रीनशॉट
- बिल या रिचार्ज की रसीद (गलत चार्ज दिखे)
- नेटवर्क न होने/कम स्पीड के स्क्रीनशॉट (तारीख-समय के साथ)
कैसे और कहां जमा करें
- पहले 198 (टोल-फ्री) या कंपनी के ऐप पर शिकायत करें और डॉकेट नंबर लें।
- तय समय में हल न हो या हल से संतुष्ट न हों, तो यह अपील कंपनी के Appellate Authority के ईमेल/पते पर भेजें, या कंपनी की वेबसाइट के अपील फॉर्म में भरें। TRAI के अनुसार अपील 198 पर कॉल करके भी दर्ज हो सकती है।
- अपील संख्या ज़रूर लें; Appellate Authority को 39 दिन में फैसला देना होता है।
- फिर भी हल न हो तो CPGRAMS पर दूरसंचार विभाग (DoT) के तहत शिकायत करें, या बिल/रिफंड के विवाद में उपभोक्ता हेल्पलाइन 1915 और उपभोक्ता आयोग का रास्ता अपनाएं।
ध्यान दें
- बिना डॉकेट नंबर के अपील कमज़ोर रहती है; हर शिकायत का नंबर लिखकर रखें।
- TRAI व्यक्तिगत शिकायतें नहीं निपटाता; पहले कंपनी और उसके Appellate Authority के पास जाएं।
- नेटवर्क की समस्या में जगह (गांव/मोहल्ला, पिन कोड) और समय साफ लिखें।
- बार-बार की समस्या से तंग हों तो नंबर बदले बिना दूसरी कंपनी में जाने के लिए पोर्टेबिलिटी (MNP) का विकल्प भी है।
यह एक नमूना है, कानूनी सलाह नहीं। जिस दफ्तर में पत्र देना है, उसका अपना फॉर्म या फॉर्मेट हो तो वही इस्तेमाल करें। SarkariSewa India एक निजी वेबसाइट है, सरकारी नहीं।
शिकायत पत्र: और फॉर्मेट
Official links
ये सरकारी वेबसाइट/नंबर हैं। आवेदन और भुगतान सिर्फ इन्हीं पर करें। आखिरी जांच: 17 अक्टूबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
मोबाइल नेटवर्क की शिकायत कहां करें?
पहले अपनी कंपनी के Complaint Centre पर 198 (टोल-फ्री) या ऐप से, और डॉकेट नंबर लें। हल न हो तो कंपनी के Appellate Authority को अपील करें।
Appellate Authority को अपील कब तक कर सकते हैं?
शिकायत निपटाने की तय समय सीमा खत्म होने के 30 दिन के अंदर। उचित कारण हो तो बाद में भी अपील ली जा सकती है।
अपील पर फैसला कितने दिन में आता है?
TRAI के नियमों के अनुसार 39 दिन में। अपील की कोई फीस नहीं है।
क्या TRAI में सीधे शिकायत कर सकते हैं?
TRAI व्यक्तिगत शिकायतों का निपटारा नहीं करता। कंपनी और उसके Appellate Authority के बाद CPGRAMS पर DoT के पास शिकायत कर सकते हैं।
Appellate Authority का पता कहां मिलेगा?
कंपनी की वेबसाइट के "Appellate Authority" या "Manual of Practice" पेज पर, और कई बार बिल पर भी।
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