राजस्थान राशन कार्ड 2026: खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़वाना, पात्रता, स्टेटस और डाउनलोड

✓ जानकारी जांची गई: 5 अक्टूबर 2026

सीधा जवाब

राजस्थान में राशन कार्ड खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग बनाता है। राशन कार्ड होना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा (NFSA) की सूची में नाम होना दो अलग बातें हैं: मुफ्त गेहूं सिर्फ NFSA सूची वालों को मिलता है। NFSA में नाम जुड़वाने का आवेदन ऑनलाइन e-Mitra से होता है, और इसके लिए परिवार का जन आधार और आधार जुड़ा होना ज़रूरी है।

कुल राशन कार्ड
2.25 करोड़ (5 अक्टूबर 2026)
NFSA में
1.08 करोड़ कार्ड, 4.42 करोड़ सदस्य
आवेदन
ऑनलाइन, e-Mitra से
हेल्पलाइन
1800-180-6030, 14445

🏪 राशन कार्ड फॉर्म खुद न भर पाएं तो नज़दीकी CSC (जन सेवा केंद्र) पर भरवाएं: राजस्थान के CSC सेंटर · अपने पास का CSC

ध्यान दें: विभाग के 11.04.2022 के परिपत्र के अनुसार NFSA में नाम जोड़ने के आवेदन सिर्फ ऑनलाइन लिए जाते हैं, ऑफलाइन नहीं। आवेदन का पोर्टल सरकार के आदेश से खुलता है; अभी आवेदन लिए जा रहे हैं या नहीं, यह e-Mitra या ज़िला रसद अधिकारी (DSO) से पक्का करें।

राजस्थान में राशन कार्ड: कितने और किस श्रेणी में

विभाग की "NFSA & Non NFSA Beneficiary Category Wise" रिपोर्ट (5 अक्टूबर 2026, सुबह 8:11) के अनुसार:

श्रेणीराशन कार्डसदस्य (यूनिट)हर महीने अनाज
अंत्योदय (AAY)5,82,12818,90,37635 किलो प्रति परिवार
प्राथमिकता: BPL19,10,66882,00,3985 किलो प्रति व्यक्ति
प्राथमिकता: स्टेट BPL4,80,11219,65,7905 किलो प्रति व्यक्ति
प्राथमिकता: APL श्रेणी से शामिल77,91,2243,21,10,7495 किलो प्रति व्यक्ति
कुल NFSA1,07,64,1324,41,67,313
NFSA से बाहर (Non-NFSA)1,16,92,5524,12,04,787NFSA का अनाज नहीं
कुल2,24,56,6848,53,72,100

विभाग के "राशन कार्ड" पेज के अनुसार कार्ड का रंग श्रेणी बताता है: APL नीला (डबल गैस सिलेंडर) या हरा (सिंगल सिलेंडर), BPL गहरा गुलाबी, स्टेट BPL गहरा हरा और अंत्योदय पीला। केंद्र की 04.12.2023 की अधिसूचना के अनुसार NFSA का अनाज 31 दिसंबर 2028 तक मुफ्त है।

खाद्य सुरक्षा (NFSA) में कौन शामिल हो सकता है: 32 श्रेणियां

राज्य सरकार की 27.09.2018 की अधिसूचना में समावेशन (inclusion) की श्रेणियां तय हैं। विभाग के पोर्टल पर दी गई सूची में मुख्य श्रेणियां:

  • अंत्योदय, BPL और स्टेट BPL परिवार, और अन्नपूर्णा योजना के लाभार्थी
  • पेंशन पाने वाले: मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान, एकल नारी, विशेष योग्यजन पेंशन और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था / विधवा / विकलांग पेंशन
  • गांव में: 2009-10 से किसी भी साल मनरेगा में 100 दिन काम करने वाले परिवार; भूमिहीन, सीमांत और लघु कृषक
  • शहर में: कच्ची बस्ती के सर्वेक्षित परिवार, शहरी घरेलू कामकाजी महिलाएं, गैर-सरकारी सफाई कर्मी, स्ट्रीट वेंडर
  • श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिक (लेबर कार्ड), कचरा बीनने वाले, साइकिल रिक्शा चालक, कुली
  • एकल महिलाएं, सहरिया और कथौड़ी जनजाति, घुमंतू-अर्धघुमंतू जातियां, वनाधिकार पत्रधारी, आस्था कार्डधारी, पालनहार परिवार, ट्रांसजेंडर
  • गंभीर रोग/स्थिति: सिलिकोसिस, एड्स, कुष्ठ रोग, बहु-विकलांगता; निःसंतान वृद्ध दंपती, और वृद्ध दंपती जिनकी केवल दिव्यांग संतान है
  • सरकारी हॉस्टल के अंतःवासी, पंजीकृत अनाथालय/वृद्धाश्रम, बंधुआ मजदूरी से मुक्त परिवार, अत्याचार निवारण कानून और डायन प्रताड़ना निवारण कानून के पीड़ित

इनमें से कोई भी शर्त लागू हो तो परिवार NFSA में नहीं आता: (A) कोई सदस्य आयकरदाता; (B) कोई सदस्य सरकारी/अर्धसरकारी/स्वायत्त संस्था में नियमित कर्मचारी या ₹1 लाख सालाना से ज़्यादा पेंशन; (C) किसी सदस्य के पास चार पहिया वाहन (ट्रैक्टर और रोज़ी-रोटी वाले एक वाणिज्यिक वाहन को छोड़कर); (D) परिवार की कुल कृषि भूमि लघु कृषक की सीमा से ज़्यादा; (E) परिवार की कुल आय ₹1 लाख सालाना से ज़्यादा; (F) गांव में 2,000 वर्ग फीट से बड़ा पक्का मकान; (G) नगर निगम/परिषद क्षेत्र में 1,000 वर्ग फीट और (H) नगर पालिका क्षेत्र में 1,500 वर्ग फीट से बड़ा पक्का आवासीय/व्यावसायिक परिसर (कच्ची बस्ती को छोड़कर)।

NFSA आवेदन के लिए क्या चाहिए

  • परिवार का जन आधार कार्ड और सभी सदस्यों का आधार (दोनों की सीडिंग ज़रूरी; आधार न बना हो तो पहले e-Mitra/आधार केंद्र पर नामांकन कराएं)
  • अपनी समावेशन श्रेणी का प्रमाण पत्र, जो उस विभाग से जारी हो (जैसे पेंशन नंबर, लेबर कार्ड, पटवारी/तहसीलदार का भूमि प्रमाण, स्थानीय निकाय का प्रमाण पत्र)
  • स्वघोषणा / शपथ पत्र कि परिवार निष्कासन की किसी श्रेणी में नहीं है
  • शहरी या ग्रामीण क्षेत्र का निर्धारित आवेदन फॉर्म (विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध)

श्रेणी का स्व-प्रमाणित दस्तावेज़ न लगाने पर आवेदन अस्वीकार हो जाता है। गलत जानकारी पर नाम हटाकर वसूली सहित कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़वाने का तरीका

  1. नज़दीकी e-Mitra केंद्र पर जाएं, या खुद emitra.rajasthan.gov.in / rrcc.rajasthan.gov.in (SSO लॉगिन) से आवेदन करें।
  2. "खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) के लिए आवेदन फॉर्म" भरें: जन आधार नंबर, परिवार के सदस्य और अपनी समावेशन श्रेणी।
  3. श्रेणी का प्रमाण पत्र और स्वघोषणा अपलोड करें, जमा करें और आवेदन नंबर संभालें।
  4. आवेदन की जांच संबंधित क्षेत्र के उपखंड अधिकारी (SDO) करते हैं। कमी के लिए आवेदन लौटाया जाए तो 30 दिन में पूरी करें, वरना आवेदन अपने-आप अस्वीकार हो जाएगा (बाद में दोबारा आवेदन कर सकते हैं)।
  5. स्थिति rrcc पोर्टल पर "NFSA के लिए आवेदन की स्थिति" में देखें।

नया राशन कार्ड या कार्ड में बदलाव (जैसे APL कार्ड) के लिए विभाग ने e-Mitra/CSC का अलग फॉर्म रखा है। राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011 के तहत गांव में विकास अधिकारी (पंचायत समिति) और नगरपालिका क्षेत्र में अधिशासी अधिकारी/आयुक्त कार्ड जारी करने के लिए अधिकृत हैं।

नया सदस्य जोड़ना, गिव-अप और कार्ड डाउनलोड

  • नया सदस्य: rrcc पोर्टल पर "राशन कार्ड में नए सदस्य का नाम जोड़ने के लिए आवेदन पत्र" और उसकी स्थिति अलग से दी गई है।
  • गिव-अप अभियान: जो परिवार निष्कासन की शर्तों में आते हैं, वे rrcc पोर्टल के "GIVE-UP" फॉर्म से खुद NFSA से नाम हटवा सकते हैं।
  • कार्ड और NOC डाउनलोड: rrcc.rajasthan.gov.in/DownloadRationCard.aspx
  • आवेदन की स्थिति: food.rajasthan.gov.in पर राशन कार्ड नंबर या फॉर्म नंबर से।
  • राशन कार्ड और वितरण का विवरण: ज़िला चुनकर खोजें।

e-KYC, One Nation One Ration Card और Mera Ration ऐप

  • राशन डिपो (उचित मूल्य दुकान) पर आधार आधारित PoS मशीन से अंगूठा/उंगली लगाकर मिलता है। विभाग के परिपत्र के अनुसार One Nation One Ration Card में दूसरे राज्यों में गेहूं लेने के लिए आधार सीडिंग ज़रूरी है।
  • One Nation One Ration Card: NFSA कार्ड से देश के किसी भी e-PoS डिपो पर अपना हिस्सा ले सकते हैं।
  • Mera Ration ऐप (केंद्र सरकार): कार्ड का विवरण, हर महीने का हक, लेन-देन और नज़दीकी डिपो; ऐप से शिकायत भी दर्ज होती है।

आवेदन क्यों अस्वीकार होता है और क्या करें

कारणहल
श्रेणी का प्रमाण पत्र नहीं लगायासंबंधित विभाग से प्रमाण पत्र लेकर e-Mitra से दोबारा आवेदन करें
जन आधार या आधार सीडिंग नहींपहले जन आधार में सदस्य और आधार जुड़वाएं, फिर आवेदन
सेंड-बैक के 30 दिन में कमी पूरी नहीं कीआवेदन अपने-आप अस्वीकार; नया आवेदन कर सकते हैं
जांच में निष्कासन की शर्त मिली (जैसे आय ₹1 लाख से ज़्यादा)NFSA में नाम नहीं जुड़ेगा; निष्कासन वाली श्रेणी में हों तो गिव-अप करें
फैसले से असहमतविभाग के फॉर्म पर उपखंड अधिकारी / ज़िला रसद अधिकारी को अपील करें
राशन नहीं मिला या कम मिला1800-180-6030 या 14445 पर, या sampark.rajasthan.gov.in पर शिकायत

हेल्पलाइन और शिकायत

  • 1800-180-6030: खाद्य विभाग का टोल-फ्री नंबर
  • 14445: विभाग की वेबसाइट पर दी गई हेल्पलाइन
  • 6127, 1800-180-6127 और 181: NFSA पोर्टल पर राजस्थान के हेल्पडेस्क नंबर
  • 1967: केंद्र सरकार के खाद्य विभाग का टोल-फ्री नंबर
  • ऑनलाइन शिकायत: sampark.rajasthan.gov.in

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

राजस्थान में खाद्य सुरक्षा (NFSA) में नाम कैसे जुड़वाएं?

e-Mitra पर या rrcc.rajasthan.gov.in से NFSA का ऑनलाइन फॉर्म भरें, जन आधार नंबर दें, अपनी समावेशन श्रेणी का प्रमाण पत्र और स्वघोषणा अपलोड करें। जांच उपखंड अधिकारी करते हैं। आवेदन पोर्टल खुला होने पर ही लिए जाते हैं।

राजस्थान में NFSA के लिए कौन पात्र है?

27.09.2018 की अधिसूचना की 32 श्रेणियां, जैसे AAY/BPL/स्टेट BPL, पेंशनधारी, मनरेगा में 100 दिन वाले परिवार, लघु-सीमांत किसान, निर्माण श्रमिक, एकल महिलाएं, स्ट्रीट वेंडर। आयकरदाता, सरकारी कर्मचारी, ₹1 लाख से ज़्यादा आय या चार पहिया वाहन वाले परिवार बाहर हैं।

राजस्थान राशन कार्ड का स्टेटस कैसे देखें?

food.rajasthan.gov.in के "Ration Card Application Status" पेज पर राशन कार्ड नंबर या फॉर्म नंबर डालें। NFSA आवेदन की स्थिति rrcc.rajasthan.gov.in पर देखें।

राजस्थान राशन कार्ड कैसे डाउनलोड करें?

rrcc.rajasthan.gov.in/DownloadRationCard.aspx पर राशन कार्ड और NOC डाउनलोड होते हैं।

राशन कार्ड है पर गेहूं नहीं मिलता, क्यों?

मुफ्त गेहूं सिर्फ NFSA सूची में शामिल कार्डों पर मिलता है। विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 2.25 करोड़ में से करीब 1.17 करोड़ कार्ड NFSA से बाहर हैं। पात्र हों तो NFSA में नाम जुड़वाने का आवेदन करें।

गिव-अप अभियान क्या है?

जो परिवार निष्कासन की शर्तों में आते हैं (जैसे आयकरदाता या सरकारी कर्मचारी), वे rrcc पोर्टल के GIVE-UP फॉर्म से खुद को खाद्य सुरक्षा सूची से हटवा सकते हैं।

राजस्थान राशन कार्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है?

खाद्य विभाग का टोल-फ्री 1800-180-6030 और हेल्पलाइन 14445। NFSA पोर्टल पर 6127, 1800-180-6127 और 181 भी दिए हैं।

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