आयुष्मान भारत कार्ड या CGHS कार्ड: आपके लिए कौन सा, और कैसे बनवाएं
सीधा जवाब
आयुष्मान भारत (PM-JAY) कार्ड गरीब और वंचित परिवारों तथा 70 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों के लिए है; इससे सूचीबद्ध अस्पतालों में साल में ₹5 लाख तक भर्ती वाला इलाज मुफ्त मिलता है। इसमें आवेदन फॉर्म नहीं होता: परिवार का नाम सूची में हो तो आधार e-KYC से कार्ड बनता है। CGHS कार्ड सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए है, जिसमें हर महीने अंशदान देना होता है। दोनों अलग योजनाएं हैं।
- आयुष्मान (PM-JAY)
- ₹5 लाख/परिवार/साल, मुफ्त, सूची वाले परिवार + 70+
- CGHS
- केंद्र सरकार कर्मचारी/पेंशनभोगी, मासिक अंशदान
- आयुष्मान कार्ड कहां
- Ayushman App, beneficiary.nha.gov.in, अस्पताल, CSC
- हेल्पलाइन (PM-JAY)
- 14555
🏪 आयुष्मान कार्ड / CGHS फॉर्म खुद न भर पाएं तो नज़दीकी CSC (जन सेवा केंद्र) पर भरवाएं: CSC सेंटर देखें
आयुष्मान और CGHS में फर्क एक नज़र में
| बात | आयुष्मान भारत (PM-JAY) | CGHS |
|---|---|---|
| किसके लिए | SECC 2011 सूची वाले परिवार, राज्य द्वारा जोड़े गए परिवार, ASHA/आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, और 70+ सभी बुजुर्ग | केंद्र सरकार के सेवारत कर्मचारी, और FMA न लेने वाले केंद्रीय पेंशनभोगी, उनके आश्रित |
| खर्च | मुफ्त | वेतन स्तर के हिसाब से ₹250 से ₹1,000 महीना; पेंशनभोगी 120 महीने का अंशदान देकर आजीवन कार्ड |
| क्या मिलता है | भर्ती वाला इलाज, ₹5 लाख/साल तक, कैशलेस | वेलनेस सेंटर पर OPD व दवाएं, सूचीबद्ध अस्पतालों में तय दरों पर इलाज |
| कहां इलाज | देश भर के PM-JAY सूचीबद्ध सरकारी/निजी अस्पताल | CGHS वाले शहरों के वेलनेस सेंटर और सूचीबद्ध अस्पताल |
| कार्ड कैसे | Ayushman App / beneficiary.nha.gov.in पर e-KYC | cghs.mohfw.gov.in (कर्मचारी विभाग के ज़रिए; पेंशनभोगी खुद या Bhavishya पोर्टल से) |
70 साल से ऊपर के CGHS, ECHS या CAPF लाभार्थी चाहें तो आयुष्मान वय वंदना कार्ड ले सकते हैं, पर दोनों में से एक ही योजना चुननी होगी।
आयुष्मान कार्ड की पात्रता कैसे जांचें
- Ayushman App डाउनलोड करें या beneficiary.nha.gov.in खोलें और अपने मोबाइल OTP से लॉगिन करें।
- योजना PM-JAY, अपना राज्य और खोजने का तरीका (आधार, राशन कार्ड/परिवार ID आदि) चुनें।
- परिवार का नाम दिखे तो आप पात्र हैं। नाम न दिखे तो (70+ को छोड़कर) PM-JAY कार्ड नहीं बनेगा; अपने राज्य की स्वास्थ्य योजना के बारे में ज़िला आयुष्मान समन्वयक या 14555 से पूछें।
आयुष्मान कार्ड बनाने के स्टेप
- सूची में नाम मिलने पर सदस्य के आगे e-KYC चुनें।
- आधार OTP, फेस ऑथेंटिकेशन, फिंगरप्रिंट या आइरिस से पहचान की पुष्टि करें।
- ताज़ा फोटो लें और ज़रूरी जानकारी भरकर सबमिट करें।
- मंज़ूरी के बाद कार्ड उसी ऐप/पोर्टल से डाउनलोड करें। परिवार के हर सदस्य का कार्ड अलग बनता है।
खुद न बना सकें तो आधार और राशन कार्ड लेकर नज़दीकी सूचीबद्ध अस्पताल के आयुष्मान मित्र या CSC केंद्र पर जाएं।
ज़रूरी दस्तावेज़
- आधार कार्ड (e-KYC के लिए; हर सदस्य का)।
- मोबाइल नंबर (लॉगिन OTP के लिए; आधार OTP चुनें तो आधार से जुड़ा मोबाइल)।
- राशन कार्ड या राज्य की परिवार ID: नाम खोजने में काम आती है, खासकर जहां राज्य ने राशन कार्ड के आधार पर परिवार जोड़े हैं।
आयुष्मान कार्ड का कोई आवेदन शुल्क नहीं है और आय प्रमाण पत्र नहीं मांगा जाता। "पैसे दो, नाम सूची में जुड़वा देंगे" कहने वाले एजेंट से बचें; केंद्र की सूची में ऐसे नाम नहीं जुड़ता।
CGHS कार्ड किसे और कैसे
- सेवारत केंद्रीय कर्मचारी: अपने कार्यालय के ज़रिए CGHS पोर्टल पर आवेदन; अंशदान वेतन से कटता है।
- केंद्रीय पेंशनभोगी (FMA न लेने वाले): cghs.mohfw.gov.in पर आवेदन करें और Bharatkosh पर अंशदान जमा करें। जुलाई 2026 से रिटायर होने वाले Bhavishya पोर्टल से भी आवेदन कर सकते हैं।
- पूरी जानकारी: CGHS गाइड और CGHS पेंशनभोगी कार्ड।
Official links
ये सरकारी वेबसाइट/नंबर हैं। आवेदन और भुगतान सिर्फ इन्हीं पर करें। आखिरी जांच: 16 अक्टूबर 2026
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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
क्या आयुष्मान कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म है?
नहीं। PM-JAY में अलग आवेदन नहीं होता। परिवार का नाम सूची में है तो ऑनलाइन e-KYC करके कार्ड बनता है। 70+ बुजुर्गों के लिए सूची की ज़रूरत नहीं है।
क्या केंद्र सरकार का कर्मचारी आयुष्मान कार्ड बनवा सकता है?
PM-JAY की पात्रता सूची पर निर्भर करती है; CGHS वाले कर्मचारी आम तौर पर CGHS से इलाज लेते हैं। 70 साल से ऊपर के CGHS लाभार्थी CGHS या वय वंदना में से एक चुन सकते हैं।
आयुष्मान कार्ड में OPD का इलाज मिलता है?
PM-JAY मुख्य रूप से अस्पताल में भर्ती वाले इलाज के लिए है; भर्ती से पहले के और छुट्टी के बाद 15 दिन तक के खर्च भी शामिल हैं। सामान्य OPD आम तौर पर नहीं।
परिवार में कितने लोगों का कार्ड बनेगा?
PM-JAY में परिवार के सदस्यों की संख्या की कोई सीमा नहीं है; सूची में जिनके नाम हैं उन सबका कार्ड बन सकता है। ₹5 लाख का कवर पूरे परिवार के लिए साल भर का है।
शिकायत कहां करें?
आयुष्मान के लिए 14555 पर। CGHS के लिए cghs.mohfw.gov.in पर दिए संपर्क से।
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