ट्रैफिक चालान ऑनलाइन कैसे भरें: Pay Now, रसीद और पैसा कटने पर क्या करें
सीधा जवाब
ई-चालान echallan.parivahan.gov.in पर स्टेटस देखकर "Pay Now" से ऑनलाइन भरा जाता है; जो चालान कोर्ट भेजा जा चुका है वह vcourts.gov.in पर भरा जाता है। दिल्ली, महाराष्ट्र और तेलंगाना जैसे राज्यों के अपने पोर्टल भी हैं। भुगतान के बाद रसीद ज़रूर सेव करें, और पैसा कटने के बाद भी चालान बकाया दिखे तो दोबारा भुगतान करने से पहले ट्रांजैक्शन का स्टेटस जांचें।
- कहां भरें
- echallan.parivahan.gov.in (Pay Now)
- कोर्ट वाला चालान
- vcourts.gov.in (ePay से)
- समय-सीमा
- जारी होने से 90 दिन (CMVR नियम 167, 2020)
- ज़रूर रखें
- रसीद, ट्रांजैक्शन/रेफरेंस नंबर
भुगतान से पहले ये 3 बातें जांचें
- चालान आपका ही है? गाड़ी नंबर, तारीख, जगह और (कैमरा चालान में) फोटो देखें। गलत हो तो पहले शिकायत करें। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र के grievance पोर्टल पर साफ लिखा है कि चालान भरा जा चुका हो तो उस पर grievance नहीं उठाई जा सकती।
- स्टेटस क्या है? "Pending" हो तो ई-चालान पोर्टल पर भरें। "Sent to Court" या वर्चुअल कोर्ट दिखे तो भुगतान vcourts.gov.in पर होगा, और राशि अदालत तय करती है।
- वेबसाइट असली है? पता बार में .gov.in डोमेन देखें। SMS/WhatsApp पर आए अनजान लिंक से भुगतान न करें।
echallan.parivahan.gov.in पर Pay Now के स्टेप
- echallan.parivahan.gov.in खोलें, "Check Online Services → Check Challan Status" चुनें।
- चालान नंबर, गाड़ी नंबर (चेसिस/इंजन नंबर के साथ) या DL नंबर डालें, कैप्चा भरें और "Get Detail" दबाएं।
- जिस बकाया चालान को भरना है उसके सामने "Pay Now" दबाएं। राशि और चालान नंबर दोबारा मिलाएं।
- पेमेंट गेटवे पर भुगतान का तरीका चुनें और भुगतान पूरा करें। बीच में पेज बंद न करें और बैक बटन न दबाएं।
- सफल भुगतान के बाद रसीद डाउनलोड/प्रिंट करें और ट्रांजैक्शन ID नोट करें। फिर स्टेटस दोबारा खोलकर देखें कि चालान "Paid" दिख रहा है।
पोर्टल पर बटन और गेटवे के नाम राज्य और समय के हिसाब से बदल सकते हैं। ऊपर के स्टेप सामान्य तरीका हैं; स्क्रीन पर लिखे निर्देश ही मानें।
चालान भरने के official तरीके
CMVR नियम 167A(8)(b) के अनुसार ई-चालान का भुगतान राज्य द्वारा तय ऑनलाइन पोर्टल पर, ट्रैफिक पुलिस स्टेशन या तय जगहों पर नकद/कार्ड से, या ई-चालान सिस्टम के ई-पेमेंट गेटवे से किया जा सकता है।
| तरीका | कब | ध्यान रखें |
|---|---|---|
| ई-चालान पोर्टल (Pay Now) | चालान Pending हो | रसीद PDF सेव करें |
| राज्य ट्रैफिक पुलिस पोर्टल | दिल्ली, महाराष्ट्र, तेलंगाना जैसे राज्य | दिल्ली में OTP RC से जुड़े मोबाइल पर आता है; तेलंगाना में मौके के चालान पर ₹5 यूज़र चार्ज जुड़ता है |
| वर्चुअल कोर्ट (vcourts.gov.in) | चालान कोर्ट भेजा गया हो | OTP या इंजन/चेसिस नंबर से पुष्टि; भुगतान ePay गेटवे से; रसीद तुरंत मिलती है |
| मौके पर (spot) | अधिकारी चालान बनाते समय | दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार compoundable अपराधों में नकद या डिजिटल भुगतान हो सकता है; रसीद लें |
| ट्रैफिक पुलिस स्टेशन / तय काउंटर | ऑनलाइन न भर पाएं | राज्य के तय स्थान ही; रसीद ज़रूर लें |
भुगतान के तरीके गेटवे पर निर्भर हैं। उदाहरण के लिए तेलंगाना पोर्टल बताता है कि उसके सभी गेटवे में इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट/डेबिट कार्ड, UPI ID और QR कोड से भुगतान हो सकता है, और भुगतान से पहले बनने वाला रेफरेंस नंबर नोट करने को कहता है।
पैसा कट गया, पर चालान अब भी बकाया दिखे तो
- तुरंत दोबारा भुगतान न करें। बैंक से पैसा कटने और पोर्टल पर अपडेट होने में समय लग सकता है। तेलंगाना पोर्टल एक दिन इंतज़ार करने को कहता है।
- बैंक SMS/स्टेटमेंट से ट्रांजैक्शन ID, तारीख, राशि और UPI/बैंक रेफरेंस नंबर नोट करें।
- पोर्टल पर ट्रांजैक्शन स्टेटस देखें: तेलंगाना में "Transaction status" बटन है, दिल्ली में Check Payment Status (नोटिस नंबर से), वर्चुअल कोर्ट में केस खोलकर "Reprint" (OTP के बाद)।
- फिर भी अपडेट न हो तो उसी पोर्टल की शिकायत/grievance सुविधा इस्तेमाल करें। महाराष्ट्र grievance पोर्टल में "Fees Paid but Challan is Unpaid" और "Double Payment Done" जैसे कारण चुनने का विकल्प है।
- रिफंड पोर्टल और बैंक के नियम से होता है। तेलंगाना पोर्टल के अनुसार भुगतान बैंक में सफल होने पर तुरंत दिखता है; चालान फिर भी साफ न हो तो कटी राशि 7 कामकाजी दिन में बैंक खाते में लौटा दी जाती है।
वर्चुअल कोर्ट के नियमों के अनुसार वहां किए भुगतान का रद्दीकरण या रिफंड संबंधित हाईकोर्ट के नियमों से होता है, और भुगतान से जुड़ी दिक्कत में संबंधित अदालत, हाईकोर्ट या राज्य के वित्त/कोषागार विभाग से संपर्क करने को कहा गया है।
गलती से दूसरी गाड़ी का चालान भर दिया?
यह आम गलती है, खासकर जब गाड़ी नंबर का एक अक्षर गलत टाइप हो जाए। महाराष्ट्र grievance पोर्टल में इसके लिए "Grievance Against Receipt" है, जिसमें रसीद नंबर, राशि, मोबाइल, ई-मेल, जिस गलत गाड़ी का भुगतान हुआ उसका नंबर, आपकी गाड़ी का नंबर और आपकी गाड़ी का चेसिस/इंजन नंबर मांगा जाता है। तेलंगाना की रिफंड पॉलिसी के अनुसार रिफंड अनुरोध में ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर, गाड़ी नंबर, तारीख, राशि और गेटवे की जानकारी देनी होती है।
दूसरे राज्यों में भी यही जानकारी तैयार रखें और उसी पोर्टल/ट्रैफिक पुलिस हेल्पडेस्क से संपर्क करें जहां भुगतान किया था।
रसीद कहां से दोबारा मिलेगी
| कहां भरा | रसीद दोबारा कैसे |
|---|---|
| वर्चुअल कोर्ट | केस खोजें → स्टेटस "Paid" → View → Reprint → OTP |
| दिल्ली ट्रैफिक पुलिस | Check Payment Status में नोटिस नंबर डालें |
| तेलंगाना ई-चालान | "Payment Receipt" टैब में ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर डालें |
| ई-चालान पोर्टल | चालान नंबर से स्टेटस खोलें; भुगतान के समय सेव की गई रसीद संभालकर रखें |
गाड़ी बेचते समय, RC से जुड़े काम में या किसी विवाद में यही रसीद सबूत होती है। CMVR नियम 139 के अनुसार DL, RC, बीमा, PUC जैसे दस्तावेज़ पोर्टल से डाउनलोड किए इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी दिखाए जा सकते हैं (जैसे mParivahan या DigiLocker)।
न भरें तो क्या होता है
- 2020 की अधिसूचना G.S.R. 584(E) से जुड़े CMVR नियम 167 के अनुसार चालान 90 दिन में निपटाना होता है। उसके बाद कम से कम एक रिमाइंडर SMS/कॉल से भेजा जा सकता है।
- बकाया रहने पर चालान में दर्ज DL या गाड़ी से जुड़े आवेदन लाइसेंसिंग/रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी रोक सकती है; परमिट, फिटनेस और टैक्स के आवेदन इसमें शामिल नहीं हैं।
- कई मामलों में चालान अदालत को भेजा जाता है, जहां जुर्माना अदालत तय करती है।
Official links
ये सरकारी वेबसाइट/नंबर हैं। आवेदन और भुगतान सिर्फ इन्हीं पर करें। आखिरी जांच: 4 अक्टूबर 2026
- ई-चालान पोर्टल: स्टेटस और Pay Nowechallan.parivahan.gov.in/
- वर्चुअल कोर्ट: कोर्ट वाले चालान का भुगतानvcourts.gov.in/virtualcourt/
- वर्चुअल कोर्ट FAQ: रसीद, Reprint, OTPvcourts.gov.in/virtualcourt/faq.php
- दिल्ली: भुगतान का स्टेटस (नोटिस नंबर से)traffic.delhipolice.gov.in/notice/check-payment
- महाराष्ट्र: भुगतान/चालान की grievancemahatrafficechallan.gov.in/MH-Echallan-Grievance
- तेलंगाना ई-चालान: भुगतान और रसीदechallan.tspolice.gov.in/publicview/
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
ट्रैफिक चालान ऑनलाइन कहां भरें?
echallan.parivahan.gov.in पर Check Challan Status से चालान खोजें और Pay Now से भरें। कोर्ट भेजा गया चालान vcourts.gov.in पर भरा जाता है। दिल्ली, महाराष्ट्र और तेलंगाना के अपने official पोर्टल भी हैं।
चालान भरने के बाद रसीद कैसे मिलेगी?
सफल भुगतान के बाद पोर्टल रसीद दिखाता है, उसे PDF में सेव करें। वर्चुअल कोर्ट में केस खोलकर Reprint से OTP के बाद रसीद दोबारा मिलती है; तेलंगाना में Payment Receipt टैब में ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर डालें।
पैसा कट गया पर चालान बकाया दिख रहा है, क्या करें?
दोबारा भुगतान न करें। ट्रांजैक्शन ID संभालें, पोर्टल पर ट्रांजैक्शन स्टेटस देखें और कुछ समय इंतज़ार करें। तेलंगाना पोर्टल एक दिन रुकने को कहता है और चालान साफ न होने पर 7 कामकाजी दिन में रिफंड बताता है। फिर भी हल न हो तो उसी पोर्टल पर grievance करें।
क्या चालान UPI से भर सकते हैं?
यह पेमेंट गेटवे पर निर्भर है। उदाहरण के लिए तेलंगाना ई-चालान पोर्टल इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट/डेबिट कार्ड, UPI ID और QR कोड से भुगतान की सुविधा बताता है। भुगतान के समय गेटवे पर दिखे विकल्प देखें।
गलत गाड़ी का चालान भर दिया तो पैसा वापस मिलेगा?
उसी पोर्टल की grievance/रिफंड सुविधा से अनुरोध करें। महाराष्ट्र में Grievance Against Receipt में रसीद नंबर, राशि, गलत गाड़ी का नंबर और आपकी गाड़ी का नंबर व चेसिस/इंजन नंबर देना होता है। रिफंड का फैसला विभाग के नियमों से होता है।
चालान कितने दिन में भरना ज़रूरी है?
CMVR नियम 167 (G.S.R. 584(E), 2020) के अनुसार चालान जारी होने के 90 दिन के अंदर निपटाना होता है। उसके बाद DL/RC से जुड़े आवेदन रोके जा सकते हैं, सिवाय परमिट, फिटनेस और टैक्स के।
क्या ₹49 वाली रिपोर्ट से चालान भर जाता है?
नहीं। ₹49 हमारी रिपोर्ट सेवा का शुल्क है, जिससे बकाया चालानों की सूची मिलती है। चालान का भुगतान हमेशा official सरकारी पोर्टल पर ही करें।
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