महाराष्ट्र राशन कार्ड (शिधापत्रिका) 2026: प्रकार, आवेदन, नाम जोड़ना और ई-राशन कार्ड
सीधा जवाब
महाराष्ट्र में राशन कार्ड (शिधापत्रिका) अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग बनाता है। नए कार्ड के लिए नमुना 1 का फॉर्म राशनिंग/तहसील कार्यालय में जमा होता है और लोकसेवा हक्क कानून के अनुसार कार्ड 30 दिन में मिलना चाहिए। अंत्योदय और प्राधान्य कुटुंब कार्डधारकों को 31 दिसंबर 2028 तक अनाज मुफ्त मिलता है।
- नया कार्ड
- 30 दिन में (कानूनी समय सीमा)
- अनाज
- AAY: 35 किलो/कार्ड, PHH: 5 किलो/व्यक्ति, मुफ्त
- ऑनलाइन
- rcms.mahafood.gov.in
- राज्य में
- 2.60 करोड़ कार्ड, 10.03 करोड़ लाभार्थी
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महाराष्ट्र में राशन कार्ड के प्रकार और पात्रता
राज्य में 5 मई 1999 से पीला, केसरी और सफेद (तिहेरी) कार्ड योजना थी। अब राशन इन श्रेणियों में मिलता है:
| कार्ड | किसके लिए | कितना अनाज |
|---|---|---|
| अंत्योदय अन्न योजना (AAY) | सबसे गरीब परिवार, 17.07.2013 के शासन निर्णय के निकष के अनुसार | 35 किलो प्रति कार्ड हर महीने, मुफ्त |
| प्राधान्य कुटुंब (PHH) | AAY में न आए BPL (पीला कार्ड) परिवार, और APL (केसरी) परिवार जिनकी सालाना आय गांव में ₹44,000 और शहर में ₹59,000 तक है | 5 किलो प्रति व्यक्ति हर महीने, मुफ्त |
| APL शेतकरी | राज्य योजना: आत्महत्याग्रस्त ज़िलों के APL किसान परिवार | राज्य योजना के अनुसार |
| NPH / सफेद (शुभ्र) कार्ड | राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कानून के दायरे से बाहर के परिवार | अनुदानित अनाज नहीं |
केंद्र सरकार की 04.12.2023 की अधिसूचना के अनुसार AAY और PHH का अनाज 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2028 तक मुफ्त है (पहले चावल ₹3, गेहूं ₹2, मोटा अनाज ₹1 प्रति किलो था)।
नए राशन कार्ड के लिए ज़रूरी कागज़ (नमुना 1)
नमुना 1 (नवीन शिधापत्रिकेसाठी अर्ज) परिवार का मुखिया भरता है। फॉर्म की कीमत ₹2 है और यह विभाग की वेबसाइट पर डाउनलोड के लिए भी है।
- परिवार के सभी सदस्यों के पासपोर्ट साइज़ फोटो
- सभी सदस्यों का आधार नंबर, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, बैंक का नाम, खाता नंबर और IFSC
- परिवार की सालाना आय: सरकारी आय प्रमाण पत्र या स्व-घोषणा पत्र
- पते का एक प्रमाण: किराया रसीद, मालिकाना हक का कागज़, LPG कनेक्शन नंबर, बिजली बिल, टेलीफोन/मोबाइल बिल, बैंक पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID या आधार
- किराए के घर में हैं तो किरायानामा और मकान मालिक का अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC)
- पहचान का एक प्रमाण: आधार, PAN, ड्राइविंग लाइसेंस या सरकारी पहचान पत्र
- किसी और राशन कार्ड में नाम था तो नाम कटने का दाखला या कार्ड जमा करने की रसीद
- दिव्यांगता हो तो उसका प्रमाण पत्र; MGNREGA जॉब कार्ड और गैस कनेक्शन का विवरण (अगर हो)
फॉर्म में जाति की श्रेणी लिखनी होती है, पर जाति प्रमाण पत्र ज़रूरी नहीं है। झूठी जानकारी देना दखलपात्र अपराध है और कार्ड रद्द हो सकता है।
नया राशन कार्ड कैसे बनवाएं
- नमुना 1 लें: राशनिंग/तहसील कार्यालय से या mahafood.gov.in के "अर्ज" पेज से डाउनलोड करें।
- फॉर्म भरें और सभी सदस्यों के फोटो व ऊपर बताए कागज़ लगाएं।
- जमा करें: अपने इलाके के शिधावाटप अधिकारी / तहसीलदार / अन्नधान्य वितरण अधिकारी कार्यालय में। मुंबई-ठाणे राशनिंग क्षेत्र में नियंत्रक, शिधावाटप के कार्यालय।
- पावती (स्थळ प्रत) संभालकर रखें। इसी पर कार्ड लेने की तारीख लिखी जाती है; खो जाए तो देरी होती है।
- जांच के बाद कार्ड: कानून के अनुसार 30 दिन में कार्ड मिलना चाहिए।
ऑनलाइन: RCMS पोर्टल पर "Sign In / Register" → "Public Login" से लॉगिन करके राशन कार्ड से जुड़ी सेवाएं ली जाती हैं।
राशन कार्ड सेवाएं और उनकी समय सीमा
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क कानून 2015 के तहत 24 जून 2024 की अधिसूचना में ये समय सीमाएं तय हैं:
| सेवा | समय सीमा | फॉर्म |
|---|---|---|
| नया राशन कार्ड | 30 दिन | नमुना 1 |
| कार्ड में नाम की गलती सुधारना | 3 कामकाजी दिन | नमुना 14 |
| कार्ड में नाम जोड़ना | 3 कामकाजी दिन; घर पर जांच ज़रूरी हो तो 30 दिन | नमुना 8 |
| कार्ड से नाम हटाना | 3 कामकाजी दिन | नमुना 9 |
| पता बदलना | 30 दिन | नमुना 14 |
| डुप्लीकेट कार्ड (फटा/खराब) | 6 दिन; घर पर जांच ज़रूरी हो तो 30 दिन | नमुना 15 |
| डुप्लीकेट कार्ड (खो जाने पर) | 30 दिन | नमुना 15 |
समय पर काम न हो तो: पहली अपील सहायक नियंत्रक शिधावाटप / अन्नधान्य वितरण अधिकारी / ज़िला पुरवठा अधिकारी को, दूसरी अपील उप नियंत्रक शिधावाटप / उप आयुक्त (पुरवठा) को, और उसके बाद राज्य सेवा हक्क आयोग में। दोषी अधिकारी पर हर मामले में ₹5,000 तक दंड लग सकता है।
ई-शिधापत्रिका (ई-राशन कार्ड)
- 21.02.2023 के शासन निर्णय से सभी कार्डधारकों को ई-शिधापत्रिका देने का निर्णय हुआ।
- 16.05.2023 के शासन निर्णय से AAY, प्राधान्य कुटुंब और APL शेतकरी कार्डधारकों को ई-शिधापत्रिका मुफ्त है; बाकी के लिए तय शुल्क।
- विभाग के अनुसार अभी ई-शिधापत्रिका क्षेत्रीय (राशनिंग/तहसील) कार्यालय के ज़रिए दी जाती है।
- अपने कार्ड की जानकारी: RCMS पर "Know Your Ration Card" और हर महीने का हक "Know your Ration Entitlement" में देखें।
राशन न मिले या दुकानदार कम दे तो शिकायत
- ऑनलाइन शिकायत: RCMS पर "Online Grievance" में राशन कार्ड नंबर के साथ या बिना कार्ड नंबर के शिकायत दर्ज करें। आधार से जुड़े मोबाइल पर OTP आता है।
- स्टेटस: RCMS पर "Know your Grievance Status" में देखें।
- ग्राहक हेल्पलाइन: महाराष्ट्र राज्य ग्राहक हेल्पलाइन (टोल-फ्री) 1800-22-2262।
- दूसरे राज्य में हैं? One Nation One Ration Card के तहत किसी भी राज्य की सरकारी राशन दुकान से आधार प्रमाणीकरण करके राशन ले सकते हैं।
Official links
ये सरकारी वेबसाइट/नंबर हैं। आवेदन और भुगतान सिर्फ इन्हीं पर करें। आखिरी जांच: 4 अक्टूबर 2026
- अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, महाराष्ट्रmahafood.gov.in/
- RCMS: राशन कार्ड सेवाएं, Know Your Ration Card, शिकायतrcms.mahafood.gov.in/
- नियंत्रक, शिधावाटप (मुंबई-ठाणे क्षेत्र)controllerofrationing-mumbai.gov.in/
- आपले सरकार (लोकसेवा हक्क सेवाएं)aaplesarkar.mahaonline.gov.in/
- IMPDS: One Nation One Ration Cardimpds.nic.in/sale/
- महाराष्ट्र राज्य ग्राहक हेल्पलाइन1800-22-2262 (टोल-फ्री)
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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
महाराष्ट्र में नया राशन कार्ड कैसे बनवाएं?
नमुना 1 का फॉर्म भरें, परिवार के सभी सदस्यों के फोटो, आधार और बैंक विवरण, आय का प्रमाण (या स्व-घोषणा), पते और पहचान का एक-एक प्रमाण लगाएं और राशनिंग/तहसील कार्यालय में जमा करें। कानून के अनुसार 30 दिन में कार्ड मिलना चाहिए।
महाराष्ट्र में पीला और केसरी राशन कार्ड किसे मिलता है?
पीला कार्ड BPL परिवारों का था और केसरी APL परिवारों का। अब BPL परिवार और ₹44,000 (गांव) / ₹59,000 (शहर) तक सालाना आय वाले केसरी कार्डधारक 'प्राधान्य कुटुंब' में आते हैं और उन्हें हर व्यक्ति 5 किलो अनाज मुफ्त मिलता है।
राशन कार्ड में नाम कैसे जोड़ें?
नमुना 8 भरकर राशनिंग/तहसील कार्यालय में जमा करें, साथ में नए सदस्य का आधार और ज़रूरी प्रमाण दें। समय सीमा 3 कामकाजी दिन है; घर पर जांच ज़रूरी हो तो 30 दिन।
महाराष्ट्र ई-राशन कार्ड कैसे मिलेगा?
AAY, प्राधान्य कुटुंब और APL शेतकरी कार्डधारकों को ई-शिधापत्रिका मुफ्त है। विभाग के अनुसार अभी यह क्षेत्रीय (राशनिंग/तहसील) कार्यालय के ज़रिए दी जाती है; अपने कार्ड की जानकारी RCMS पर Know Your Ration Card में देखें।
क्या महाराष्ट्र में राशन मुफ्त है?
हां। AAY कार्ड पर 35 किलो प्रति कार्ड और प्राधान्य कुटुंब में 5 किलो प्रति व्यक्ति अनाज 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2028 तक मुफ्त है।
राशन कार्ड समय पर न मिले तो क्या करें?
लोकसेवा हक्क कानून के तहत पहली अपील सहायक नियंत्रक / ज़िला पुरवठा अधिकारी को और दूसरी अपील उप नियंत्रक / उप आयुक्त (पुरवठा) को करें। फिर भी हल न हो तो राज्य सेवा हक्क आयोग में अपील कर सकते हैं।
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